New Labour Law : बड़ी खबर! देशभर में कर्मचारियों के लिए लागू होंगे 4 नये लेबर लॉ, ये होंगे नये नियम...
New Labor Law: Big news! 4 new labor laws will be applicable for employees across the country, these will be the new rules... New Labour Law : बड़ी खबर! देशभर में कर्मचारियों के लिए लागू होंगे 4 नये लेबर लॉ, ये होंगे नये नियम...




New labour law :
नया भारत डेस्क : चार नए श्रम कानून (Four new labour laws) लागू होने के लिए तैयार हैं, बस सरकार की ओर से प्रभावी तारीख का इंतजार है। लागू होने का इंतजार ये कानून नियोक्ता और कर्मचारी/श्रमिक दोनों के लिए कई बदलाव लाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण बदलावों में: घर ले जाने वाला वेतन में बदलाव, कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाते में अधिक योगदान की बात, एक कैलेंडर वर्ष में उपलब्ध भुगतान छुट्टी की संख्या का बढ़ाया जाना और एक सप्ताह में अधिकतम काम के घंटे की गणना शामिल है। (New labour law)
क्या हैं नया लेबर लॉ ?
देश में चार नए श्रम कानून लागू होने वाले हैं। इनमें ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, कोड्स ऑन वेज, इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोड एंड सोशल सिक्योरिटी कॉड शामिल है। ये सभी संसद से पास हो चुके हैं। बस इन्हें लागू करने का इंतजार है। कोड के अनुसार, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, 2020 की धारा 32 में सालभर में छुट्टी लेने, कैरी फॉरवर्ड करने और इनकैशमेंट से जुड़ी कई शर्तें हैं। धारा 32(vii) एक कर्मचारी को साल में अधिकतम 30 दिनों तक की छुट्टी को अगले कैलेंडर वर्ष में आगे बढ़ाने की इजाजत देता है। (New labour law)
लेबर कानून में होगा बदलाव :
भारत में 29 सेंट्रल लेबर कानून को 4 कोड में बांटा गया है। कोड के नियमों में वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध (Industrial Relations) और व्यवसाय सुरक्षा (Occupation Safety) और स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति आदि जैसे 4 लेबर कोड शामिल है। संसद द्वारा इन चार संहिताओं को पारित किया जा चुका है, लेकिन केंद्र के अलावा राज्य सरकारों को भी इन संहिताओं, नियमों को अधिसूचित करना जरूरी है। उसके बाद ही ये नियम राज्यों में लागू हो पाएंगे। यहां कर्मचारी का मलतब है मैनेजिरियल और सुपरवाइजरी रोल। (New labour law)
ये हैं चार नए कानून :
व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता और सामाजिक सुरक्षा संहिता उस तारीख के लिए सरकारी अधिसूचना का इंतजार कर रहे हैं जब से ये नए कानून प्रभावी होंगे।नए चार श्रम कानून संसद द्वारा पारित कर दिए गए हैं और सरकार द्वारा अधिसूचित कर दिए गए हैं। वे केवल उस प्रभावी तारीख का इंतजार कर रहे हैं जिससे कानून लागू होंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि नए नियम से इस्तेमाल ना की गई छुट्टियों के एक निश्चित सीमा से अधिक बढ़ने पर खत्म होने की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। (New labour law)
कब लागू होंगे नए लेबर कानून :
भारत में कर्मचारी लंबे समय से लेबर कोड के नियमों को लागू करने की मांग कर रहे हैं। इससे कर्मचारियों को हफ्ते में 2 दिन की जगह 3 दिन छुट्टी मिलेगी। हालांकि, काम के घंटे बढ़ जाएंगे लेकिन तीन दिन छुट्टी का आराम मिलेगा। ज्यादातर अगले साल होने वाले आम चुनावों के कारण लेबर कोड के नियम लागू होने की संभावना कम है। आम चुनावों से पहले इसके लागू होने की उम्मीद कम है। लेबर कोड के नियम कर्मचारियों के हितों को बेहतर बनाने के लिए बनाए गए हैं। (New labour law)
ये होंगे नियम :
ईटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 (OSH Code) की धारा 32 में वार्षिक छुट्टी लेने, आगे ले जाने और कैश के संबंध में कई शर्तें हैं। धारा 32(vii) के मुताबिक एक कर्मचारी को अधिकतम 30 दिनों तक की सालाना छुट्टी को अगले कैलेंडर ईयर में आगे बढ़ाने की अनुमति देता है। यदि कैलेंडर ईयर के अंत में सालाना लीव बैलेंस 30 से अधिक हो जाता है, तो कर्मचारी अतिरिक्त छुट्टी को अगल साल में ले जाने का हकदार होगा। (New labour law)