CG OPS BREAKING: कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर.... सामान्य भविष्य निधि के अंतर्गत की गई कटौती पर विसंगति के निराकरण को लेकर राज्य सरकार का नया निर्देश.... ट्रेजरी अफसरों को निर्देश.... देखें.....
Chhattisgarh old pension scheme रायपुर। संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन की तरफ से समस्त कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि के अंतर्गत की गई कटौती पर विसंगति के निराकरण बाबत् निर्देश जारी किए हैं। 01.11.2004 से लागू अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू किया गया है।




Chhattisgarh old pension scheme
रायपुर। संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन की तरफ से समस्त कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि के अंतर्गत की गई कटौती पर विसंगति के निराकरण बाबत् निर्देश जारी किए हैं। 01.11.2004 से लागू अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू किया गया है।
कहा गया है कि इस परिप्रेक्ष्य में NPS के अंतर्गत की जा रही अंशदान की फटीती (जो वेतन माह अप्रैल 2022 के लिए देय है) को समाप्त करते हुए माह अप्रैल के वेतन से सामान्य भविष्य निधि नियम के अनुसार मूल वेतन के न्यूनतम 12 प्रतिशत सामान्य भविष्य निधि के अंतर्गत कटौती करने के निर्देश दिये गये है। उपरोक्तानुसार तत्कालीन व्यवस्था के आधार पर NIC के द्वारा प्रथमत: Bulk में समस्त NPS अभिदाताओं के लिए इम्प्लाई ID के आधार पर CGPF No. ओरित करते हुए ई-कोष ऑनलाईन के कर्मचारी पोटल एवं DDO लॉगिन पर उपलब्ध कराया गया है।
कहा गया है की अतः संदर्भित पत्र कमांक 01 के अनुसार वेतन माह अप्रैल 2022 से सामान्य भविष्य निधि नियम के अनुसार न्यूनतम 12 प्रतिशत की कटौतों में किसी प्रकार की विसंगति की स्थिति में तत्काल संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी से जानकारी संकलित कर संलग्न प्रपत्र में यथाशीघ्र संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन को प्रेषित करना सुनिश्चित करें ताकि कटौती के संबंध में विसंगति को निराकृत किया जा सके।