CG अनलॉक BIG NEWS: 100 दिन बाद खुलेंगे मंदिरों का ताले…. धार्मिक स्थल खोलने गाइडलाइन जारी.... ना प्रसाद बंटेगा, ना मूर्ति को छूकर कर पायेंगे पूजा…. जानें किन 22 निर्देशों का करना होगा पालन.... देखें आदेश......

CG अनलॉक BIG NEWS: 100 दिन बाद खुलेंगे मंदिरों का ताले…. धार्मिक स्थल खोलने गाइडलाइन जारी.... ना प्रसाद बंटेगा, ना मूर्ति को छूकर कर पायेंगे पूजा…. जानें किन 22 निर्देशों का करना होगा पालन.... देखें आदेश......

रायपुर। रायपुर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार ने आदेश जारी किया है। रायपुर जिले में स्थित पूजा / धार्मिक स्थल संचालन की अनुमति सशर्त दी जाती है। प्रवेश द्वार पर सेनिटाईजर डिस्पेन्सर एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। परिसर में केवल अलक्षण (बिना लक्षण) वाले व्यक्तियों को प्रवेश हेतु अनुमति दी जाये। फेस कवर / मास्क का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जावे।

 

कोविड-19 के निवारक उपायों के बारे में पोस्टर / बैनर / स्टैण्डी प्रमुखता से प्रदर्शित किए जावे कोविड-19 के निवारक उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के जिए ऑडियो और वीडियो क्लिप को नियमित रूप से चलाया जाना चाहिए। आगंतुकों को परिसर में क्रमशः एक के बाद एक ही प्रवेश दिया जाये। एक समय में अधिकतम 05 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी। एक साथ परिसर के भीतर भीड़ इकट्ठा न किया जाये।

 

स्वयं के वाहन से आने वाले श्रद्धालुओं के जूते चप्पल उनके वाहन में ही रखकर धार्मिक / पूजा स्थल में प्रवेश हेतु निर्देशित किया जाए। अन्य श्रद्धालुओं हेतु अलग-अलग स्लॉट अनुसार जूते / चप्पल रखने की व्यवस्था की जाए। परिसर के बाहर एवं पार्किंग स्थल पर सोशल डिस्टेंशिंग / फिजिकल डिस्टेंशिंग को ध्यान में रखते हुये उचित भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए।

 

परिसर के बाहर और भीतर स्थित सभी दुकान स्टॉल, कैफेटेरिया आदि में हमेशा सोशल डिस्टेंशिंग के नियमों का पालन किया जाना होगा। कतार व्यवस्था एवं सोशल डिस्टेंशिग का पालन कराने हेतु परिसर में चूने या अन्य किसी उचित रंग से गोल घेरा / सर्कल / निशान लगाई जाये।

 

प्रवेश हेतु कतार में खड़े होने वाले व्यक्तियों के मध्य न्यूनतम 5 फीट की शारीरिक दूरी सुनिश्चित की जाये। आगंतुकों को परिसर में प्रवेश करने से पहले अपने हाथों और पैरों को साबुन और पानी से धोना होगा। बैठने की व्यवस्था इस तरह से की जाए कि पर्याप्त सोशल डिस्टेंशिंग / फिजिकल डिस्टेंशिंग दूरी बनी रहे।

 

एयर कंडीशनिंग / वेंटिलेशन के लिए CPWD के दिशा निर्देश का पालन किया जाए जिसके अंतर्गत सभी एयर कंडिशनिंग उपकरणों की तापमान सेटिंग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तथा Relative humidity 40 से 70 प्रतिशत की सीमा में होनी चाहिए ताजा हवा एवं Cross Vantilation हेतु पर्याप्त व्यस्था सुनिश्चित की जाये।

 

मुर्ति / धार्मिक ग्रंथों आदि को स्पर्श करने की अनुमति नहीं होगी। धार्मिक स्थलों में बड़ी सभायें अथवा मण्डली कार्यक्रम का आयोजन प्रतिबंधित होगा। संक्रमण के फैलने की संभावना को देखते हुए जहां तक संभव हा रिकॉर्ड किए गये भक्ती संगीत / गाने बजाये जा सकते है। परिसर के भीतर लोगों से मिलते-जुलते समय फिजीकल डिस्टेंसिन का पालन सुनिश्चित की जावे। 

 

धार्मिक / पूजा स्थल के भीतर सार्वजनिक चटाई / दरी के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा आगंतुक अपने साथ स्वयं की दरी / चटाई ला सकते है। धार्मिक / पूजा स्थल के भीतर प्रसाद वितरण एवं पवित्र जल का छिड़काव करने की अनुमति नहीं होगी।

 

धार्मिक / पूजा संस्थान के प्रबंधन द्वारा धार्मिक / पूजा स्थल की नियमित साफ सफाई एवं Disinfection की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे। परिसर के फर्श को विशेष रूप से दिन में कई बार साफ किया जाये। आगंतुकों अथवा कर्मचारियों द्वारा उपयोग किये गये फेस कवर / भास्क / दस्ताने को उचित निपटान हेतु व्यवस्था सुनिश्चित की जावे तथा वैक्सिनेशन (टीकाकरण) हेतु प्रेरित करें। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।