Driving License : बड़ी खबर! 1 अक्टूबर से बदल जायेंगे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के तरीके, अब सारी झंझट होगी ख़त्म...

Driving License: Big news! The methods of getting driving license will change from October 1, now all the hassle will end... Driving License : बड़ी खबर! 1 अक्टूबर से बदल जायेंगे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के तरीके, अब सारी झंझट होगी ख़त्म...

Driving License : बड़ी खबर! 1 अक्टूबर से बदल जायेंगे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के तरीके, अब सारी झंझट होगी ख़त्म...
Driving License : बड़ी खबर! 1 अक्टूबर से बदल जायेंगे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के तरीके, अब सारी झंझट होगी ख़त्म...

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नया भारत डेस्क : भारत सरकार द्वारा एक नया संशोधित कानून लाया जा रहा है. इसमें शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस पाने, आधार कार्ड या पासपोर्ट के लिए आवेदन करने और विवाह के पंजीकरण जैसे कई कार्यों और सर्विस के लिए मात्र एक ही दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी. अब केवल जन्म प्रमाण पत्र के ही उपयोग से यह सारे दस्तावेज बन जाएंगे. यह नया रूल 1 अक्टूबर से लागू होगा. संसद ने पिछले मानसून सत्र में जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 पारित किया था. (Driving License)

वहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 अगस्त को इसपर अपनी सहमति दी. रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, ‘जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 (20 ऑफ 2023) के सेक्शन 1 के सब-सेक्शन (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार 1 अक्टूबर, 2023 से उक्त अधिनियम के प्रावधान लागू करेगी.’ (Driving License)

संसद ने मानसून सत्र के दौरान जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम 2023 पारित किया था और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 अगस्त को इस पर मुहर लगा दी थी. गृह मंत्रालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा की सब-सेक्शन (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार यह सूचित करती है कि एक अक्टूबर, 2023 को अधिनियम के प्रावधान लागू हो जाएंगे. (Driving License)

इस अधिनियम के तहत, भारत के रजिस्ट्रार जनरल को पंजीकृत जन्म और मृत्यु का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाए रखने का अधिकार है. मुख्य रजिस्ट्रार (राज्यों द्वारा नियुक्त) और रजिस्ट्रार (स्थानीय क्षेत्रों के लिए राज्यों द्वारा नियुक्त) राष्ट्रीय डेटाबेस के साथ जन्म और मृत्यु डेटा साझा करने के लिए जिम्मेदार होंगे. इस बीच हर एक राज्य को भी राज्य स्तर पर एक समान डेटाबेस बनाए रखना जरूरी है. (Driving License)

इस अधिनियम के तहत व्यक्तियों के लिए रजिस्ट्रार या जिला रजिस्ट्रार की तरफ से जारी किसी भी कार्रवाई या आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए एक मैकेनिज्म भी स्थापित होगा. ऐसी अपीलें कार्रवाई या आदेश प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर पेश की जानी चाहिए, और जिला रजिस्ट्रार या मुख्य रजिस्ट्रार को अपील प्राप्त होने के 90 दिनों के भीतर अपना निर्णय प्रदान करना जरूरी है. (Driving License)