1 November Rules Change: आज से देश में हो रहे ये बड़े बदलाव…आम आदमी पर होगा सीधा असर...जानें क्या होगा फायदा और क्या नुक़सान…
1 November Rules Change आज से कई नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका आपकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा. जानिए इन नियमों और बदलाव को... 1 November Rules Change: From today these big changes happening in the country will have a direct impact on the common man... know what will be the benefit and what will be the loss




1 November Rules Change
डेस्क :आज से कई नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका आपकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा. जानिए इन नियमों और बदलाव को...
गैस सिलेंडर
हर महीने की पहली तारीख की तरह ही 1 नवंबरको भी पेट्रोलियम कंपनियों की तरफ से एलपीजी (LPG) गैस सिलेंडर की कीमतों को संशोधित किया जाएगा और नए रेट जारी होंगे। कंपनियां हर महीने की शुरुआत में 14 किलो वाले घरेलू और 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस की कीमतों में बदलाव करती है. एक अक्टूबर कंपनियों ने राहत देते हुए कॉमर्शियल गैंस सिलेंडर के दाम में 25.5 रुपये की कमी की थी। लेकिन, अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतों में उछाल के मद्देनजर LPG के दाम बढ़ाए जा सकते हैं।(1 November Rules Change)
ट्रेन शेड्यूल
1 नवंबर से ट्रेन के शेड्यूल में भी बदलाव होगा। भारतीय रेलवे देशभर में ट्रेनों के टाइम टेबल में बदलाव करने जा रहा है। 13 हजार पैसेंजर ट्रेनों और सात हजार मालगाड़ियों के समय में बदलाव किया जाएगा।(1 November Rules Change)
ओटीपी
नवंबर महीने में होने वाला दूसरा अहम बदलाव भी गैस सिलेंडर से ही जुड़ा है। नवंबर महीने से गैस सिलेंडर की होम डिलिवरी के लिए वन टाइम पासवर्ड या ओटीपी की जरूरत होगी। सिलेंडर की बुकिंग के बाद ग्राहकों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। इसे बताने के बाद सिस्टम से इसका मिलान होगा, उसके बाद ही सिलेंडर की डिलिवरी की जाएगी। (1 November Rules Change)
नियम बदलेंगे
एक नवंबर को आईआरडीए भी एक बड़े बदलाव की घोषणा कर सकता है। नवंबर महीने की पहली तारीख से बीमाकर्ताओं के लिए केवाईसी डिटेल देना अनिवार्य किया जा सकता है। वर्तमान में गैर जीवन बीमा पॉलिसी खरीदते समय केवाईसी देना स्वैच्छिक है, नवंबर से यह अनिवार्य हो जाएगा। इसके बाद इश्योरेंस क्लेम के समय केवाईसी डॉक्यूमेंट नहीं देने पर क्लेम रद्द किया जा सकता है।
बिजली सब्सिडी
दिल्ली वासियों को को एक महीने में 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली पाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे हैं। उन्हें 31 अक्टूबर तक रजिस्टर करने पर ही सब्सिडी दी जाएगी। दिल्ली में बिजली सब्सिडी का नया नियम लागू होने जा रहा है। इस नियम के मुताबिक, जिन्होंने बिजली पर सब्सिडी के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उन्हें 1 नवंबर से यह सब्सिडी मिलनी बंद हो जाएगी।(1 November Rules Change)
GST रिटर्न
5 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाले करदाताओं को जीएसटी रिटर्न में चार अंकों का एचएसएन कोड (HSN Code) लिखना अनिवार्य होगा। इससे पहले दो अंकों का एचएसएन कोड डालना होता था। इससे पहले पांच करोड़ से ज्यादा के टर्नओवर वाले करदाताओं के लिए एक अप्रैल 2022 से चार अंकों का कोड और उसके बाद एक अगस्त 2022 से 6 अंकों का कोड डालना अनिवार्य किया गया है।(1 November Rules Change)
गैस सिलेंडर
हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव किया जाता है, क्योंकि हर महीने की पहली तारीख को उनकी समीक्षा की जाती है। ऐसे में संभव है कि गैस की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हो और या फिर कम भी किया जा सकता है। साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि कीमतों में कोई बदलाव न हो यानी मौजूदा रेट को बरकरार रखा जाए। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गैस की कीमतों में उछाल आया है। इसलिए माना जा रहा है कि 1 नवंबर से रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ सकते हैं। इंडेन का 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर 1 अक्टूबर 2022 से दिल्ली में 25.5 रुपये सस्ता हो गया।
बदलेगा इंश्योरेंस क्लेम का नियम
1 नवंबर से बीमा नियामक IRDAI की तरफ से बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। क्योंकि इसी महीने की शुरूआत यानी 1 नवंबर से बीमाकर्ताओं के लिए केवाईसी (KYC) डिटेल देना अनिवार्य किया जा सकता है। अगर केवाईसी दस्तावेज नहीं दिए, तो आपके क्लेम रद्द भी किए जा सकते हैं।(1 November Rules Change)
दिल्ली में बदलेगा बिजली सब्सिडी का नियम
जीं हां अगर आप राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रहते हैं और बिजली सब्सिडी का फायदा उठा रहे हैं तो होने वाले इस बदलाव को जरूर जान लें। क्योंकि जिन लोगों ने भी अभी पंजीकरण नहीं कराया है वो अब उन्हें बिजली सब्सिडी नहीं मिलेगी। इसकी आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2022 थी।
अब कोड होगा GST रिटर्न में अनिवार्य
जानकारी देते हुए बता दें, कि जीएसटी रिटर्न (GST Return) के नियमों में भी चेंजेस किए जा रहे हैं। जिसके तहत अब 5 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाले करदाताओं यानी टैक्सपेयर्स को जीएसटी रिटर्न में चार अंकों का एचएसएन कोड (HSN Code) लिखना अनिवार्य होगा।(1 November Rules Change)