CG- पोस्टिंग BREAKING: आदेश जारी... सहायक सूचना अधिकारियों को दी गई नवीन पदस्थापना... जानिए किन्हें कहां मिली जिम्मेदारी... देखें लिस्ट.....

जनसंपर्क संचालनालय से आदेश जारी किया गया है। 7 सचिवीय कर्मचारियों को सहायक सूचना अधिकारी (सूचना सहायक ग्रेड-1 ) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नवीन नियुक्ति दी गई है।

CG- पोस्टिंग BREAKING: आदेश जारी... सहायक सूचना अधिकारियों को दी गई नवीन पदस्थापना... जानिए किन्हें कहां मिली जिम्मेदारी... देखें लिस्ट.....
CG- पोस्टिंग BREAKING: आदेश जारी... सहायक सूचना अधिकारियों को दी गई नवीन पदस्थापना... जानिए किन्हें कहां मिली जिम्मेदारी... देखें लिस्ट.....

Chhattisgarh Posting News, Order issued, New posting given to Assistant Information Officers

रायपुर। जनसंपर्क संचालनालय से आदेश जारी किया गया है। 7 सचिवीय कर्मचारियों को सहायक सूचना अधिकारी (सूचना सहायक ग्रेड-1 ) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नवीन नियुक्ति दी गई है। 

जारी आदेश के मुताबिक, छत्तीसगढ़ जनसंपर्क, तृतीय श्रेणी (सचिवीय और अनुसचिवीय) सेवा भर्ती नियम 2006 की अनुसूची-पांच में अंकित प्रावधानों के अनुसार सचिवीय सेवा में से सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सहायक सूचना अधिकारी (सूचना सहायक ग्रेड-1 ) के पद पर नियुक्ति हेतु सचिवीय कर्मचारियों के लिए आयोजित सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के प्राप्तांकों तथा उनके गोपनीय प्रतिवेदनों के श्रेणीकरणों के लिए प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर सचिवीय कर्मचारियों को सहायक सूचना अधिकारी (सूचना सहायक ग्रेड-1 ) के पद पर वेतनमान 5200-20200 + 2800 ग्रेड-पे (सातवें वेतनमान में वेतन लेवल - 7 ) में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थाई रूप से शर्तों के अधीन नियुक्त करते हुए उनके नाम के समक्ष कॉलम-5 में दर्शित कार्यालय में पदस्थ किया गया है।

नियुक्ति की शर्तें

उक्त कर्मचारियों को भविष्य में जनसंपर्क संचालनालय के अधीनस्थ किसी भी कार्यालय में पदस्थ किया जा सकता है। उनकी नियुक्ति विशुद्धतः अस्थाई होगी तथा कर्मचारी को दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा । परिवीक्षा अवधि में अभ्यर्थी का कार्य संतोषजनक पाये जाने पर ही उन्हें आगे की सेवा में रखा जाएगा अन्यथा उनकी सेवा समाप्त की जा सकेगी।

 

उक्त कर्मचारी की सेवाएं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत शासित होंगी। उक्त कर्मचारी सेवा की शर्तों के उन सभी परिवर्तनों से बाध्य होगा, जिन्हें शासन समय-समय पर करना उचित समझे । उदाहरणार्थ- अवकाश नियम, पेंशन नियम आदि में परिवर्तन।

 

उक्त कर्मचारी की नियुक्ति विशुद्धतः अस्थाई होगी तथा किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का लिखित नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकती है। नोटिस देने के पूर्व अथवा बाद में यदि वे अपने कार्य से बिना अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे, तो यह माना जाएगा कि उन्होंने अनुपस्थिति के दिनांक से ही बिना नोटिस दिये शासकीय सेवा छोड़ दी है तथा उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी और उन्हें एक माह की अवधि में जितनी अवधि कम हो, उतनी अवधि के वेतन तथा भत्ते का शासन को भुगतान करना पड़ेगा।

 

उनके द्वारा एक माह का नोटिस दिए बिना या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किए बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्त-5 के अंतर्गत देय राशि उनसे भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी

 

उपर्युक्त नियुक्ति अन्य आवश्यक कार्यवाही की पूर्ति की अपेक्षा में की जाती है यदि उम्मीदवारों ने अभी तक जो जानकारी दी है, वह नियुक्ति के किसी भी चरण में असत्य पाई जाती है, तो भी उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी

 

आदेश प्राप्त करने के बाद एक माह की अवधि में पदभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में कर्मचारी का नियुक्ति आदेश निरस्त माना जाएगा।

 

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति में छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण ) अधिनियम, 1994 के उपबंधों का, और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में सरकार द्वारा जारी आदेशों का अनुपालन किया गया है।