रेप करने वालों को बनाया जाएगा नपुंसक: आदतन रेपिस्टों को मिलेगी अब कठोर सजा.... यहां संसद ने पास किया कानून.... जानिए दुनियाभर में बलात्कारियों को मिलने वाली भयंकर सजाएं..... सुनकर कांप जाएगी रूह......

रेप करने वालों को बनाया जाएगा नपुंसक: आदतन रेपिस्टों को मिलेगी अब कठोर सजा.... यहां संसद ने पास किया कानून.... जानिए दुनियाभर में बलात्कारियों को मिलने वाली भयंकर सजाएं..... सुनकर कांप जाएगी रूह......

डेस्क। दुनियाभर में बलात्कारियों को मिलने वाली भयंकर सजाएं ऐसी है की सुनकर रूह कांप जाएगी। बलात्कारियों को सख्त सजा देने की समाज में बढ़ती मांग के बाद पाकिस्तानी संसद की ओर से एक बड़ी पहल की गई है। पाकिस्तान की संसद ने देश में बढ़ रही बलात्कार की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कानून को मंजूरी दे दी है। इस कानून के अंतर्गत दुष्कर्म के दोषियों को दवा देकर बधिया (नपुंसक) भी बनाया जाएगा। इस कानून का उद्देश्य बलात्कार के दोषसिद्धि में तेजी लाना और कड़ी सजा देना है। पाकिस्तान में महिलाओं और बच्चों के साथ बलात्कार की घटनाओं में काफी बढ़ोत्तरी देखी गई है। 

करीब एक साल पहले राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने बलात्कार विरोधी अध्यादेश को मंजूरी दी थी। इस अध्यादेश को पाकिस्तानी कैबिनेट की मंजूरी मिली थी। इस अध्यादेश में बलात्कारियों को दवा देकर नपुंसक बनाने एवं रेप के मामलों की जल्द सुनवाई की व्यवस्था बनाई गई थी। इस अध्यादेश के एक साल बाद संसद ने यह विधेयक पारित किया है। राष्ट्रपति आरिफ अल्वी के पाकिस्तानी मंत्रिमंडल द्वारा पारित अध्यादेश पर मुहर लगाने के लगभग एक साल बाद यह विधेयक पारित हुआ है। विधेयक में दोषी की सहमति से उसे रासायनिक तौर पर नपुंसक बनाने और त्वरित सुनवाई के लिये विशेष अदालतों के गठन का आह्वान किया गया है। 

आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक 2021 विधेयक को बुधवार को संसद के संयुक्त सत्र में 33 अन्य विधेयकों के साथ पारित कर दिया गया। यह पाकिस्तान दंड संहिता, 1860 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 में संशोधन करना चाहता है। विधेयक के मुताबिक, "रासायनिक तौर पर नपुंसक बनाना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे प्रधानमंत्री द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विधिवत अधिसूचित किया जाता है, जिसके तहत एक व्यक्ति को अपने जीवन की किसी भी अवधि के लिए संभोग करने में असमर्थ बना दिया जाता है, जैसा कि अदालत द्वारा दवाओं के प्रशासन के माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है जो एक अधिसूचित चिकित्सा बोर्ड के माध्यम से किया जाएगा।" जमात-ए-इस्लामी के सांसद मुश्ताक अहमद ने इस विधेयक का विरोध किया और इसे गैर-इस्लामी और शरिया के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि दुष्कर्मी को सार्वजनिक रूप से फांसी दी जानी चाहिए लेकिन शरिया में कहीं नपुंसक बनाए जाने का उल्लेख नहीं है।

अमेरिका में भी मौत की सजा का प्रावधान

अमेरिका में भी बलात्कारियों को मौत की सजा देने का प्रावधान है। इस देश में दो तरह के कानून हैं, पहला स्टेट लॉ (राज्य का कानून) और दूसरा फेडरल लॉ (केंद्र का कानून)। अगर बलात्कार के केस की सुवनाई फेडरल लॉ के अंतर्गत होती है तो बलात्कारी को 30 साल की सजा दी जा सकती है। वहीं, स्टेट यानी राज्य के कानून हर राज्य में अलग-अलग हैं।

उत्तर कोरिया में बलात्कारियों को सिर में मारी जाती है गोली

किम जोंग उन के उत्तर कोरिया में बलात्कार का जुर्म साबित होने के बाद सीधे मौत की सजा जी जाती है। इसके लिए दोषियों को तत्काल सेना के फायरिंग स्कॉड के सामने पेश किया जाता है। जहां उन्हें रायफल या एंटी एयरक्राफ्ट गन से भून दिया जाता है। एंटी एयरक्राफ्ट गन से तो अपराधियों के शरीर के टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं। कुछ मामलों में तो उत्तर कोरिया में बलात्कारियों को सरेआम सिर में गोली मार दी जाती है।

सऊदी अरब में तलवार से काट दिया जाता है गला

सऊदी अरब अपने कठोर कानूनों के लिए जाना जाता है। इस देश में बलात्कार के दोषी को सरेआम चौराहे पर तलवार से गला काट दिया जाता है। इसके अलावा दोषी को पत्थर मारने और फांसी देने का भी प्रावधान है। ये सभी सजाएं जनता के सामने दी जाती है। जिससे लोगों के अंदर जुर्म को लेकर खौफ पैदा होता है। इतना ही नहीं, सऊदी अरब चोरी के दोष में अपराधी का हाथ तक काट देता है। इस सजा को लागू करने के लिए सऊदी अरब में इस्लामिक पुलिस बड़ी भूमिका निभाती है।

इराक में पत्थर मार-मारकर दी जाती है मौत

इराक में बलात्कार के दोषियों को काफी निर्मम तरीके से मौत की सजा दी जाती है। सद्दाम हुसैन के कार्यकाल के दौरान कई बलात्कारियों को पत्थर मारकर मौत की सजा दी गई थी। इसमें दोषियों को तबतक पत्थर मारा जाता है, जबतक उनकी मौत न हो जाए। अपराधियों के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए पत्थर मारने वालों में पीड़ित के परिवारवालों और आम लोगों को भी शामिल किया जाता है।

चीन में बलात्कारियों को दी जाती है फांसी

चीन में बलात्कार के दोषियों को सीधे फांसी की सजा दी जाती है। इसके अलावा कई मामलों में ऐसे दोषियों को बिजली के झटके देकर भी मारा गया है। इसके अलावा चीन में बलात्कारियों के प्राइवेट पार्ट को विकृत करने की सजा का भी प्रावधान है। चीन ने कभी भी अपने देश में मौत की सजा पाए लोगों की संख्या का खुलासा नहीं किया है। पर माना जाता है कि इस देश में हर साल सैकड़ों लोगों को कई अलग-अलग अपराधों में मौत की सजा दी जाती है।