7th Pay Commission CGHS : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! सरकार ने बदल दिए CGHS के नियम, अब नया नियम लागू...
7th Pay Commission CGHS: Big news for central employees! The government has changed the rules of CGHS, now the new rule will be implemented... 7th Pay Commission CGHS : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! सरकार ने बदल दिए CGHS के नियम, अब नया नियम लागू...




7th Pay Commission CGHS :
नया भारत डेस्क : केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना (CGHS) पैकेज के रेट्स को रिवाइज कर दिया गया है। वहीं, CGHS के तहत रेफरल की प्रक्रिया को भी सरल बना दिया गया है। सरकार के नए फैसले से ₹240-₹300 करोड़ के बीच अतिरिक्त भार आने की संभावना है। आइए जानते हैं कि अब क्या कुछ बदल गया है। (7th Pay Commission CGHS)
नए नियम के तहत ओपीडी की दरें 150 रुपये से बढ़ाकर 350 रुपये कर दी गई हैं, जबकि आईपीडी के लिए शुल्क 300 रुपये से बढ़ाकर 350 रुपये कर दिया गया है। सभी वार्ड पात्रता के लिए रहने सहित आईसीयू सेवाओं की कीमत 5,400 रुपये तय की गई है। (7th Pay Commission CGHS)
कमरों की दर में भी बदलाव: CGHS लाभार्थियों के लिए अस्पताल के कमरों की दरों में बदलाव किया गया है। सामान्य कमरे का किराया 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये, सेमी-प्राइवेट वार्ड का 2000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये और प्राइवेट कमरे का किराया 3000 रुपये से बढ़ाकर 4500 रुपये कर दिया गया है। बता दें कि सीजीएचएस के दायरे में केंद्र सरकार के लगभग 42 लाख कर्मचारियों, पेंशनर आते हैं। (7th Pay Commission CGHS)
रेफरल प्रक्रिया आसान: नए नियम के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के रेफरल की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है। पहले सीजीएचएस लाभार्थी को स्वयं सीजीएचएस वेलनेस सेंटर जाना पड़ता था और अस्पताल के लिए रेफरल लेना पड़ता था। हालांकि, अब वह अपनी ओर से किसी को अपने दस्तावेजों के साथ भेज सकता है। चिकित्सा अधिकारी दस्तावेजों की जांच के बाद लाभार्थी को अस्पताल जाने के लिए रेफर कर सकता है। इसके अलावा सीजीएचएस लाभार्थी वीडियो कॉल के जरिए भी रेफरल ले सकता है। (7th Pay Commission CGHS)