Aadhaar-Pan Linking Updates : खुशखबरी! अब इन लोगों को पैन से आधार लिंक करना जरूरी नहीं, सरकार ने दी है छूट, यहाँ देखें पूरी जानकारी...
Aadhaar-Pan Linking Updates: Good news! Now it is not necessary for these people to link Aadhaar with PAN, the government has given exemption, see full information here... Aadhaar-Pan Linking Updates : खुशखबरी! अब इन लोगों को पैन से आधार लिंक करना जरूरी नहीं, सरकार ने दी है छूट, यहाँ देखें पूरी जानकारी...




Aadhaar-Pan Link News:
नया भारत डेस्क : पैन कार्ड ( PAN Card ) भारतीय नागरिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है. ऐसे में केंद्र ने 31 मार्च 2023 से पहले आधार को स्थायी खाता संख्या (पैन) से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है. आयकर विभाग की एडवाइजरी के मुताबिक अगर 31 मार्च 2023 से पहले आधार-पैन लिंक नहीं किए गए तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा. (Aadhaar-Pan Linking Updates)
IT विभाग ने सार्वजनिक सलाह में कहा, “यह जरूरी है. देर न करें, इसे आज ही लिंक करें! I-T अधिनियम के अनुसार, सभी पैन-धारकों के लिए यह अनिवार्य है, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31 मार्च, 2023 से पहले अपने स्थायी खाता संख्या (PAN) को आधार से जोड़ना अनिवार्य है. 1 अप्रैल 2023 से अनलिंक किया गया PAN निष्क्रिय हो जाएगा.” (Aadhaar-Pan Linking Updates)
पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा को कई बार बढ़ाया गया है. लेकिन वर्तमान समय सीमा 31 मार्च 2023 है और यदि आप इस समय तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन 1 अप्रैल 2023 को अमान्य हो जाएगा. (Aadhaar-Pan Linking Updates)
Aadhaar-Pan Linking: पैन-आधार लिंक की आवश्यकता किसे नहीं है?
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139AA के अनुसार यदि आपका स्थायी खाता संख्या (PAN) आपके आधार से लिंक नहीं है, तो यह 1 अप्रैल 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा. यदि PAN कार्ड धारक इस समय सीमा को पूरा करने में विफल रहते हैं, तो 10-डिजिट यूनिक अल्फान्यूमेरिक नंबर निष्क्रिय हो जाएगा. ध्यान रखें कि सरकार द्वारा अधिसूचित इस नियम में कुछ छूट है. केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा मई 2017 में जारी एक अधिसूचना के अनुसार चार श्रेणियां हैं जिन्हें पैन-आधार लिंकिंग शासनादेश से छूट दी गई है. (Aadhaar-Pan Linking Updates)
पैन-आधार लिंक इन लोगों के लिए अनिवार्य नहीं
● असम, मेघालय या जम्मू और कश्मीर के रहने वाले लोंगो को इसकी जरूरत नहीं है.
● आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार एक अनिवासी.
●पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु के लोगों को भी इसकी जरूरत नहीं है.
PAN Aadhaar Linking: पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक करें?
● भारत के आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
● मुखपृष्ठ पर ‘लिंक आधार’ सेक्शन देखें.
● आपको एक नए वेबपेज पर निर्देशित किया जाएगा.
● दिए गए स्थान में अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें.
● “लिंक आधार” बटन पर क्लिक करें.
यदि आपका विवरण मेल खाता है तो “अभी लिंक करें” बटन पर क्लिक करें. आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से सफलतापूर्वक लिंक हो जाएगा.
पैन कार्ड को आधार कार्ड से सीधा लिंक करें
एसएमएस के माध्यम से पैन आधार लिंकिंग :
निम्नलिखित प्रारूप में 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजकर पैन को आधार से लिंक किया जा सकता है:
● यूआईडीपीएन <स्पेस> <12 अंकों का आधार नंबर> <स्पेस> <10 अंकों का पैन नंबर>
ऑफलाइन फीचर के जरिए पैन आधार लिंकिंग :
आप नजदीकी पैन सेवा केंद्र या आधार सेवा केंद्र पर जाकर अपने पैन को अपने आधार से ऑफलाइन भी लिंक कर सकते हैं.
●PAN Aadhaar Linking Status Check: पैन कार्ड आधार कार्ड लिंकिंग का स्टेटस चेक करने के लिए नीचे दिए गए निर्देश फॉलो करें.
https://pan.utiitsl.com/panaadhaarlink/forms/pan.html/panaadhaar. आप इस URL को अपने Google Chrome एड्रेस बार में भी पेस्ट कर सकते हैं.
● अपना पैन नंबर, जन्म तिथि और कैप्चा कोड दर्ज करें.
● अब सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करें.
● आपकी आधार और पैन कार्ड लिंकिंग की स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देगी.