CG:जब हो बच्चे शोषण का शिकार तो कॉल लगाओ-दस नौ आठ(1098) ....व्योम श्रीवास्तव जिला बाल संरक्षण अधिकारी बेमेतरा...चाइल्ड लाइन 1098 इण्डिया फॉउन्डेशन के सहयोग से स्नेह सर्वोदय सेवा संस्था के तत्वाधान में ....ग्राम पंचायत कंतेली के शा.प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय एवं चाइल्ड लाइन 1098 बेमेतरा के समन्वय से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।




संजू जैन:7000885784
बेमेतरा:मंत्रालय महिला एवं बाल विकास विभाग भारत सरकार का उपक्रम चाइल्ड लाइन 1098 इण्डिया फॉउन्डेशन के सहयोग से स्नेह सर्वोदय सेवा संस्था के तत्वाधान में ग्राम पंचायत कंतेली के शा. प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय एवं चाइल्ड लाइन 1098 बेमेतरा के समन्वय से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ ग्राम सरपंच-श्री महेश वर्मा, प्रधान पाठक- परस राम साहु लक्ष्मी जागड़े, सुनीता सिंग, कनक गेन्ड्रे, नेहा सोनकर, प्रीति साहू- शिक्षिका,समस्त उपस्थित विभागीय अधिकारी कर्मचारी एवं उपस्थित जनप्रतिनिधियों द्वारा मॉ सरस्वती के प्रतिमां समक्ष दीप प्रज्जवलित एवं पूष्पार्पित कर, सरस्वती वंदना किया गया। इसके उपरांत जागरूकता कार्यक्रम की शुरूआत की गई। इस कार्यक्रम के अतिथि जिला बाल संरक्षण अधिकारी व्योम श्रीवास्तव, ग्राम सरपंच-महेश वर्मा, प्रधान पाठक- परस राम साहु, शीतल राजपूत, सचिव संतोष वर्मा, थे। उपस्थित समस्त अतिथियों के अतिथि सत्कार के बाद सर्वप्रथम स्कूली बच्चों ने चाइल्ड लाइन 1098 के सेवाओं के बारे में बच्चों द्वारा नाटक की प्रस्तुति दिये जो की लिंग समानता (जेंडर इक्वालिटी) पर आधारित था। इसके अलावा गीत, सूवा नृत्य, पंथीनृत्य, अदि कार्यक्रम की प्रस्तुति स्कूली बच्चों द्वारा दिया गया। उक्त कार्यक्रम में उपस्थित जिला बाल संरक्षण अधिकारी व्योम श्रीवास्त द्वारा बच्चों एवं जन समुदाय को जागरूक करते हुए बाल श्रम अधिनियम 1986 संशोधित अधिनियम 2016 के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताए कि, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम कराना पूर्णतः प्रतिबंधित है तथा 14-18 वर्ष के बच्चों को मुख्य 107 प्रतिबंधित क्षेत्रों जैसे बीड़ी उद्योग, ईटभट्ठा, पत्थर खदान, अगरबत्ती निर्माण, कारखानों, होटलों एवं ढाबों तथा ऑटो मोबाइल वर्कशॉप व गैरेज इत्यादि में काम करना बालश्रम की श्रेणी में आता है तथा बाल विवाह अधिनियम 2006 पर विस्तार से जानकारी दिया गया कि, 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह कानूनन अपराध है, ऐसे विवाह में शामिल सभी व्यक्ति अपराधी की श्रेणी में आते है। इसके लिए उसे 1 लाख रू. जुर्माना और 2 साल तक की जेल या दोनों हो सकता है। 0-18 वर्ष के बच्चों को किसी भी प्रकार की समस्या होने पर चाइल्ड लाइन 1098 पर 24 घण्टे सातो दिन फोन कर मद्द लेने हेतूु संबोधित किये। इसके उपरांत चाइल्ड लाइन 1098 बेमेतरा के क्रेन्द्र समन्वयक राजेन्द्र चन्द्रवंशी ने साइबर सुरक्षा/क्राइम एवं मोबाईल के मोह से हमें कैसे बचना चाहिए पर विस्तार से जानकारी देकर, चाइल्ड हेल्प लाइन 1098 के उद्धेश्यों से अवगत कराते हुए बताये कि, 0 से 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चें जो अनाथ, बेघर, बेसहारा, शोषित, पीड़ित, बीमार, दिव्यांग बच्चें जिन्हें देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता हो, वे 1098 में फोन करके सहायता ले सकते हैं। यह 24 घण्टे चलने वाली मुफ्त राष्ट्रीय आपातकालीन फोन सेवा है इसमें कभी भी कॉल कर मदद लिया जा सकता है। इसके बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सुश्री सोनिया राजपुत एवं कु. प्राची तिवारी द्वारा विधिक जानकारी दिया गया। तथा सखी वन स्टाप सेंटर बेमेतरा के केस वर्कर श्रीमती सीमा यदू ने सखी वन स्टाप सेंटर की जानकारी देते हुए बताया कि, एक ही छत के नीचे पुलिस, चिकित्सा, विधिक, आश्रय, परामर्श की सहायता निःशुल्क महिलाओं को उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम के प्रतिभागी बच्चों में से प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले - नेहा साहू, खुशबू साहु, मनीषा वर्मा, इन्दु साहू, ज्योती साहु, किर्तन यादव, लोमीन साहु है जो कि लिंग समानता पर आधारित नाटक के माध्यम से जन समुदाय को जागरूक किये। उक्त बच्चों को चाइल्ड लाइन 1098 द्वारा अतिथियों के कर कमलों से प्रशस्ति पत्र एवं सांत्वना पुरस्कार दिया गया। तथा समस्त प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार देकर बच्चों का उत्साहवर्धन कर इस कार्यक्रम का समापन किया गया।.इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए चाइल्ड लाइन 1098 बेमेतरा के काउंसलर कु. सम़ृद्धि शर्मा, टीम मेम्बर-डालिमा सोनी, सुश्री इन्द्राणी मरकाम, सुश्री विभुती नाविक, श्रीमती हिना साहु, अभिषेक निषाद, प्रवेश नेताम, मितानिन नीरा वर्मा, मितानिन गोदावरी वर्मा, मितानिन रेखा वर्मा, का सराहनीय सहयोग रहा।