CG- अफसर सस्पेंड BIG NEWS: खाद्य मंत्री के लिए कहे थे अपशब्द.... कलेक्टर ने की कार्रवाई.... सहायक खाद्य अधिकारी निलंबित.... आदेश जारी......




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दंतेवाड़ा 18 दिसंबर 2021। सहायक खाद्य अधिकारी को निलंबित किया गया है। जिले के सहायक खाद्य अधिकारी मनीष चितले को प्रशासनिक कार्यों में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम -1965 के 3(1) एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से कलेक्टर दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा द्वारा निलंबित किया गया है।
दंतेवाड़ा में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के लिए अपशब्द कहने के आरोपों के बाद सहायक खाद्य अधिकारी मनीष चितले को सस्पेंड कर दिया गया है। कुआकोंडा इलाके में अवैध धान रखे जाने की शिकायत के बाद मामले में विभाग की टीम दबिश देने पहुंची थी। इस बीच विधायक प्रतिनिधि शिवशंकर चौहान और सहायक खाद्य अधिकारी मनीष के बीच बहस हो गई। विधायक प्रतिनिधि ने आरोप लगाए थे कि उन्होंने मंत्री अमरजीत भगत के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया है।
मनीष चितले के निलंबित किये जाने पर तत्कालीन व्यवस्था की दृष्टि से आगामी आदेश पर्यंत सहायक खाद्य अधिकारी कीर्ति कौशिक को दायित्व सौपे गए है। निलंबन अवधि में मनीष चितले का मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी(रा.) दंतेवाड़ा निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।