BIG CG ब्रेकिंग: राज्य सरकार ने जारी किया आदेश.... DEO, लेखापाल और शिक्षक सस्पेंड.... अनुकंपा नियुक्ति के लिए रिश्वत की मांग.... जांच के बाद DEO समेत तीनों पर निलंबन की हुई कार्रवाई.... देखें आदेश.....

BIG CG ब्रेकिंग: राज्य सरकार ने जारी किया आदेश.... DEO, लेखापाल और शिक्षक सस्पेंड.... अनुकंपा नियुक्ति के लिए रिश्वत की मांग.... जांच के बाद DEO समेत तीनों पर निलंबन की हुई कार्रवाई.... देखें आदेश.....

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है। जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ लेखापाल और भरदा माध्यमिक स्कूल के शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। अनुकम्पा नियुक्ति के नाम पर 35 हजार रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगा था। जांच के बाद निलंबन की कार्रवाई की गई है। यह आदेश स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव सरोज उईके ने जारी किया है।

 

स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव सरोज उईके ने जारी आदेश में कहा है कि तरुणा बेलचंदन की सहायक ग्रेड-3 के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आर. एल. ठाकुर, जिला शिक्षा अधिकारी बालोद, महेन्द्र कुमार चन्द्राकर लेखापाल कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बालोद एवं जितेन्द्र देशमुख, शिक्षक पूर्व माध्यमिक शाला भरदा (लो) वि.ख. डोंडीलोहरा जिला बालोद द्वारा राशि रू. 35,000/- की अवैधानिक परितोषण प्राप्त करने की शिकायत प्रारंभिक जांच में प्रमाणित पाए गए है।

 

स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव सरोज उईके ने जारी आदेश में आगे कहा है कि उक्त लोक सेवकों का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरित गंभीर कदाचार है। राज्य शासन एतद्वारा आर.एल. ठाकुर, जिला शिक्षा अधिकारी बालोद, महेन्द्र कुमार चन्द्राकर लेखापाल कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बालोद एवं जितेन्द्र देशमुख, शिक्षक पूर्व माध्यमिक शाला भरदा (लो) वि.खं. डोंडीलोहरा जिला बालोद को छ0ग० सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम-1966 के नियम-9(1) (क) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है।

 

निलंबन अवधि में आर. एल. ठाकुर का मुख्यालय लोक शिक्षण संचालनालय, महेन्द्र कुमार चन्द्राकर एवं जितेन्द्र देशमुख, शिक्षक का मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक (शिक्षा) दुर्ग नियत रहेगा तथा निलंबन अवधि में उक्त निलंबित लोक सेवकों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

 

देखें आदेश