Public Provident Fund : क्या आपका भी बंद हो गया है PPF अकाउंट! तो ऐसे करें दोबारा शुरू, जाने पूरा प्रोसेस...

Public Provident Fund: Is your PPF account also closed? So start again like this, know the whole process... Public Provident Fund : क्या आपका भी बंद हो गया है PPF अकाउंट! तो ऐसे करें दोबारा शुरू, जाने पूरा प्रोसेस...

Public Provident Fund : क्या आपका भी बंद हो गया है PPF अकाउंट! तो ऐसे करें दोबारा शुरू, जाने पूरा प्रोसेस...
Public Provident Fund : क्या आपका भी बंद हो गया है PPF अकाउंट! तो ऐसे करें दोबारा शुरू, जाने पूरा प्रोसेस...

Public Provident Fund :

 

नया भारत डेस्क : PPF स्कीम में निवेश राशि पर सरकार द्वारा ब्याज का लाभ दिया जाता है। इस स्कीम में कंपाउंडिंग ब्याज का लाभ मिलता है। इसके अलावा इनकम टैक्स एक्ट 80C के तहत टैक्स बेनिफिट का लाभ दिया जाता है। इस योजना के जरिये कर्मचारी 15 साल निवेश में अच्छी खासी राशि जोड़ लेते हैं। यह फंड रिटायरमेंट के बाद इनकम जारी रखने के लिए काफी मददगार होता है। (Public Provident Fund)

इस फंड में कम से कम 500 रुपये और 1.5 लाख रुपये तक का निवेश किया जा सकता है। अगर कोई निवेशक इस फंड में एक पूरे वित्त वर्ष में कोई योगदान नहीं करता है तो उनका अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा। पीएफ फंड को एक्टिव करने के लिए निवेशक को कम से कम एक साल में 500 रुपये का योगदान देना होता है। अगर आपका पीएफ अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है तो आप इसे दोबारा शुरू कर सकते हैं। चलिए, जानते हैं कि इसका पूरा प्रोसेस क्या है? (Public Provident Fund)

पीएफ अकाउंट को दोबारा एक्टिव कैसे करें (How to reactivate PF account)

अकाउंट को दोबारा शुरू करने के लिए आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस जाना होगा।
अब आपको अकाउंट को एक्टिव करने के लिए एक लिखित आवेदन देना होगा।
इसके अलावा आपको साल के हिसाब से न्यूनतम राशि के साथ 50 रुपये का डिफॉल्ट फीस जमा करना होगा। उदाहरण के तौर पर अगर पीएफ अकाउंट 3 साल से बंद पड़ा है तो आपको 1,500 रुपये न्यूनतम और 150 रुपये जुर्माना देना होगा। (Public Provident Fund)
इसके बाद आपका अकाउंट दोबारा शुरू हो जाएगा।

पीपीएफ के फायदे (Benefits of PPF)

इस स्कीम का लाभ कोई भी भारतीय निवासी ले सकते हैं।
इसमें निवेशक को फ्लेक्सिबिलिटी का फायदा मिलता है।
पीपीएफ अकाउंट में जमा राशि पर आप 25 फीसदी का लोन ले सकते हैं। (Public Provident Fund)
पीपीएफ फंड में निवेशक को टैक्स बेनिफिट का लाभ मिलता है।
पीपीएफ फंड को सरकार द्वारा डायरेक्ट मैनेज किया जाता है।