CG- प्राचार्य सस्पेंड: स्कूल शिक्षा विभाग से आदेश जारी, बोर्ड परीक्षा में लापरवाही पड़ी भारी, बिना आवेदन व अनुमति के छात्रा को परीक्षा में किया शामिल, शिकायत के बाद प्राचार्य निलंबित....
Chhattisgarh, Principal Suspended, Order issued from School Education Department, negligence in board examination, without application and permission student was included in examination रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने निलंबन आदेश जारी किया है। भोकसिंह पैंकरा, प्राचार्य, शास. गुरूघासीदास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कसडोल, जिला बलौदाबाजार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। हायर सेकेण्ड्री पूरक परीक्षा परीक्षा में केन्द्राध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहने के दौरान छात्रा को आवेदन पत्र प्राप्त बिना तथा माध्यमिक शिक्षा मंडल की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना ही परीक्षा में सम्मिलित कराया गया तथा छात्रा से कोई घोषणा पत्र भी नहीं लिया गया था।




Chhattisgarh, Principal Suspended, Order issued from School Education Department, negligence in board examination, without application and permission student was included in examination
रायपुर। स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शासकीय गुरूघासीदास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कसडोल के प्राचार्य भोकसिंह पैकरा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। शासन द्वारा निलंबन की यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड की पूरक परीक्षा में कर्त्तव्य के प्रति घोर लापरवाही बरतने के कारण की गई है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा रायपुर नियत किया गया है।
छत्तीसगढ़ सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने निलंबन आदेश जारी किया है। भोकसिंह पैंकरा, प्राचार्य, शास. गुरूघासीदास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कसडोल, जिला बलौदाबाजार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। हायर सेकेण्ड्री पूरक परीक्षा परीक्षा में केन्द्राध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहने के दौरान छात्रा को आवेदन पत्र प्राप्त बिना तथा माध्यमिक शिक्षा मंडल की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना ही परीक्षा में सम्मिलित कराया गया तथा छात्रा से कोई घोषणा पत्र भी नहीं लिया गया था।
राज्य शासन एतद्वारा भोकसिंह पैकरा (केन्द्राध्यक्ष ) प्राचार्य, शास. गुरूघासीदास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कसडोल, जिला बलौदाबाजार को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9(1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है तथा इनका मुख्यालय कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक (शिक्षा) रायपुर नियत किया गया है।