IPS सस्पेंड BIG CG ब्रेकिंग: राज्य सरकार ने जारी किया आदेश.... IPS जीपी सिंह निलंबित.... आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई झेल रहे ADG पर सरकार का बड़ा एक्शन.... काली कमाई के मिले हैं कई सबूत.... देखें आदेश.....




रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के गृह (पुलिस) विभाग ने आदेश जारी किया है। आईपीएस गुरजिंदर पाल सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन आदेश छत्तीसगढ़ शासन के गृह (पुलिस) विभाग के उप सचिव मुकुन्द गजभिये ने जारी किया है।
जारी आदेश में छत्तीसगढ़ शासन के गृह (पुलिस) विभाग की तरफ से कहा गया है कि गुरजिंदर पाल सिंह, भापुसे (सीजी-1994) के विरूद्ध अपनी सेवा अवधि में अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने की शिकायत पर प्रारंभिक जांच उपरांत राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, छत्तीसगढ़ में अपराध क्रमांक 22/21 धारा 13 (1-बी) 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 यथासंशोधित 2018 के तहत पंजीबद्ध किया गया है एवं उनकी ऐसी गतिविधियों में संलिप्तता प्रतीत हो रही है, जो एक शासकीय अधिकारी से अपेक्षित नहीं हैं और यक्त गुरजिंदर पाल सिंह, भापुसे (सीजी-1994) का उपरोक्त कथित कृत्य अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम 1968 के नियम 3 के विपरीत है, इसलिये इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई किये जाने योग्य है।
चूंकि प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन का समाधान हो गया है कि उक्त गुरजिंदर पाल सिंह, भापुसे (सीजी 1994) अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, रायपुर वर्तमान पदस्थापना निदेशक, राज्य पुलिस अकादमी चंदखुरी, रायपुर को निलंबित करना आवश्यक एवं वांछनीय है।
अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1969 के नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा गुरजिंदर पाल सिंह, मापुरी (सीजी 1994) अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय रायपुर वर्तमान पदस्थापना निदेशक, राज्य पुलिस अकादमी चंदखुरी, रायपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है।
निलंबन अवधि में गुरजिंदर पाल सिंह, भापुसे (सीजी 1994) का मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय, रायपुर रहेगा। निलंबन अवधि में गुरजिंदर पाल सिंह को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।