बिग CG न्यूज: राज्य सरकार ने जारी किया आदेश..... विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन नियुक्त.... दूसरे नॉन IAS जो संभालेंगे बिजली विभाग की कमान.... वहीं ये आयोग के सदस्य नियुक्त.... जानें किन्हें मिली जिम्मेदारी.... देखें आदेश.....

बिग CG न्यूज: राज्य सरकार ने जारी किया आदेश..... विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन नियुक्त.... दूसरे नॉन IAS जो संभालेंगे बिजली विभाग की कमान.... वहीं ये आयोग के सदस्य नियुक्त.... जानें किन्हें मिली जिम्मेदारी.... देखें आदेश.....


रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के ऊर्जा विभाग ने आदेश जारी किया है। हेमंत वर्मा को विद्युत नियामक आयोग का चेयरमैन बनाया गया है। हेमन्त वर्मा एडिशनल वाईस प्रेसिडेन्ट, बीएसईएस राजधानी पॉवर लिमिटेड, नई दिल्ली को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हेमन्त वर्मा की नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने के तारीख से पांच वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, जो पहले हो, के लिए होगी।

 

हेमन्त वर्मा को देय वेतन एवं भत्ते, राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष की सेवा शर्ते हेतु जारी अधिसूचना के अंतर्गत प्रशासित रहेगा। यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगा।

 

छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग के विशेष सचिव अंकित आनंद ने कहा है कि राज्य शासन के आदेश क्रमांक 612/ एफ - 7 / 33 / CSERC / 2020 / 13 / 2 दिनांक 27.02.2021 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के सदस्य के चयनार्थ चयन समिति का गठन किया गया है। चयन समिति द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, सन् 2003) की धारा 85 की उपधारा (4) के प्रावधानों के अनुसार सदस्य की नियुक्ति हेतु अपनी अनुशंसा राज्य शासन को प्रस्तुत की गई है।

 

राज्य शासन, एतद्वारा समिति के अनुशंसा पर विचारोपरांत विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36. सन् 2003) की धारा 82 की उपधारा (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रमोद कुमार गुप्ता, आत्मज स्वर्गीय आर०एल० गुप्ता, एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर (सी एण्ड एल एम), छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, रायपुर को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का सदस्य नियुक्त करता है।

 

प्रमोद कुमार गुप्ता की नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने के तारीख से पांच वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, जो पहले हो, के लिए होगी। प्रमोद कुमार गुप्ता को देय वेतन एवं भत्ते, राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के सदस्य की सेवा शर्ते हेतु जारी अधिसूचना के अंतर्गत प्रशासित रहेगा। यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगा।