पचपेड़ी पुलिस द्वारा अवैध शराब बिक्री करने वाले आरोपी पर की गई आबकारी एक्ट तहत सख्त कार्यवाही पढ़े पूरी खबर




मस्तूरी,अवैध रूप से बिकी हेतु रखे 41 लीटर कच्ची महुआ शराब किमती 8200 रूपये सहित
पकड़ा गया आरोपी
• नाम आरोपी- दीपक उईके पिता ज्ञान सिंह उईके उम्र 21 साल व एक अपचारी
बालक दोनो साकिनान बेल्हा थाना पचपेडी जिला बिलासपुर
-00मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पचपेडी के आस पास के गांव में अवैध
शराब बिक्री की शिकायत लगातार थाना पचपेड़ी को मिल रही थी। जिस पर
रोकथाम व कार्यवाही करने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय,दीपक झा
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रोहित झा के दिशानिर्देश
पर नगर पुलिस अधीक्षक महोदय, गरिमा द्विवेदी के मार्ग दर्शन पर
क्षेत्र में मुखबीर तैनात किया गया था। इसी कड़ी में दिनांक 20.10 21 को थाना
प्रभारी पचपेडी प्रवीण राजपूत को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम बेल्हा
तरफ से दो व्यक्ति अपने मोटर सायकल में अवैध रूप से शराब रखा कर बेचने के
नियत से ग्राम लोढाबोर के तरफ जा रहे थे। उक्त मुखबीर सूचना पर हमराह स्टाफ
गवाहन के ग्राम लोढाबोर आई.टी.आई के पास मेन रोड पहुंचकर पुलिस टीम द्वारा
घेराबंदी कर आरोपी दीपक उईके पिता ज्ञान सिंह उईके उन 21 साल व
अपचारी बालक दोनो साकिना बेल्हा थाना पचपेडी जिला बिलासपुर जिनके कब्जे से
एक प्लास्टिक बोरी के अंदर 20 नग सफेद पन्नी प्रत्येक पन्नी में करीब 02-02
लीटर व एक नग सफेद पन्नी में करीब 01 लीटर हाथ भट्टी से बनी कच्ची महुआ
शराब कुल 41 लीटर किमती 8200 रूपये व उक्त मोटर सायकल को समक्ष गवाहन
जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी को विधिवत गिरफतार कर ज्यूडिशियल
रिमाण्ड पर भेजा गया ।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक प्रवीण राजपूत व प्र,आर.921 दुलार
साय टोप्पो एवं अन्य स्टाफ का महत्वपूर्ण एवं सराहनीय योगदान रहा है।