PAN-Aadhaar Link : अगर आपका पैन लिंक नहीं है आधार से, तो जाने यह बाते अगर बचना हो जुर्माना देने से ...
PAN-Aadhaar Link: If your PAN is not gender, then know these things from Aadhar, if you want to avoid paying fine ... PAN-Aadhaar Link : अगर आपका पैन लिंग नहीं है, आधार से तो जाने यह बाते,अगर बचना हो जुर्माना देने से ...




PAN-Aadhaar Link :
अगर पैन और आधार लिंक हैं तो कोई बात नहीं. आपको जुर्माना नहीं भरना होगा और आगे चलकर पैन के बेकार होने का भी खतरा नहीं. लेकिन दोनों कागजात लिंक नहीं हैं, तो तुरंत यह काम निपटाना होगा. इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं बल्कि घर बैठे मोबाइल फोन से या लैपटॉप से लिंकिंग का काम किया जा सकता है. (PAN-Aadhaar Link)
अब डेडलाइन पार हो चुकी है. 30 जून तक आपको अपना आधार और पैन कार्ड लिंक करना था. अगर नहीं कर पाए तो अब 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा. 30 जून तक जुर्माने की रकम 500 रुपये थी. अब वह बढ़कर 1000 रुपये हो गई है. सही मायनों में देखें तो आधार-पैन लिंक की असली डेडलाइन 31 मार्च, 2022 थी (PAN-Aadhaar Link)
जब बिना किसी जुर्माने के दोनों कागजात लिंक किए जा सकते थे. 1 अप्रैल से दोनों दस्तावेजों को जोड़ने के लिए 500 रुपये का जुर्माना तय किया गया जो 30 जून तक मान्य था. इसके बाद 1 जुलाई से इसी काम के लिए आपको 1000 रुपये देने होंगे. यह डेडलाइन 31 मार्च, 2023 तक चलेगी. अगर उस तारीख तक जुर्माने के साथ दोनों कागजात लिंक नहीं कराए गए,
तो आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा. आपकी कई वित्तीय सेवाएं ठप पड़ जाएंगी. हो सकता है आपको याद न हो कि पैन-आधार लिंक है या नहीं. इसके लिए आपको स्टेटस चेक कर लेना चाहिए.पैन-आधार लिंक का स्टेटस चेक कर लेने पर पता चल जाएगा कि दोनों कागजात एक दूसरे से जुड़े हैं या नहीं. हो सकता है आपने लिंक कर लिया हो, (PAN-Aadhaar Link)
लेकिन आपको याद न हो. ऐसी स्थिति में लिंक का स्टेटस चेक करना सबसे अच्छा काम होगा. इससे स्थिति साफ हो जाएगी और आप लिंक कर सकेंगे. जुर्माना देकर दोनों कागजात जोड़ सकेंगे. अगर ऐसा नहीं हुआ तो 31 मार्च, 2023 के बाद पैन बेकार होने का खतरा है. आइए जानते हैं कि पैन और आधार लिंक के स्टेटस को कैसे चेक कर सकते हैं. (PAN-Aadhaar Link)
इन 6 स्टेप से करें चेक :
- इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट – http://www.incometax.gov.in पर जाएं
- होमपेज के बाईं ओर उपलब्ध ‘क्विक लिंक्स’ का विकल्प खोजें
- “लिंक आधार स्टेटस” पर क्लिक करें
- आवश्यक विवरण दर्ज करें – पैन और आधार संख्या डालें
- फॉर्म भरने के बाद, “लिंक आधार स्टेटस देखें” चुनें
- आपका आधार-स्टेटस पैन पेज पर दिखाया जाएगा
- यदि दोनों डॉक्युमेंट लिंक हैं, तो आपका पैन (पैन आधार) आपके आधार नंबर (आधार संख्या) से जुड़ा है
अगर पैन और आधार लिंक हैं तो कोई बात नहीं. आपको जुर्माना नहीं भरना होगा और आगे चलकर पैन के बेकार होने का भी खतरा नहीं. लेकिन दोनों कागजात लिंक नहीं हैं, तो तुरंत यह काम निपटाना होगा. इसके लिए नीचे बताए गए स्टेप को फॉलो कर सकते हैं.
ऐसे करें पैन और आधार लिंक :
- इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट – https://www.incometax.gov.in/ पर जाएं
- होमपेज के बाईं ओर उपलब्ध ‘क्विक लिंक्स’ का विकल्प खोजें
- ‘लिंक आधार’ विकल्प पर क्लिक करें
- आवश्यक विवरण दर्ज करें – पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर और नाम
- ये जानकारी देने के बाद आपके पास एक ओटीपी भेजा जाएगा
- मोबाइल पर मिले ओटीपी को दर्ज करें
- आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा (PAN-Aadhaar Link)
कैसे भरना होगा जुर्माना :
- onlineservices.tin.egov-nsdl.com/etaxnew/tdsnontds.jsp पर जाएं और CHALLAN NO./ITNS 280 सेक्शन पर क्लिक करें. यहां Proceed पर क्लिक करें
- अगर कंपनी का पैन, आधार से लिंक करना है तो कॉरपोरेशन टैक्स पर क्लिक करें. अपना व्यक्तिगत पैन लिंक करना है तो इनकम टैक्स पर क्लिक करें
- अब Type of Payment सेक्शन में जाएं और Other Receipts पर क्लिक करें. यहां पेमेंट के लिए नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड का चयन करें
- अब अपना पैन नंबर डालें, एसेसमेंट ईयर 2023-24 दर्ज करें और अपना वैलिड एड्रेस लिखें
- इतना कुछ करने के बाद कैप्चा कोड दर्ज करें और Proceed पर क्लिक करें
- आप 4-5 दिनों के बाद एनएसडीएल पोर्टल पर पेमेंट भुगतान करने के बाद ई-फाइलिंग पोर्टल पर पैन-आधार लिंक के लिए रिक्वेस्ट दे सकते हैं (PAN-Aadhaar Link)