SEBI Share Market New Rules : बड़ी खबर! शेयर खरीदने - बेचने वालों के लिए SEBI ने जारी किया नया नियम, जान ले...

SEBI Share Market New Rules: Big news! SEBI has issued new rules for those buying and selling shares, know... SEBI Share Market New Rules : बड़ी खबर! शेयर खरीदने - बेचने वालों के लिए SEBI ने जारी किया नया नियम, जान ले...

SEBI Share Market New Rules : बड़ी खबर! शेयर खरीदने - बेचने वालों के लिए SEBI ने जारी किया नया नियम, जान ले...
SEBI Share Market New Rules : बड़ी खबर! शेयर खरीदने - बेचने वालों के लिए SEBI ने जारी किया नया नियम, जान ले...

SEBI Share Market New Rules :

 

नया भारत डेस्क : शेयर बाजार में होने वाली गतिविधियों की निगरानी करने वाली नियामक संस्था SEBI निवेशकों के निधन के बाद उसकी सूचना और सत्यापन को लेकर एक नया सेंट्रलाइज्ड वेरिफिकेशन सिस्टम लेकर आएगी, जिससे नॉमिनी या ज्वाइंट होल्डर को शेयर ट्रांसमिशन में दिक्कत नहीं होगी. यह केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) पंजीकरण एजेंसी के जरिये होगा. सेबी ने मंगलवार को एक सर्कुलर में कहा कि नई व्यवस्था एक जनवरी, 2024 से अमल में आएगी. (SEBI Share Market New Rules)

इसके साथ ही सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने परिचालन मानदंड बनाये हैं. इसमें नियमन के दायरे में आने वाली इकाइयों और पंजीकृत मध्यस्थों के दायित्व शामिल हैं जिनका निवेशकों या खाताधारकों के साथ आमना-सामना होता है. शेयर खरीदने वाली की मृत्यु होने पर? किसी निवेशक की मृत्यु के बाद संबंधित इंटरमीडियरी को नॉमिनी से पैन (PAN Card) के साथ डेथ सर्टिफिकेट (Death Certificate) लेना होगा. उसके बाद ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से डेथ सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना होगा. (SEBI Share Market New Rules)

लेन-देन को ‘ब्लॉक’ करेगा इंटरमीडियरी – डेथ सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन के बाद संबंधित इंटरमीडियरी को उसी दिन केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी (KRA) को केवाईसी में अपडेट के लिए रिक्वेस्ट देनी होगी. इंटरमीडियरी को डेथ सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन होने के बारे में जानकारी देने के साथ- साथ संबंधित डाक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे. इसके अलावा, इंटरमीडियरी को मृतक निवेशक के अकाउंट में पैसे की निकासी से जुड़े लेन-देन को ‘ब्लॉक’ भी करना होगा. (SEBI Share Market New Rules)

नहीं मिला डेथ सर्टिफिकेट तो इंटरमीडियरी को क्या करना होगा- इस बीच अगर संबंधित इंटरमीडियरी को नोटिफयर या नॉमिनी से निवेशक की मृत्यु के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, तो निवेशक के केवाईसी स्टेटस को होल्ड पर रख दिया जाएगा. इंटरमीडियरी को इंटिमेशन के अगले कारोबारी दिन तक KRA सिस्टम में केवाईसी मॉडिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट करना होगा और बताना होगा कि निवेशक की मृत्यु की जानकारी प्राप्त हुई और कंफर्मेशन का इंतजार है. सर्कुलर में कहा गया है कि डेथ सर्टिफिकेट के वैलिडेशन के बाद, केआरए केवाईसी रिकॉर्ड को सिस्टम में ‘पर्मानेंटली ब्लॉक्ड’ के रूप में अपडेट करेगा और इस अपडेशन को सभी जुड़े इंटरमीडियरी को सूचित करेगा. (SEBI Share Market New Rules)