बड़े बच्चों के स्कूल सोमवार से खुलेंगे: कार में अब मास्क लगाना जरूरी नहीं.... जिम, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने का फैसला.... दफ्तरें भी 100% क्षमता के साथ खुलेंगे.... कौन-कौन सी पाबंदियों से मिली छूट.... देखें पूरी लिस्ट......
स्कूल कॉलेज जिम ऑफिस दिल्ली कोरोना गाइडलाइन




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नई दिल्ली। दिल्ली में जिम, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने का फैसला लिया गया है। दिल्ली में कोरोना के मामलों के घटने के साथ ही कई पाबंदियों में छूट मिल गई है। डीडीएमए की बैठक में राजधानी में स्कूल खोलने के साथ ही जिम खोलने को लेकर सहमति बन गई है। इसके अलावा ऑफिसेज में भी 100% क्षमता के साथ काम करने की इजाजत दी गई है। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू का समय भी अब एक घंटे कम कर दिया गया है। इसके अलावा अब कार में अकेले बैठे व्यक्ति को मास्क लगाने की जरूरत नहीं होगी। राजधानी में 7 फरवरी से स्कूल फेजवाइज खोले जाएंगे।
सबसे पहले 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को स्कूल बुलाया जाएगा। कॉलेज सिर्फ ऑफलाइन ही चलेंगे जबकि स्कूल हाइब्रिड मोड में चलते रहेंगे। दिल्ली के मुख्य उपमुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली में अब कोरोना संक्रमण के मामले काफी कम हो गए हैं। इसके साथ ही बड़ी संख्या में 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों का वैक्सीनेशन भी हुआ है। हालांकि हाइब्रिड क्लासेस अभी भी जारी रहेंगी। इसके तहत फिजिकल कक्षाओं के साथ-साथ ऑनलाइन कक्षाओं का विकल्प भी जारी रहेगा।
देखें नई गाइडलाइंस...
फिजिकल क्लासेस में स्टूडेंट्स को बुलाने के लिए पैरेंट्स की परमिशन लेना है या नहीं, ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने लेवल पर डिसाइड करना होगा।
'सोशल डिस्टेंसिंग' शब्द की जगह अब 'फिजिकल डिस्टेंसिंग' शब्द को यूज़ किया जाएगा।
मीटिंग और बड़े आयोजन नई गाइ़डलान के अनुसार किए जाएंगे।
गेम्स, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, डांस और अन्य आर्ट परफॉर्मेंस के दौरान भी स्कूलों को नई गाइडलाइंस का पालन करना होगा।
फिजिकल डिस्टेंसिंग मैंटेन करने के लिए स्कूल अपने लेवल पर जमीन पर मार्किंग कर सकते हैं।
गंभीर बीमारी वाले मरीजों के लिए स्कूलों को जरूरी सावधानी बरतनी होगी।
कंटेनमेंट जोन से आने वाले स्कूल बस के ड्राइवर और कंडक्टर को गाड़ी चलाने की परमिशन नहीं रहेगी।
दिल्ली में अभी क्या-क्या पाबंदी है, किसमें मिली छूट
पाबंदी | मौजूदा स्थिति |
1. नाइट कर्फ्यू | एक घंटे कम, अब रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक |
2. वीकेंड कर्फ्यू | खत्म |
3. गैर-जरूरी वस्तुओं की दुकानें | ऑड-ईवन खत्म |
4. सरकारी और प्राइवेट ऑफिस | 100% क्षमता से खुलेंगे |
5. स्कूल, कॉलेज और सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान | 9वीं से 12वीं और कॉलेज, 7फरवरी ; 1 से 8वीं क्लास 14 फरवरी ; |
6. जिम और स्विमिंग पूल्स | खुलेंगे |
7. सिनेमा हॉल, जिम, एंटरटेनमेंट पार्क | 50% के साथ अनुमति |
8. सामाजिक, मनोरंजक, धार्मिक, राजनीतिक, त्योहार से जुड़े आयोजन | रोक जारी |
9. धार्मिक स्थल | खुले लेकिन श्रद्धालुओं की एंट्री नहीं |
10. रेस्टोरेंट | रात 11 बजे तक खुलेंगे |
11. शादी और अंतिम संस्कार | मैरिज हॉल में 50% क्षमता , खुले में अधिकतम 200 लोगों की अनुमति |