दुर्ग नाइट कर्फ्यू आदेश, स्कूल-आंगनबाड़ी बंद BIG ब्रेकिंग: कलेक्टर ने जारी किया आदेश.... इतने से इतने बजे तक नाइट कर्फ्यू.... स्कूल, आंगनबाड़ी बंद.... जानिए क्या रहेगा खुला और क्या बंद.... पढ़िए 16 बिंदुओ में कंप्लीट आदेश......

दुर्ग नाइट कर्फ्यू आदेश, स्कूल-आंगनबाड़ी बंद BIG ब्रेकिंग: कलेक्टर ने जारी किया आदेश.... इतने से इतने बजे तक नाइट कर्फ्यू.... स्कूल, आंगनबाड़ी बंद.... जानिए क्या रहेगा खुला और क्या बंद.... पढ़िए 16 बिंदुओ में कंप्लीट आदेश......

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दुर्ग। कलेक्टर ने नाइट कर्फ्यू को लेकर आदेश जारी किया है। स्कूल, आंगनबाड़ी बंद कर दिया गया है। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30.34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1987 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला दुर्ग ने आदेश प्रसारित किया है। दुर्ग जिला अंतर्गत रात्रि 9.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू किया जाता है, परन्तु कोविड गाईडलाईन का पालन करते हुए थोक व्यापार, सब्जी मंडी, लोडिंग अनलोडिंग की अनुमति होगी। पेट्रोल पंप, दवाई दुकान, दवाई की डिलीवरी, एम्बुलेंस प्रतिबंध से छूट होगा एवं पूर्ववत नियमित समय अनुसार संचालित रहेंगे। 02. होटल, रेस्टोरेंट ढाबा, बेकरी आईटम फूड कोर्ट एवं अन्य खाद्य संबंधी प्रतिष्ठान रात्रि 11.00 बजे तक संचालित होंगे फूड की होम डिलीवरी 11.00 बजे तक किया जा सकेगा।

नगर निगम एवं अन्य नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा मुख्य सड़क मार्ग में स्थित ढाबे रात्रि 11.00 बजे के बाद भी ट्रक, बस एवं अन्य परिवहन वाहनों के लिए संचालित हो सकेंगे। दुर्ग, कार्य जिला अंतर्गत समस्त प्रकार के धरना, रैली जुलूस सार्वाजनिक / सामाजिक एवं अन्त्येष्टि को छोड़कर) सांस्कृतिक / धार्मिक कार्यक्रम खेलकूद मेला- मंडाई अथवा अन्य किसी प्रकार के सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। छत्तीसगढ़ शासन के आदेश कमांक 564 / स.सा.प्र.वि. / 2021 दिनांक 30.12.2021 के से कार्यक्रम स्थलों पर अधिकतम एक तिहाई क्षमता की अनुमति होगी तथा 100 माध्यम से 200 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की स्थिति में एक दिन पूर्व निकटतम थाना / जोन कार्यालय / नगरीय निकाय को सूचना दिया जाना अनिवार्य होगा। 

कार्यक्रम में 200 व्यक्तियों से अधिक की उपस्थिति होने की दशा में जिला कलेक्टर की लिखित पूर्वानुमति अनिवार्य होगी। समस्त कार्यक्रम स्थलों पर पंजी संधारित किया जाना अनिवार्य होगा। दुर्ग जिला अंतर्गत समस्त स्कूल, अंगनबाडी केन्द्र, लाइब्रेरी स्वीमिंग पूल बंद रहेगें। वैक्सीनेशन कार्य हेतु वर्ष 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को स्कूल परिसर में कोविड गाईडलाईन एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बुलाया जा सकता है। कक्षाओं का संचालन ऑनलाईन माध्यम से किया जा सकता है। सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25.03.2021 में निर्धारित अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा। 

उक्त निर्देश का पालन करने हेतु तहसीलदार / नायब तहसीलदार / नगर निगम / थाना अधिकृत होंगे अर्थदण्ड से इंकार करने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। दुर्ग जिले अंतर्गत सभी मॉल, जिम, सिनेमाघर, होटल, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, मैरिज हॉल एवं अन्य आयोजन स्थलों को आगामी आदेश तक एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित किया जा सकेगा।

दुर्ग रेल्वे स्टेशन, अंतराज्यीय बस स्टैण्ड पर राज्य के बारह से आने वाले यात्रियों को पहुंचने पर 72 घंटे पूर्व का कोरोना टेस्ट आर.टी.पी.सी.आर. निगेटिव रिपोर्ट दिखाना आवश्यक होगा, अन्यथा उपरोक्त स्थानों पर सैंपलिंग / टेस्टिंग की जावेगी एवं रिपोर्ट आने पर संबंधित यात्रियों को स्वयं के व्यय पर क्वारंटाईन रहना पडेगा। यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, खाँसी, बुखार, सॉस लेने में तकलीफ, स्वाद या गंध महसुस नही होना, दस्त, उल्टी या शरीर में दर्द की शिकायत हो तो निकटतम केन्द्र में कोविड-19 जांच कराना तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक होम क्वारटाईन रहना अनिवार्य होगा। रिपोर्ट पॉजिटिव होने तथा होम आईसोलेशन हेतु अनुमतिप्रदान किये जाने पर अनुमति की शर्तों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। 

यदि किसी क्षेत्र में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की सघनता पाई जाती है तो उक्त क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जावेगा तथा उक्त क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को कंटेनमेंट जोन संबंधी समस्त दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। विदेश से आने वाले नागरिक आगमन की सूचना निकटस्थ स्वास्थ्य केन्द्र, जिला कंट्रोल रूम एवं राजस्व अधिकारी को आवश्यक रूप से देंगे तथा इस संबंध में राज्य शासन . स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। समस्त विभाग यह सुनिश्चित करे कि आगामी आदेश तक अनावश्यक बैठक आयोजन न करें, अत्याधिक आवश्यक होने पर सीमित संख्या में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक आयोजित करें।