CG अनलाॅक बेक्रिंगः 12 जिलों के लिए नई रियायतें.... दुकान खोलने का समय बढ़ाया गया.... जानें कौन से जिले में अब क्या छूट और क्या सख्ती रहेगी.... देखें सभी जिलों की अनलॉक की नई गाइडलाइन.....

CG अनलाॅक बेक्रिंगः 12 जिलों के लिए नई रियायतें.... दुकान खोलने का समय बढ़ाया गया.... जानें कौन से जिले में अब क्या छूट और क्या सख्ती रहेगी.... देखें सभी जिलों की अनलॉक की नई गाइडलाइन.....

 

 

रायपुर। बस्तर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, बेमेतरा, धमतरी और कवर्धा के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसके पहले राजनांदगांव, मुंगेली, कोरबा, रायपुर, बलरामपुर, बिलासपुर और दुर्ग जिले के लिए नई गाइडलाइन जारी हुई थी। कुल मिलाकर अब तक 12 जिलों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी हो चुके हैं। इन जिलों में छूट को और बढ़ाया गया है। खासकर दुकान खुलने के समय को बढ़ा दिया गया है। हालांकि कुछ पाबंदियां अब भी जारी रहेंगी। 

बेमेतरा में ये छूट रहेगी

सुपर मार्केट, सुपर बाजार, डिपार्टमेंटल स्टोर, फल और सब्जी की मंडी, अनाज के सभी तरह की दुकानें अब रात 8 बजे तक खुलेंगे।
होटल, रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी और टेक अवे की सुुविधा रात 8 बजे तक होगी।
सभी पान, सिगरेट,ठेला, चौपाटी, चाट,समोसा, गुपचुप की दुकानें भी सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी।
देसी-विदेश शराब दुकानों को संचालन राज्य सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक पहले की तरह होता रहेगा।
शादी कार्यक्रम में 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी, वहीं दशगात्र जैसे कार्यक्रमों में 20 लोग शामिल हो सकेंगे।
वाहन मरम्मत,स्टेशनरी शॉप, आटा-चक्की भी रात 8 बजे तक खुलेंगे।

कवर्धा में ये छूट रहेगी

सभी प्रकार की दुकानें अब रात 8 बजे तक खुलेंगी।
ब्यूटी पार्लर, जिम, स्पा और पार्क और शराब दुकानें रात 8 बजे तक खुलेंगी।
नगरीय क्षेत्रों में थोक और फुटकर सब्जी बाजार चिन्हांकित स्थानों में ही खुल सकेंगे। सब्जी बेचने वालों को घूम-घूमकर सब्जी बेचने को प्राथमिकता देने कहा गया है।
रात 10 बजे तक होटल या रेस्टोरेंट से अब ऑनलाइन पार्सल के अलावा, काउंटर से पार्सल भी लिया जा सकेगा। 50 प्रतिशत लोग यहां बैठकर खा सकेंगे।
शादी कार्यक्रम में 25 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। इसके लिए प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
इस प्रकार अंतिम संस्कार और दशगात्र जैसे कार्यक्रम में 25 लोग ही शामिल होंगे।


बस्तर में ये छूट रहेगी

सभी दुकानें, शॉपिंग मॉल, कमर्शियल कॉम्पलेक्स अब रात 8 बजे तक खुलेंगे।
सभी ठेला-गुमटी,फल सब्जी, अनाज मंडी, सैलून, ब्यूटी पार्लर, पार्क, स्पा रात 8 बजे तक खुलेंगे।
चौपाटी खोलने की अनुमति दी गई है, पर यहां से केवल होम डिलीवरी या टेक-अवे की ही अनुमति होगी।
साप्ताहिक, हाट बाजार कोविड गाइडलाइन के साथ खोलने की अनुमति होगी।
लायब्रेरी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक 50 प्रतिशत बैठक व्यवस्था के साथ खुलेंगे।
रात 10 बजे तक होटल या रेस्टोरेंट से अब ऑनलाइन पार्सल के अलावा, काउंटर से पार्सल भी लिया जा सकेगा। 50 प्रतिशत लोग यहां बैठकर खा सकेंगे।
लड़के या लड़की के घर पर या फिर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किसी होटल या मैरिज हॉल में अब 50 लोगों की मौजूदगी में शादी के कार्यक्रम हो सकेंगे।
दशगात्र या किसी की मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में अब 20 लोग इकट्ठा हो सकेंगे।

राजनांदगांव में ये छूट रहेगी

यहां सभी दुकानें अब रात 8 बजे तक खुलेंगी।
होटल, रेस्टोरेेंट और बार रात 10 बजे तक खुलेंगे।

गौरेला-पेंड्रा मरवाही में ये छूट रहेगी

होटल-रेस्टोरेंट, क्लब में इन हाऊस डायनिंग और टेक-अवे की सुविधा शाम 7 बजे तक होगी। लेकिन होम डिलीवरी रात 10 बजे तक हो सकेगी।
सभी प्रकार की दुकानें अब शाम 7 बजे तक खुलेंगी।
शादी कार्यक्रम में 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी, वहीं दशगात्र जैसे कार्यक्रमों में 20 लोग शामिल हो सकेंगे।
धमतरी में ये छूट रहेगी

सभी प्रकार की स्थाई और अस्थाई दुकानें रात 8 बजे तक खुलेंगी।
सभी सरकारी कार्यालय में अब शत-प्रतिशत कर्मचारी उपस्थित रहेंगे, हां कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा।
बाकी छूट पहले की ही तरह होगी।

पाबंदी अब भी रहेगी

स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, सिनेमा हॉल, थिएटर बंद रहेंगे।
सभी स्कूल, कॉलेज, स्टूडेंट्स के लिए बंद रहेंगे।
सभी प्रकार के सभा जुलूस, धरना प्रदर्शन, सामाजिक राजनीतिक, धार्मिक, कार्यक्रमों पर प्रतिबंध होगा
सभी रिसोर्ट, धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल जैसे रायपुर का मुक्तांगन, जंगल सफारी ये अब भी आम लोगों के लिए बंद ही रहेंगे।
सभी जिलों में संडे को टोटल लॉकडाउन रहेगा, इस दिन केवल जरूरी सेवाओं को ही छूट रहेगी।
गौरेला-पेंड्र मरवाही जिले में शाम 7 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक लाइट कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा बाकि जिलों में रात 8 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा।

कोरबा में 

कोरबा कलेक्टर रानू साहू ने दुकानों के खुलने का समय शाम 7 बजे तक निर्धारित किया है। यहां भी होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और बार आदि को 10 बजे तक खोले रखने की अनुमति दी गई है। 

रायपुर में अनलॉक को लेकर नई गाइडलाइन

रायपुर कलेक्टर ने अनलॉक को लेकर नई गाइडलाइन जारी किया है। राजधानी में अब सभी दुकानें, माॅल, शो रूम बाजार, मंडी और शराब दुकाने शाम 7 बजे तक खुली रहेगी। कलेक्टर सौरभ कुमार ने आदेश जारी किया है। स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट / सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी / बाजार, अनाज मंडी शो-रुम क्लब, मदिरा दुकानें, ठेला, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क व जिम इत्यादि रविवार को छोड़कर अन्य दिवस में उनके प्रचलित समय से शाम 7.00 बजे तक खोले जा सकेगें।


होटल, रेस्टोरेंट्स क्लब एवं बार रात्रि 10.00 बजे तक खुल सकेगें आउटसाइड डाइनिंग की भी अनुमति होगी। किन्तु डायनिंग हॉल / रूम में उनकी बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं होगी। होटल, रेस्टोरेंट्स ऑनलाइन / टेलीफोनिक ऑडर होम डिलीवरी तथा टेक-अवे को प्राथमिकता देगें क्लब रेस्टोरेंट्स, होटल एवं रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय पूर्ववत रात्रि 09.00 बजे तक तथा आम जनता / ग्राहक के निवास तक होम डिलीवरी का अधिकतम समय रात्रि 10.00 बजे तक ही रहेगा। होटलों में इन-हाउस अतिथियों के लिए होटल किचन / स्वयं के रेस्टोरेंट्स के उपयोग की अनुमति रहेगी।

सभी स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल / थियेटर, वाटर पार्क, थीम पार्क तथा सामूहिक भीड़-भाड़ वाले स्थल जैसे जंगल सफारी, तेलीबांधा, बूढ़ातालाब, पुरखौती मुक्तांगन इत्यादि आम जनता हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें। स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेगें। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेंस एवं अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियों बंद रहेगी। सभी प्रकार की सभा रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन तथा सामाजिक, राजनैतिक, खेल, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें । चौपाटी जैसे स्थल नही खुलेगें ।

प्रतिदिन शाम 07.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन लागू रहेगा, जिसके दौरान होटल / रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी तथा थोक माल / वेयरहाउस / कार्गो / फल / सब्जी की लोडिंग / अन लोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी। आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।

दुर्ग में दुकानों की टाइमिंग को लेकर आदेश जारी

दुर्ग कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने दुकानों की टाइमिंग को लेकर आदेश जारी किया है। आज जारी आदेश में कलेक्टर डॉ. भुरे ने कहा कि, जो दुकानें शाम 6 बजे तक खुल रही थी। वो अब रात 8 बजे तक खुलेंगी।

निम्नलिखित गतिविधियों आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी: 

सभी स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल / थियेटर, वाटर पार्क, थीम पार्क तथा सामूहिक भीड़-भाड़ वाले स्थल इत्यादि आम जनता हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें।
स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेगें छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेंस एवं अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियों बंद रहेगी।
होटल, रेस्टोरेंट्स ऑनलाइन / टेलीफोनिक ऑडर पर होम डिलीवरी तथा टेक-अबे को प्राथमिकता देंगें क्लब रेस्टोरेंट्स, होटल एवं रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय पूर्ववत रात्रि 09.00 बजे तक तथा आम जनता / ग्राहक के निवास तक होम डिलीवरी का अधिकतम समय रात्रि 10.00 बजे तक ही रहेगा।
होटलों में इन-हाउस अतिथियों के लिए होटल किचन / स्वयं के रेस्टोरेंट्स के उपयोग की अनुमति रहेगी।
दुर्ग जिला अन्तर्गत सभी कार्यालय में दिनांक 14 जून 2021 (दिन सोमवार) से सभी श्रेणी के अधिकारी / कर्मचारियों की शत् प्रतिशत उपस्थिति होगी। सभी अधिकारी कर्मचारी अपने कार्यालय में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु निर्धारित मापदंड जैसे मास्क लगाना, एक दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाये रखना, सेनिटाइजर का समय-समय पर उपयोग करना इत्यादि का कड़ाई से पालन करेंगे। आम जनता के प्रवेश को कोविड-19 के लिए निर्धारित निर्देशों के पालन की शर्त पर शिथिल किया जाता है।
सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में संचालन की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें।
प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रखा जावेगा जिसके दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप तथा इस आदेश द्वारा निर्धारित समयावधि में शासकीय उचित मूल्य दुकानें, एल.पी.जी., पैट शॉप न्यूजपेपर, दुग्ध / फल / सब्जी तथा अनुमति वस्तुओं / सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की ही अनुमति होगी।
आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 03 ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी।