Airlines Food Safety : FSSAI का सख्त निर्देश! फ्लाइट में खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन नहीं होगा बर्दाश्त, पैसेंजर्स के लिए भी कही ये बात...

Airlines Food Safety: Strict instructions from FSSAI! Violation of food safety rules in flight will not be tolerated, this is also said for the passengers... Airlines Food Safety : FSSAI का सख्त निर्देश! फ्लाइट में खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन नहीं होगा बर्दाश्त, पैसेंजर्स के लिए भी कही ये बात...

Airlines Food Safety : FSSAI का सख्त निर्देश! फ्लाइट में खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन नहीं होगा बर्दाश्त, पैसेंजर्स के लिए भी कही ये बात...
Airlines Food Safety : FSSAI का सख्त निर्देश! फ्लाइट में खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन नहीं होगा बर्दाश्त, पैसेंजर्स के लिए भी कही ये बात...

Airlines Food Safety :

 

नया भारत डेस्क : फ्लाइट में खाने-पीने की चीजों को लेकर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खास निर्देश दिए हैं। फ्लाइट में खाने-पीने की चीजों को लेकर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खास निर्देश दिए हैं। एफएसएसएआई ने एयरलाइंस और फ्लाइट कैटरर्स (flight caterers)यानी फ्लाइट में खान-पान उपलब्ध कराने वालों को अपने खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करने का निर्देश दिया है। साथ ही यह भी कहा है कि उचित लेबलिंग के जरिये यात्रियों को परोसी जाने वाली वस्तुओं के बारे में विस्तृत जानकारी भी उपलब्ध करने के लिए कहा है। (Airlines Food Safety)

फूड रेगुलेटर ने बयान में कहा कि एयरलाइन कैटरिंग उद्योग (airline catering industry)के भीतर मौजूदा खाद्य सुरक्षा प्रोटोकॉल का मूल्यांकन करने और उसे बढ़ाने के लिए 16 जनवरी को प्रमुख फ्लाइट कैटरर्स और एयरलाइंस (Major flight caterers and airlines)के साथ एक बैठक बुलाई थी। (Airlines Food Safety)

सुधार की जरूरत वाले क्षेत्रों की पहचान करनी होगी


मीटिंग का मकसद सुधार की जरूरत वाले क्षेत्रों की पहचान करना और पैसेंजर्स को फ्लाइट के दौरान सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाला भोजन (high quality food) उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को मजबूत करना था। बयान में कहा गया है कि फ्लाइट में दिये जाने वाले खाने-पीने की चीजों के संबंध में यात्रियों के लिए आसानी से उपलब्ध जानकारी की कमी के बारे में एक आम चिंता है। इसको स्वीकार करते हुए एफएसएसएआई के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) ने सभी फ्लाइट कैटरर्स और एयरलाइंस को खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम (Food Safety and Standards Regulations for Airlines) (लेबलिंग और प्रदर्शन), 2020 के उप-विनियम 5 (10) (एफ) और 8 (4) का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। (Airlines Food Safety)

यह सुनिश्चित करने का है लक्ष्य


इस निर्देश का मकसद यात्रियों को फ्लाइट्स के दौरान परोसे जाने वाले भोजन की प्रकृति, उत्पत्ति और विनिर्माण-संबंधी विवरणों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करके पारदर्शिता (transparency)में सुधार करना है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम ,2006 के तहत एफ़एसएसएआई खाने की पीने की वस्तुओं में मिलावट पर नियंत्रण (adulteration control)का काम करता है। (Airlines Food Safety)