CG स्कूल-कोचिंग बंद BIG NEWS: सख्त पाबंदी का आदेश जारी..... स्कूल, कोचिंग बंद.... कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम व बैंक-पोस्ट आफिस को भी कम कर्मचारियों के साथ काम करने के निर्देश.... देखें आदेश......




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कांकेर। जिले में कोविड 19 पॉजीटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण चंदन कुमार, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर आदेश प्रसारित किए हैं। जिले के समस्त शासकीय एवं अशासकीय शिक्षण संस्थान (प्राथमिक व माध्यमिक) तथा इनमें अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के आश्रम / छात्रावास आंगनबाड़ी केन्द्र लाइब्रेरी, कोचिंग संस्थान आगामी आदेश पर्यन्त बंद रहेंगे इन कक्षाओं का संचालन ऑनलाईन माध्यम से किया जाये। कोविड वैक्सीनेशन हेतु 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को स्कूल परिसर में कोविड गाईड लाईन एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वैक्सीनेशन किया जायेगा। समस्त शासकीय कार्यालयों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की उपस्थिति एक तिहाई होगी। उपस्थिति के संबंध में प्रभारी अधिकारी द्वारा रोस्टर तैयार किया जावेगा।
कार्यालय में उपस्थित कर्मचारियों के अलावा शेष कर्मचारी Work From Home पद्धति से कार्य करेंगे आवश्यकता पड़ने पर कर्मचारियों को कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। समस्त अधिकारी / कर्मचारी बिना पूर्वानुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे एवं सभी कर्मचारी मोबाईल के माध्यम से अपने प्रभारी अधिकारी के संपर्क में रहेंगे। कार्यालय में उपस्थित अधिकारी / कर्मचारी अनिवार्य रूप से फेस मास्क, सेनेटाईजर फिजिकल डिस्टनिंग का पालन करेंगे। सभी अधिकारी / कर्मचारियों को कोविड- 19 के दोनों टीका लगवाना अनिवार्य होगा। समस्त निजी संस्थाएं एवं केन्द्र शासित कार्यालय जैसे बैंक, डाकघर, बीमा, फायनेंस कंपनी, इत्यादि में भी न्यूनतम उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए आवश्यकतानुसार Work From Home पद्धति से कार्य कराया जावे यह आदेशित किया जाता है कि इन संस्थानों में आगंतुकों के लिए यथासंभव टेंट एवं बैठक व्यवस्था सुनिश्चित की जावे किसी भी स्थिति में भीड़-भाड़ न हो एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का अनिवार्यतः पालन कराया जाये।
सार्वजनिक प्रतिष्ठानों एवं व्यवसायिक संस्थानों में कर्मचारियों की न्यूनतम उपस्थिति के साथ-साथ समस्त कर्मचारियों को तथा आगंतुक ग्राहकों को फेस मास्क, सेनेटाईजर एवं फिजीकल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में राजस्व एवं नगरीय निकाय के अधिकारी, पुलिस विभाग के सहयोग से चालानी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। जिले के समस्त साप्ताहिक हाट-बाजार एवं डेली मार्केट में दुकान / पसरा लगाने की व्यवस्था फिजिकल डिस्टेसिंग के साथ की जावे किसी भी स्थिति में इन स्थानों पर भीड़-भाड़ न हो इसकी सतत् निगरानी नगर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमश: नगरीय निकाय तथा जनपद पंचायत के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा सुनिश्चित की जाये।
उक्त निर्देशों के अनुक्रम में उल्लेखनीय है कि जिले में चिकित्सा सेवाएं, वाटर सप्लाई स्वच्छता, बिजली आपूर्ति अग्निशमन सेवाएं, कानून व्यवस्था एवं अन्य अतिआवश्यक सेवाएं निरंतर संचालित रहेंगी तथा उक्त सेवाओं में Work From Home पद्धति लागू नहीं होगा। आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।