CG लॉकडाउन BIG ब्रेकिंग: इस जिले में 12 जुलाई तक के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन.... कलेक्टर ने लॉकडाउन की मियाद बढ़ाई…. जानिए किन सेवाओं को रहेगी छूट… देखें आदेश इस बार क्या होंगी गाइडलाइन….

CG लॉकडाउन BIG ब्रेकिंग: इस जिले में 12 जुलाई तक के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन.... कलेक्टर ने लॉकडाउन की मियाद बढ़ाई…. जानिए किन सेवाओं को रहेगी छूट… देखें आदेश इस बार क्या होंगी गाइडलाइन….

 


गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही। जीपीएम जिले में 12 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही के अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को दिनांक 12.07.2021 को रात्रि 12:00 बजे आगामी आदेश पर्यन्त तक लॉकडाउन रहेगा। उपरोक्त अवधि के दौरान सिनेमा हॉल एवं थियेटर के संचालक को थियेटर में आने वाले व्यक्तियों के नाम की सूची संधारित किया जाना तथा परिसर में सेनेटाईजर के साथ मास्क को दर्शकों के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा की शर्त के साथ संचालन की अनुमति होगी।

 

जिला गौरेला-पेण्ड्रा मरवाही में संचालित थीम पार्क, सफारी, वाटर पार्क के संचालक को आने वाले व्यक्तियों के नाम की सूची संधारित किया जाना तथा परिसर में सेनेटाईजर के साथ मास्क को दर्शकों के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा की शर्त के साथ संचालन की अनुमति होगी।

 

जिले में संचालित कोचिंग क्लासेस एवं ट्युशन संस्थाओं के संचालक को संचालक को कोचिंग तथा ट्युशन हेतु आने वाले छात्र छात्राओं के नाम की सूची संधारित किया जाना तथा परिसर में सेनेटाईजर के साथ मास्क को छात्र / छात्राओं के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा की शर्त के साथ संचालन अनुमति होगी।

 

जिले में सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट / सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी / बाजार अनाज मंडी, शो-रूम, क्लब, मदिरा दुकानें, ठेला, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क एवं जिम इत्यादि शनिवार को छोड़कर अन्य दिवस में उनके प्रचलित समय में शाम 08:00 बजे तक खोले जा सकेंगें।

 

होटल, रेस्टोरेंट्स क्लब एवं बार (इन हाऊस डायनिंग / टेक-अवे हेतु सायं 08:00 बजे तक एवं होम डिलीवरी हेतु रात्रि 10:00 बजे तक) खुल सकेगें। आउटसाइड डाइनिंग की भी अनुमति होगी किन्तु डायनिंग हॉल / रूम में उनकी बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं होगी। होटल, रेस्टोरेंट्स ऑनलाईन / टेलीफोनिक ऑर्डर पर होम डिलीवरी तथा टेक-अवे को प्राथमिकता देगें। क्लब रेस्टोरेंट्स होटल एवं रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय पूर्ववत रात्रि 08:00 बजे तक तथा आम जनता / ग्राहक के निवास तक होम डिलीवरी का अधिकतम समय रात्रि 10:00 तक ही रहेगा। होटलों में इन-हाउस अतिथियों के लिए होटल किचन / स्वयं के रेस्टोरेंट्स के उपयोग की अनुमति होगी।

 


वैवाहिक कार्यक्रम निवास गृह होटल अथवा मैरिज हॉल में कोविंड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति होगी। भारत सरकार गृह मंत्रालय के आदेश क्रमांक 40-3 / 2020- डी. एम. / 1 (ए) दिनांक 29.04.2021 अनुसार आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 50 रहेगी। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 20 रहेगी। होटल / मैरिज हॉल में किसी एक आयोजन के दौरान संबंधित क्षेत्र / अनुभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य है तथा दोनों पक्षों को मिलाकर मैरिज हॉल / गार्डन में अधिकतम 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकेगें, जिनकी सूची मैरिज हॉल संचालक द्वारा संधारित की जावेगी। आयोजन के दौरान मास्क धारण करना तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा।

 

समाजिक कार्यक्रम निवास गृह / मैरिज गार्डन / अन्य सामाजिक कार्यक्रम स्थल सांस्कृतिक भवन, सामुदायिक भवन में निर्धारित क्षमता अनुरूप किसी एक आयोजन के दौरान सभी पक्षों को मिलाकर ग्राउण्ड / भवन की क्षमता के प्रतिशत या भवन / ग्राउण्ड की सीमा के अधीन अधिकतम 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकेगें। जिनकी सूची मैरिज हॉल / गार्डन संचालक द्वारा संधारित की जायेगी। आयोजन के दौरान मारक धारण करना तथा फिजिकल डिस्टेसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा।

 

सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में संचालन की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें। 10. पेट्रोलपंप, गैस एजेन्सी एवं मेडिकल दुकाने पूर्ण समयावधि तक खुल सकेगें किन्तु गैस एजेंसियाँ टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर के माध्यम से ग्राहकों को गैस सिलेन्डरों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगी।

 

जिला- गौरेला पेण्ड्रा मरवाही अंतर्गत मुख्य मार्ग / हाईवे पर संचालित ढाबा / रेस्टोरेंट्स को रात्रि कालीन खोलने हेतु अनुमति रहेगी किन्तु ढाबा / रेस्टोरेंट्स संचालक कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करेंगे मास्क धारण तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।

 

प्रतिदिन शाम 08:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक रात्रि कालीन लॉक डाउन लागू रहेगा, जिसके दौरान होटल / रेस्टोरेट से हाम डिलीवरी तथा थोक माल / वेयरहाउस / कार्गो / फल / सब्जी की लोडिंग / अन लोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी। आपात कालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।

 

प्रत्येक शनिवार को पूर्ण लॉकडाउन रखा जावेगा जिसके दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप तथा इस आदेश द्वारा निर्धारित समयावधि में शासकीय उचित मूल्य दुकानें एल.पी.जी., पैट शॉप न्यूजपेपर, दुग्ध / फल / सब्जी तथा अनुमति प्राप्त अन्य वस्तुओं / सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की ही अनुमति होगी।