Pet Dog Registration: कुत्ता पालने के लिए अब लाइसेंस व सिविक सेंस जरूरी, नहीं तो होगी कार्रवाई, यहां समझें रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस...
Pet Dog Registration: Now license and civic sense are necessary to keep a dog, otherwise action will be taken, here understand the complete process of registration... Pet Dog Registration: कुत्ता पालने के लिए अब लाइसेंस व सिविक सेंस जरूरी, नहीं तो होगी कार्रवाई, यहां समझें रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस...




Pet Dog Registration:
अगर आपको कुत्ता पालने का शौक रखते हैं तो ये खबर आपके काम की है. अब कुत्ता पालना आसान नहीं होगा क्योंकि इसके लिए आपको नगर निगम से लाइसेंस लेना होगा. नगर निगम इन दिनों कुत्तों के रजिस्ट्रेशन कर रहा है. बता दें कि पिछले कुछ दिनों में नोएडा, गाजियाबाद और क्षेत्र के अन्य हिस्सों में कुत्ते के काटने के मामले सामने आए जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया. एमसीडी ने अधिनियम 1957 की धारा 399 के तहत सभी पालतू कुत्तों का निगम पंजीकरण करना अनिवार्य किया है. नियम का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई हो सकती है. इसके अलावा सार्वजनिक स्थान पर घूमते कुत्ते को जब्त करने के साथ कुत्ते के मालिक पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान है. (Pet Dog Registration)
क्या होगा फायदा?
एमसीडी के पशु चिकित्सा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम में पालतू कुत्तों का नागरिक निकाय में पंजीकरण अनिवार्य है, लेकिन निवासी अपने पालतू जानवरों को पंजीकृत कराने के लिए आगे आने से हिचक रहे हैं. उन्होंने कहा कि पंजीकरण प्रक्रिया से यह सुनिश्चित किया जाता है कि पालतू कुत्तों का रेबीज वायरस से बचाव के लिए टीकाकरण कराया गया है या नहीं. साथ ही पालतू कुत्ते के मालिकों का एक डेटाबेस तैयार होता है. इससे अवैध डॉग ब्रीडिंग नियंत्रित होगी और पंजीकरण संख्या से लापता पालतू कुत्तों का पता लगाने में मदद मिलेगी. (Pet Dog Registration)
रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी :
बता दें कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा 399 के तहत सभी पालतू कुत्तों का निगम में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है. अगर कोई नागरिक ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है. इस नियम के तहत सार्वजनिक स्थान पर घूमते कुत्ते को निगम द्वारा जब्त भी किया जा सकता है. पालतू कुत्ते के मालिक पर जुर्माना लगाने और कानूनी कार्रवाई करने का भी प्रावधान है. नगर निगम ने यह कदम शहर और आसपास के इलाकों में कुत्तों के लोगों को काटने की बढ़ती घटनाओं के बीच उठाया है. (Pet Dog Registration)
ऑनलाइन करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन :
MCD ने दिल्ली में सभी नागरिकों से अपील की है कि पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द कराएं. ताकि पालतू डॉग्स के मालिकों का एक डाटाबेस तैयार किया जा सके. पालतू जानवरों के मालिकों की सुविधा के लिए MCD ने डॉग के रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन सुविधा मुहैया कराई है. ताकि लोगों को किसी भी तरह की कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े. (Pet Dog Registration)
कुत्तों के काटने की घटनाओं में इजाफा :
दिल्ली- NCR समेत देश के कई राज्यों में कुत्तों के काटने की घटनाएं सामने आ रहीं हैं. हाल ही में गाजियाबाद के एक बिल्डिंग की लिफ्ट में बच्चे को कुत्ते ने काट लिया था। एक ताजा मामला लखनऊ का है. जहां गोमती नगर के विराम खंड-2 में घर के पास टहल रहे युवक पर पिटबुल ने हमला कर दिया. वहीं महाराष्ट्र के पनवेल में इंडियाबुल्स ग्रीन्स मरीगोल्ड सीएचएस में 28 अगस्त को एक पालतू जर्मन शेफर्ड ने Zomato के डिलिवरी बॉय पर हमला कर दिया. यह हमला उस वक्त हुआ, जब डिलिवरी बॉय लिफ्ट से बाहर निकल रहा था. इससे डिलिवरी बॉय के प्राइवेट पार्ट पर चोट लग गई थी. (Pet Dog Registration)
इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत :
MCD ने कहा है कि पालतू डॉग मालिकों को एंटी रेबीज वैक्सीन का सर्टिफिकेट लगाना होगा. इसके साथ ही डॉग की एक फोटो, मूल निवासी प्रमाण पत्र और मालिक की पहचान के लिए ID की जरूरत होगी. (Pet Dog Registration)