CG- 2 DEO और 1 प्रचार्य सस्पेंड BIG NEWS: एक और जिला शिक्षा अधिकारी पर गिरी गाज.... नियम विरुद्ध ट्रांसफर, भर्ती और खरीदी पर किए गए निलंबित... महापुरूषों को भी नहीं छोड़ा... CG में एक दिन में दो DEO हुए सस्पेंड.... करतूत जान रह जाएंगे हैरान.... देखें आदेश.......

CG- 2 DEO और 1 प्रचार्य सस्पेंड BIG NEWS: एक और जिला शिक्षा अधिकारी पर गिरी गाज.... नियम विरुद्ध ट्रांसफर, भर्ती और खरीदी पर किए गए निलंबित... महापुरूषों को भी नहीं छोड़ा... CG में एक दिन में दो DEO हुए सस्पेंड.... करतूत जान रह जाएंगे हैरान.... देखें आदेश.......

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रायपुर 20 जनवरी 2022। कोण्डागांव के जिला शिक्षा अधिकारी राजेश मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है। कोण्डागांव के जिला शिक्षा अधिकारी राजेश मिश्रा के द्वारा जिले के अंदर जिला कलेक्टर के निर्देश के विपरित कुल 140 व्याख्याता (एलवी.). शिक्षक (एलबी.) एवं सहायक शिक्षक (एलबी.) का विधि विरूद्ध तरीके से युक्तियुक्तकरण / स्थानांतरण किया गया। जिले में विधि विरूद्ध तरीके से कलेक्टर दर पर 89 दिनों के लिए भृत्यों की नियुक्ति की गई। जिले में सूखा राशन वितरण में बिना टेंडर बुलाये निजी संस्था को सीधे सामग्री आपूर्ति का आर्डर दिया गया। 

शालाओं में खाद्यान्न वितरण की मात्रा में कमी पाई गई। जिले में अतिथि शिक्षकों/विद्यामितानों की नियुक्ति में शासन के दिशा-निर्देशों के विपरित नियुक्ति की गई। जिले के स्कूलों में महापुरूषों की छायाचित्र हेतु शासन निर्देश तथा भण्डार क्रय नियम के विपरित शाला अनुदान की राशि से बाजार मूल्य से अधिक दर पर क्रय कर अनियमितत्ता की गई। समग्र शिक्षा हेतु जिले की शालाओं में फर्नीचर क्रय हेतु शासन एवं वित्तीय नियम / निर्देश के विपरीत क्रय व भुगतान आदेश जारी कर गंभीर अनियमितता की गई।

जारी आदेश में कहा गया है की राजेश मिश्रा (मूल पद-व्याख्याता) प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी, कोण्डागांव का उपरोक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत गंभीर कदावार की श्रेणी में आता है। राज्य शासन, एतद्वारा राजेश मिश्रा (मूल पद-व्याख्याता) प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी, कोण्डागांव को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है तथा इनका मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक (शिक्षा) बस्तर नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे समक्ष अधिकारी के पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।

प्रचार्य सस्पेंड

रायगढ़ के धरमजयगढ़ स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला बाकारूमा के प्राचार्य जितेंद्र कुमार प्रसाद को राज्य सरकार ने सस्पेंड करने का आदेश दिया है। शिक्षा विभाग की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि जितेंद्र प्रसाद पर आरोप है कि स्कूल में प्रबंधन उनका बेहद खराब था, वहीं बड़े घोटाले के भी आरोप थे। जितेंद्र प्रसाद ने शाला प्रबंध समिति की बैठक नहीं ली, वहीं साल 2018-19 और 2019-20 में छात्र-छात्राओं से 2 लाख 18 हजार रूपये ज्यादा वसूली की। इस मामले में हुई शिकायत के बाद 18 अगस्त को जितेंद्र प्रसाद को सस्पेंड किया गया था, लेकिन विभाग ने उनके खिलाफ 90 दिनों में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया, जिसके बाद उनका सस्पेंशन रद्द हो गया था। अब राज्य सरकार ने दोबारा से उन्हें सस्पेंड करते हुए DEO कार्यालय रायगढ़ में अटैच कर दिया है।

महिला कर्मचारी के साथ रंगरेलियां मना रहे थे DEO: जिला शिक्षा अधिकारी सस्पेंड

छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने DEO का निलंबन आदेश जारी किया है। महासमुन्द के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी परसराम चन्द्राकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी विभागीय महिला कर्मचारी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दिए थे। वीडियो सोशल मिडिया में वायरल हुआ था। कार महासमुन्द के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी परसराम चन्द्राकर के नाम पर पंजीकृत है। महासमुन्द के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी परसराम चन्द्राकर को निर्देशित किया गया है कि वे समक्ष अधिकारी के पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।

छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा है की परसराम चन्द्राकर (मूल पद प्राचार्य), प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी महासमुन्द के द्वारा वाहन मारूति सुजुकी बलेनो क्रमांक 04 एम. क्यू. 0669 में एक विभागीय महिला कर्मचारी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दिए थे। विडियो फूटेज के माध्यम से सोशल मिडिया में वायरल हुआ है। उक्त वाहन परसराम चन्द्राकर के नाम पर पंजीकृत है। परसराम चन्द्राकर (मूल पद प्राचार्य), प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी महासमुन्द का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत कदाचार एवं गंभीर नैतिक पतन की श्रेणी में आता है।

आदेश में कहा गया है की राज्य शासन, एतद्वारा परसराम चन्द्राकर (मूल पद प्राचार्य), प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी महासमुन्द को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 (1 9(1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है तथा इनका मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक (शिक्षा) रायपुर नियत किया जाता है। परसराम चन्द्राकर को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे समक्ष अधिकारी के पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।