Vehicle Scrapping Center : बड़ी खबर! वाहन स्क्रैपिंग सेंटर खोलने का बड़ा मौका, गांव-कस्बे में ही पुरानी बाइक-कार को कबाड़ में बदल कमा सकते हैं लाखों...

Vehicle Scrapping Center: Big news! Big opportunity to open vehicle scrapping center, you can earn lakhs by converting old bike-car into junk in village-town itself... Vehicle Scrapping Center : बड़ी खबर! वाहन स्क्रैपिंग सेंटर खोलने का बड़ा मौका, गांव-कस्बे में ही पुरानी बाइक-कार को कबाड़ में बदल कमा सकते हैं लाखों...

Vehicle Scrapping Center : बड़ी खबर! वाहन स्क्रैपिंग सेंटर खोलने का बड़ा मौका, गांव-कस्बे में ही पुरानी बाइक-कार को कबाड़ में बदल कमा सकते हैं लाखों...
Vehicle Scrapping Center : बड़ी खबर! वाहन स्क्रैपिंग सेंटर खोलने का बड़ा मौका, गांव-कस्बे में ही पुरानी बाइक-कार को कबाड़ में बदल कमा सकते हैं लाखों...

Vehicle Scrapping Center :

 

नया भारत डेस्क : भारत सरकार के सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की यान स्क्रैपिंग सुविधा के निर्णय को राज्य सरकार ने भी यथास्थिति बिहार में लागू किया है। इसके लिए राज्य परिवहन आयुक्त को रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार घोषित किया गया है। इस संबंध में पिछले दिनों परिवहन विभाग ने आम सूचना भी जारी की थी। (Vehicle Scrapping Center)

विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी के अनुसार पर्यावरण के बचाव, कबाड़ वाहनों के स्क्रैप को प्रोत्साहित करने एवं लोकहित की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए संपूर्ण बिहार के तमाम जिलों में रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इसके पहले राज्य सरकार वाहन स्क्रैप करने पर टैक्स में छूट देने का भी निर्णय ले चुकी है। राज्य मंत्रिपरिषद ने भी इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। सरकार का मानना है कि टैक्स में छूट देने और सरकारी प्रोत्साहन से लोग पुराने वाहनों को हटाने में रुचि ले सकेंगे। (Vehicle Scrapping Center)

15 साल से अधिक पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर छूट

राज्य सरकार ने 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को स्क्रैप कराए जाने पर पूर्व से लंबित टैक्स व अन्य देनदारियों में छूट देने का निर्णय लिया है। इस एकमुश्त छूट की अवधि एक वर्ष की होगी। कैबिनेट ने इसी वर्ष 25 जुलाई की बैठक में इसकी स्वीकृति दी थी। सरकार के निर्णय के अनुसार सरकारी वाहनों को मोटरवाहन कर में पूरी तरह छूट मिलेगी। (Vehicle Scrapping Center)

वहीं निजी व सार्वजनिक परिवहन वाहनों को मोटरवाहन कर, सड़क सुरक्षा उपकर में 90 प्रतिशत जबकि अर्थदंड में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसी तरह केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली के तहत लगने वाले निबंधन, फिटनेस शुल्क एवं अन्य में भी 90 प्रतिशत छूट जबकि देरी होने पर लगने वाले अर्थदंड में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। (Vehicle Scrapping Center)