Sukanya Samridhi Yojana Account : बेटी के नाम पर सिर्फ 250 रूपये जमा करने पर मिलेंगे 66 लाख तक रूपये, पढ़ाई और शादी के लिए….

Sukanya Samridhi Yojana Account: On depositing only Rs 250 in the name of daughter, you will get up to Rs 66 lakh for education and marriage. Sukanya Samridhi Yojana Account : बेटी के नाम पर सिर्फ 250 रूपये जमा करने पर मिलेंगे 66 लाख तक रूपये, पढ़ाई और शादी के लिए

Sukanya Samridhi Yojana Account : बेटी के नाम पर सिर्फ 250 रूपये जमा करने पर मिलेंगे 66 लाख तक रूपये, पढ़ाई और शादी के लिए….
Sukanya Samridhi Yojana Account : बेटी के नाम पर सिर्फ 250 रूपये जमा करने पर मिलेंगे 66 लाख तक रूपये, पढ़ाई और शादी के लिए….

Sukanya Samridhi Yojana Account (SSY Scheme):

 

बच्चों के भविष्य को लेकर आम तौर पर माता-पिता परेशान रहते हैं। ऐसे में सरकार भी महिलाओं और बच्चियों के नाम से कई तरह की योजनाएं चला रही है। सरकार की इन योजनाओं के जरिए आप अपनी बेटी की पढ़ाई, शादी विवाह के लिए आर्थिक मदद मिल जाती है। उन्हीं में से एक योजना का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना Sukanya Samridhi Yojana Account (SSY Scheme)। इस योजना में निवेश करने पर आपकी बेटी लखपति बन जाएगी। (Sukanya Samridhi Yojana)

मोदी सरकार ने साल 2015 में ”बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ” अभियान के तहत सुकन्या समृद्धि योजना Sukanya Samridhi Yojana Account (SSY Scheme) की शुरुआत की थी। अगर आपके घर में भी 10 वर्ष से कम उम्र की बेटी है। तो उसके भविष्य के लिए यह सबसे अच्छा सरकारी योजना है। इस योजना में आप हर महीने थोड़ी-थोड़ी पैसे जोड़ कर अपनी बिटिया का भविष्य संवार सकते हैं। (Sukanya Samridhi Yojana)

सुकन्या समृद्धि योजना Sukanya Samridhi Yojana Account (SSY Scheme) में बेटी के नाम से सिर्फ 250 रुपये जमा कर सकते हैं। इसमें कम से कम एक साल 250 रुपये और अधिक से अधिक एक साल 1.50 लाख रुपये जमा कर सकते हैं। इसमें सालाना 7.6 फीसदी के हिसाब से ब्याज मिल रहा है। स्माल सेविंग स्कीम्स में यह योजना बेहतर रिटर्न देने वाली योजनाओं में शामिल है। यह स्कीम 21 साल में मेच्योर होती है। (Sukanya Samridhi Yojana)

अगर आप बच्ची के पहले साल में ही यह खाता खुलवाएं तो स्कीम ओपन के बाद 15 साल तक ही पैसे जमा करना होता है। यानी पैरेंट्स की ओर से इसमें 14 साल कांट्रीब्यूट करना होता है। बाकी बचे साल के लिए ब्याज जुड़ता रहता है। इसके बाद बच्ची के बालिग होने के बाद यानी 18 साल के बाद वह पहली बार इस अकाउंट से पैसे निकाल सकती है। वह 21 साल की उम्र में अकाउंट में जमा पूरे पैसे निकाल सकती है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है। (Sukanya Samridhi Yojana)

सुकन्‍या समृद्धि Sukanya Samridhi Yojana Account (SSY Scheme) भारत की एक छोटी बचत योजना है, जिसकी शुरुआत ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ अभियान के तहत की गयी जिसके अंतर्गत माता-पिता या कानूनी अभिभावक कन्या के नाम से खाता खोल सकते हैं इस योजना Sukanya Samridhi Yojana Account (SSY Scheme) के अंतर्गत खाता खुलवाने के लिए बच्ची की आयु सीमा 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। यह खाता किसी भी डाकखाने और निर्धारित सरकारी बैंकों में खोला जा सकता है। (Sukanya Samridhi Yojana)

Sukanya Samridhi Yojana Account (SSY Scheme) अधिकृत बैंक:

जो बैंक योजना के तहत खाता खोलने के लिए अधिकृत हैं उनमें भारतीय स्‍टेट बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, सिंडिकेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक,इंडियन ओवसीज बैंक, इंडियन बैंक, आईडीबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्‍ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्‍सिस बैंक शामिल हैं। (Sukanya Samridhi Yojana)

Sukanya Samridhi Yojana Account (SSY Scheme) ब्याज दर:

योजना के तहत जमा की जाने वाली रकम पर वार्षिक ब्याज निम्न वर्णित तालिका के आधार पर दिया जाएगा। यह अन्य जमा योजनाओं से अधिक आकर्षक ब्‍याज दर है। सरकार हर प्रति तिमाही ब्याज दर की समीक्षा करेगी और आम बजट के समय उसकी घोषणा की जाएगी। हर वर्ष जमा की जाने वाली रकम की न्‍यूनतम सीमा 250 रुपये और अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपये हैं। एक महीने में या एक वित्‍त वर्ष के दौरान रकम जमा करने की बारम्‍बारता की कोई सीमा नहीं है। अभिभावक द्वारा 14 वर्षों तक किए गए निवेश के आधार पर ही SSA के अंतर्गत ब्याज का लाभ प्राप्त होता है। (Sukanya Samridhi Yojana)

Sukanya Samridhi Yojana Account (SSY Scheme)

सुकन्या समृद्धि योजना में थोड़ा कम या ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर देने पर क्या होता है?
कम पैसा इन्वेस्ट करने पर : एक वित्तीय वर्ष में मिनिमम अमाउंट यानी 500 रुपये इन्वेस्ट न करने पर, अकाउंट को डिफ़ॉल्ट मान लिया जाएगा। लेकिन, 50 रुपये का फाइन देकर अकाउंट को फिर से एक्टिव किया जा सकता है।

ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने पर : 5 लाख रुपये से ज्यादा इन्वेस्ट करने पर एक्स्ट्रा अमाउंट पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। डिपोजिटर यानी जमाकर्ता, उस एक्स्ट्रा अमाउंट को कभी भी निकाल सकता है। (Sukanya Samridhi Yojana)

Sukanya Samridhi Yojana Account (SSY Scheme)

सुकन्या समृद्धि योजना के योग्यता सम्बन्धी मानदंड:
सुकन्या समृद्धि योजना के योग्यता सम्बन्धी मानदंड निम्नलिखित हैं:

माता/पिता या कानूनी अभिभावक अपनी बच्ची के 10 साल का होने से पहले उसकी तरफ से एक एसएसवाई अकाउंट खोल सकते हैं।
बच्ची, एक निवासी भारतीय होनी चाहिए।
एक परिवार में, दो लड़कियों के लिए अधिक-से-अधिक दो अकाउंट खोले जा सकते हैं।
तीसरा एसएसवाई अकाउंट, जुड़वाँ लड़कियों के मामले में खोला जा सकता है। (Sukanya Samridhi Yojana)

Sukanya Samridhi Yojana Account (SSY Scheme)

एक एसएसवाई अकाउंट खोलने के लिए जरूरी दस्तावेज:
एक एसएसवाई अकाउंट खोलने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है:

एसएसवाई अकाउंट ओपनिंग फॉर्म

अकाउंट खोलने के समय बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र सबमिट करना जरूरी होता है।
अकाउंट खोलने के समय डिपोजिटर का पहचान प्रमाण और पता प्रमाण भी सबमिट करना होता है।
यदि एक ही समय में एक से अधिक बच्चों का जन्म हुआ है तो एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी सबमिट करना पड़ता है।
इसके अलावा, बैंक या पोस्ट ऑफिस के अनुरोध पर कुछ अन्य दस्तावेज भी सबमिट करने पड़ सकते हैं।

Sukanya Samridhi Yojana Account (SSY Scheme) पासबुक में कौन-कौन से विवरण दर्ज किए जाते हैं?

एसएसवाई अकाउंट खुलने के बाद, डिपोजिटर को एक पासबुक मिलता है। पासबुक में अकाउंट खुलने की तारीख, बच्ची के जन्म की तारीख, अकाउंट नंबर, नाम, अकाउंट होल्डर का पता, और डिपोजिट किए गए अमाउंट का जिक्र रहता है।
अकाउंट में पैसे डिपोजिट करते समय, इंटरेस्ट पेमेंट लेते समय, और अकाउंट बंद करते समय, बैंक या पोस्ट ऑफिस में पासबुक सबमिट करना जरूरी होता है। (Sukanya Samridhi Yojana)

Sukanya Samridhi Yojana Account (SSY Scheme) मिलेगा सबसे ज्‍यादा ब्‍याज:

नए फाइनेंशियल ईयर (New Financial Year) की पहली तिमाही के लिए सरकार ने स्मॉल सेविंग स्कीम (Small Saving Schemes) पर ब्याज दरों में कोई चेंज नहीं किया है। यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) और पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund) जैसी छोटी बचत योजनाओं पर भी पिछली तिमाही की तरह ब्याज मिलना जारी रहेगा। ऐसे में यह योजना अभी भी पहले की तरह सबसे ज्‍यादा ब्‍याज देने वाली बचत योजना है।

अभी 12 महीने के Fixed Deposit पर 5.5 फीसदी, 5 साल की FD पर 6.7 फीसदी, NSC पर 6.8 फीसदी, पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) पर 7.1 फीसदी और सीनियर सिटिजन की सेविंग स्कीम पर 7.4 फीसदी मिलता है। जबकि सुकन्या समृद्धि योजना पर इन सबसे ज्‍यादा 7.6 फीसदी ब्याज मिलता है। (Sukanya Samridhi Yojana)

Sukanya Samridhi Yojana Account (SSY Scheme) ढाई सौ रुपये में बन जाएगा काम:

सुकन्या समृद्धि योजना के तहत साल में कम-से-कम 250 रुपये का निवेश करना होता है। ज्‍यादा से ज्‍यादा अमांउट की बात करें तो एक फाइनेंशियल ईयर में अधिकतम 1.5 लाख रुपये निवेश कर सकते हैं। इसके लिए आपकी बेटी की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए। अकाउंट खोलने के बाद 14 साल तक इसकी किश्‍त भरनी होती है और अकाउंट 21 साल बाद मेच्योर होता है। (Sukanya Samridhi Yojana)

Sukanya Samridhi Yojana Account (SSY Scheme) विशेषताएँ:

खाते की वैधानिकता उसके खोले जाने की तारीख से लेकर 21 वर्ष की है, जिसके बाद रकम परिपक्‍व होकर उस लड़की को दे दी जाएगी जिसके नाम पर खाता है। यदि परिपक्‍वता के बाद खाता बंद नहीं किया जाता है तो बैलेंस रकम पर ब्‍याज मिलता रहेगा, जिसके बारे में समय-समय पर सूचना प्रदान की जाती रहेगी। यदि लड़की का विवाह 21 वर्ष पुरे होने के पहले हो जाता है तो खाता अपने आप बंद हो जाएगा। (Sukanya Samridhi Yojana)

खाता खोलने की तारीख से 14 वर्ष तक रकम जमा की जाएगी। इसके बाद जमाशुदा रकम पर ब्‍याज मिलता रहेगा। यदि न्‍यूनतम आवश्‍यक निर्धारित राशि जिसे एक हजार रुपये से घटाकर 250 रूपये कर दिया गया है, को माता-पिता या अभिभावक जमा नहीं करते हैं तो खाता सक्रिय नहीं माना जाएगा। इस स्थिति में खाते को प्रति वर्ष 50 रुपये पेनाल्‍टी के साथ दोबारा चालू किया जा सकता है, लेकिन न्‍यूनतम रकम भी जमा करनी होगी। (Sukanya Samridhi Yojana)

21 वर्ष की परिपक्‍वता अवधि पूरी होने के पहले खाताधारी लड़की रकम निकाल सकती है बशर्ते कि उसकी आयु 18 वर्ष की हो गई हो। इस स्थिति में वह कुल जमा राशि का 50 प्रतिशत ही निकाल पाएगी। इसके लिए यह जरूरी है कि निकाली जाने वाली रकम या तो उच्‍च शिक्षा प्राप्‍त करने के लिए हो या विवाह के लिए हो। यह भी उल्‍लेखनीय है कि रकम निकालने के समय खाते में कम से कम 14 वर्ष या उससे अधिक की जमा मौजूद हो। माता-पिता या अभिभावक लड़की के नाम एक ही खाता खोल सकते हैं और केवल दो लड़कियों के नाम से हीं अलग अलग खाते खोले जा सकते हैं। यदि पहले एक लड़की हो और उसके बाद जुड़वा लड़कियां पैदा हों या पहली बार में ही तीन लड़कियां पैदा हों तो ऐसी स्थिति में तीन लड़कियों के नाम से बैंक खाते खोले जा सकते हैं। (Sukanya Samridhi Yojana)

सुकन्‍या समृद्धि खाता कार्यक्रम का सबसे ब ड़ा लाभ यह है कि इसमें कर छूट प्रदान की जाती है। जमा की जाने वाली रकम और परिपक्‍व रकम को आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कर छूट प्राप्‍त है। परिपक्‍व होने के पहले खाता बंद करने की दूसरी शर्त यह है कि जब सक्षम अधिकारी यह सुनिश्चित हो जाएगा कि अब जमाकर्ता के लिए खाते में रकम जमा करना संभव नहीं है और रकम जमा करने में मुश्किल हो रही है तो खाता बंद किया जा सकता है। खाता बंद करने की और कोई तीसरी वजह नहीं मानी जाएगी। 

Sukanya Samridhi Yojana Account (SSY Scheme) सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल:

सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बच्चियों की उम्र सीमा में कितनी राहत दी जाती है ?

चूंकि, सुकन्या समृद्धि योजना एक नई योजना है, इसलिए सरकार नहीं चाहती कि उम्र से जुड़े कारणों की वजह से कुछ लोगों को इससे हाथ धोना पड़े। इसलिए, इस योजना के शुरू होने से ठीक 1 साल पहले, 10 साल की होने वाली बच्ची भी इस योजना का लाभ उठा सकती है।
कौन – कौन लोग , सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोल सकते हैं ?

एक बच्ची का कानूनी अभिभावक या माता/पिता, अपनी बच्ची की तरफ से सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोल सकते हैं।
क्या एक गैर निवासी भारतीय (NRI), सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ उठा सकता है ?

अभी तक, इस सम्बन्ध में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, इसलिए, इस समय, ऐसे एनआरआई को सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कवर नहीं किया जाता है।

दुर्भाग्य से , इस योजना की लाभार्थी बच्ची की मौत हो जाने पर क्या होता है ?

बच्ची की मौत होने पर, सुकन्या समृद्धि

अकाउंट रुक और बंद हो जाता है और उसका पैसा, बच्ची के अभिभावक या माता/पिता को दे दिया जाता है।
डिपोजिटर ( बच्ची का अभिभावक या माता / पिता ) की मौत हो जाने पर क्या होता है ?

बच्ची के कानूनी अभिभावक या माता/पिता की मौत हो जाने पर, या तो इस अकाउंट को बंद करके उसका पैसा, उसके परिवार या बच्ची को दे दिया जाता है। या, उस अकाउंट को मैच्योरिटी पीरियड तक उसमें डिपोजिटेड अमाउंट के साथ चालू रखा जाता है और बच्ची के 21 साल का होने तक उस डिपोजिटेड अमाउंट पर इंटरेस्ट मिलता रहता है।
क्या मैं अपने नॉर्मल बैंक डिपोजिट अकाउंट को सुकन्या समृद्धि अकाउंट में बदल सकता / सकती हूँ ?

नहीं, फ़िलहाल एक डिपोजिट अकाउंट को एक सुकन्या समृद्धि अकाउंट में बदलने की सुविधा मौजूद नहीं है। सुकन्या समृद्धि योजना एक ख़ास योजना है जिसे देश में लड़कियों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के इरादे से चालू की गई है, इसलिए अकाउंट बदलने की इजाजत नहीं है।

क्या मैं अपने सुकन्या समृद्धि अकाउंट से समय से पहले पैसे निकाल सकता / सकती हूँ ?

नहीं, सिर्फ 50% तक कुछ पैसे निकालने की इजाजत है और वह भी तब जब बच्ची कम-से-कम 18 साल की हो जाय। इस पैसे को सिर्फ लड़की की उच्च शिक्षा या शादी में खर्च करने के लिए ही निकाला जा सकता है।

क्या सुकन्या समृद्धि योजना Sukanya Samridhi Yojana Account (SSY Scheme) को लोकेशन के आधार पर ट्रांसफर किया जा सकता है ?

हाँ, इस योजना को पोस्ट ऑफिस से बैंक या एक ऑथराइज्ड बैंक से दूसरे ऑथराइज्ड बैंक में ट्रांसफर किया जा सकता है। यह सुविधा इसलिए दी जाती है क्योंकि ऐसा समय भी आ सकता है जब लड़की को पढ़ाई या ऐसी किसी अन्य परिस्थिति के कारण जगह बदलनी पड़ सकती है। (Sukanya Samridhi Yojana)