CG- OPS बिग न्यूज: OPS के नए प्रावधान लागू... वित्त विभाग ने जारी किया नया निर्देश... अब इस आधार पर लागू होगा OPS... छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित... देखें....
Old Pension Scheme, Chhattisgarh OPS News




Old Pension Scheme, Chhattisgarh OPS News
डेस्क। छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग ने दिनांक 01 नवंबर, 2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त शासकीय कर्मचारियों हेतु पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने के संबंध में आदेश जारी किया है। 1.11.2004 अथवा उसके पश्चात् नियुक्त शासकीय कर्मचारियों हेतु नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। अब छत्तीसगढ़ राजपत्र में भी अधिसूचना जारी कर दी गई है। दिनांक 01-04-2022 एवं उसके पश्चात् नियुक्त होने वाले शासकीय सेवक अनिवार्यत पुरानी पेंशन योजना के सदस्य होंगे।
दिनांक 01-11-2004 से 31-03-2022 तक नियुक्त शासकीय सेवकों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना (एन.पी.एस.) में बने रहने का विकल्प अधिसूचना के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र एक (नोटराईज्ड) अथवा पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने का विकल्प निर्धारित प्रपत्र- दो (नोटराईज्ड) में कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा। शासकीय सेवक के द्वारा एक बार दिया गया विकल्प अंतिम एवं अपरिवर्तनीय होगा।
पुरानी पेंशन योजना का विकल्प लेने वाले शासकीय सेवकों / उनके नामिनी (मृत्यु के प्रकरणों में) को सेवानिवृत्ति / मृत्यु दिनांक तक जमा शासकीय अंशदान एवं उस पर आहरण दिनांक तक अर्जित लाभांश की राशि शासकीय खाते में जमा किए जाने के पश्चात ही सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को लागू पेंशन नियम यथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 / छत्तीसगढ़ (कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी) पेंशन नियम, 1979 के प्रावधानों के अंतर्गत पेंशन की पात्रता होने पर पेंशन भुगतान आदेश जारी किया जाएगा। शासकीय सेवक को देय मृत्यु- सह सेवानिवृत्ति उपादान अवकाश नगदीकरण समूह बीमा योजना की राशि से शासन को देय शासकीय अंशदान एवं उस पर अर्जित लाभांश की राशि के समायोजन किए जाने की सहमति शासकीय सेवक को देना होगा।