CG- 2 भ्रष्टाचारी शिक्षक गिरफ्तार BIG NEWS: शिक्षकों की पोस्टिंग में रिश्वत मांगने वाला टीचर गिरफ्तार.... एक सहयोगी शिक्षक भी पकड़ा गया.... पुलिस का दावा, इसमें शिक्षा विभाग के अफसर भी शामिल.... मामले में और भी खुलासा होने की संभावना.... पढ़िए इनके कारनामे......




...
बिलासपुर। शिक्षकों की मनचाहा पोस्टिंग के नाम पर पर रिश्वत लेने वाले दो भ्रष्टाचारी शिक्षक को थाना सिविल लाईन पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के विरूध्द भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत के तहत कार्यवाही की गई। आरोपियों से नये चयनित शिक्षकों की सूची, घटना में प्रयुक्त मोबाईल एवं रिश्वत का नगदी 18000 रू० जप्त किया गया है। मामले में और भी खुलासा होने की संभावना है। प्रार्थी शिक्षक रिपोर्ट दर्ज कराया कि यह शिक्षा विभाग में व्याख्याता है। वर्ष 2019 में शिक्षा विभाग में व्यापम द्वारा शिक्षक के पद का विज्ञापन निकला था। जिसमें यह अपनी पत्नी का फार्म भरा था उक्त फार्म में यह अपने मोबाईल नंबर को संपर्क नंबर के रूप में भरा था।
इसकी पत्नी शिक्षा विभाग में परीक्षा दी थी दिनांक 20/01/2022 को चयनित सूची में इसकी पत्नी का नाम था। चपन सूची आने के बाद आरोपी के मोबाईल नंबर से प्रार्थी के मोबाईल नंबर में फोन आया तब इसने पूछा कि आप कौन बोल रहे हैं तो आरोपी बोला कि मैं नंदकुमार साहू बोल रहा हूँ। उसके बाद नंदकुमार साहू ने कहा कि आपकी पत्नी की पोस्टिंग के लिए मनचाहा जगह चाहिए क्या तो प्रार्थी ने उसके बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उसके बाद इसे एक दिन बाद फिर से नदकुमार साहू का फोन आया और कहा कि मैं 85000/- रूपये लेकर सेटिंग करा दूंगा। मैं अभी बी ई ओ आफिस तिलक नगर में कार्यरत हूँ।
आपको मनचाहा जगह मिल जायेगा। उसके बाद नंद कुमार साहू द्वारा बार बार फोन से संपर्क करने पैसा देने के लिए दबाव बनाने एवं पैसा नहीं देने पर पोस्टिंग लटक जाने की धमकी देने पर ना चाहते हुए भी प्रार्थी के द्वारा नंदकुमार साहू को 52000/- रूपये उसके घर बंधवापारा सरकंडा बिलासपुर में जाकर आपके हाथ में दिया। उसके बाद में अपनी पत्नी के बैंक खाता से इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से 33000/- रूपये ऑन लाईन भुगतान किया। नंदकुमार साहू द्वारा शिक्षक की पोस्टिंग के लिए अनुचित तरिके से रिात के रूप में 85000/- रूपये प्राप्त किया गया है।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध लोक सेवक होते हुए अनुचित पनलाभ प्राप्त करना पाये जाने से धारा 07 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण के आरोपी नंद कुमार साहू निवासी बंधवापारा सरकंडा की गिरफ्तारी हेतु टीम तैयार कर बंधवापारा सरकंडा रवाना होकर प्रकरण के आरोपी नंद कुमार साहू को हिरासत में लेकर घटना के संबंध में बारिकी से पूछताछ किया गया जो पुछताछ पर अपने अन्य शिक्षक साथी योगेश कुमार पाण्डेय के कहने पर तथा प्रति अभ्यर्थी 5000 रूप कमीशन के लालच में नये चयनित शिक्षकों का लिस्ट लेकर उनके मोबाईल नम्बरों में संपर्क कर मनचाही जगह पर पोस्टिंग दिलाने का लालच देकर अभ्यर्थीयों से अवैध रूपये वसूली करना।
उक्त वसूली की रकम को अपने साथी शिक्षक को देना बताया आरोपी नंद कुमार साहू की निशादेही पर प्रकरण के दूसरे आरोपी शिक्षक योगेश कुमार पाण्डेय निवासी गितांजली सिटी फेस सरकंडा के निवास पर दबिश देकर आरोपी को हिरासत में लिया गया। आरोपी से कड़ाई से पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार किया आरोपी योगेश कुमार पाण्डेय के कब्जे से रिश्वत से प्राप्त नगदी रकम 18000 रू० को जप्त किया गया तथा शिक्षकों की चयन सूची का लिस्ट भी बरामद कर जप्त किया गया है।
प्रकरण के आरोपीयों 1. योगेश पाण्डेय पिता स्व. अशोक कुमार पाण्डेय उम्र 37 वर्ष निवासी गीतांजली सिटि फेस 01 मकान नंबर 16 / ए गली नंबर 09 थाना सरकण्डा जिला बिलासपुर (छ.ग.). 2. नंदकुमार साहू पिता घनश्याम साहू उम्र 30 वर्ष सा० बंधवापारा सरकंडा थाना सरकंडा बिलासपुर स्थाई पता ग्राम कुम्ही थाना पाण्डातराई जिला कवर्धा छ०ग० द्वारा लोक सेवक होते हुये भी अपने पदीय कार्य से भिन्न अनुचित अवैध धन रिश्वत के रूप में प्राप्त कर भ्रष्ट आचरण कर भ्रष्टाचार का अपराध घटित किया गया है। आरोपीयों को भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 07 वर्ष 1988 के तहत विधिवत गिरफ्तार किया गया है जिसे न्यायालय न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा जाता है।