लग्ज़री इनोवा कार में 80 kg गाँजा तस्करी करते 2 अंतर्राज्जीय तस्कर चढ़े महासमुंद पुलिस के हत्थे पढ़े पूरी खबर

लग्ज़री इनोवा कार में 80 kg गाँजा तस्करी करते 2 अंतर्राज्जीय तस्कर चढ़े महासमुंद पुलिस के हत्थे पढ़े पूरी खबर
लग्ज़री इनोवा कार में 80 kg गाँजा तस्करी करते 2 अंतर्राज्जीय तस्कर चढ़े महासमुंद पुलिस के हत्थे पढ़े पूरी खबर

पुलिस अधीक्षक महासमुंद धर्मेन्द्र सिंह (IPS) के मार्गदर्शन में अवैध मादक पदार्थ गांजा पर महासमुन्द पुलिस कार्यवाही।

 

अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर महासमुन्द पुलिस की कार्यवाही लगातार जारी।

 

इनोवा कार के पीछे डिक्की से 80 पैकेटों में कुल 80 किलो ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा ;कीमती 20,00,000 रुपये की तस्करी करते 02 अन्तर्राजीय तस्कर गिरफतार ।

 

थाना सिंघोड़ा एवं  सायबर सेल की संयुक्त कार्यवाही।

 

छत्तीसगढ राज्य के सीमावर्ती राज्य ओडिशा से लगातार अवैध मादक पदार्थ गांजा का परिवहन महासमुंद के रास्ते किये जाने की सूचना पर पुलिस अधीक्षक महासमुन्द धर्मेन्द्र सिंह ने सायबर सेल की टीम एवं समस्त थाना/चौकी प्रभारियों कोे नशीली पदार्थ अवैध शराब तथा अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी करने वाले लोगो के खिलाफ कार्यवाही तथा सघन चेकिंग अभियान करने हेतु निर्देशित किया गया था। 

 

कि पुलिस अधीक्षक महासमुन्द महोदय को दिनांक 03.09.2023 मुखबीर से सूचना मिली कि ओड़िशा से अवैध मादक पदार्थ गांजा का बडा खेप एक सफेद रंग की इनोवा कार में संबलपुर ओडिशा से महासमुन्द होते हुये महाराष्ट्र की ओर जाने वाला है। जिस पर तत्काल पुलिस अधीक्षक महासमुन्द, महोदय द्वारा सायबर सेल एवं थाना सिंघोडा पुलिस टीम को त्वरित कार्यावाही करने हेतु निर्देशित किया।

 

महासमुंद जिले में प्रवेश करने वाले समस्त पाईंटों पर भी बल तैनात कर संदिग्ध वाहन की जांच कर रही थी तभी  ओडिशा़ की तरफ से 01 इनोवा कार क्रमांक MH 31 EQ 0550 महासमुन्द की ओर आ रही थी। उक्त वाहन इनोवा कार को एन.एच. 53 रोड दिनेश ढाबा के सामने ग्राम गनियारीपाली के पास घेराबंदी कर रोका गया। वाहन 02 व्यक्ति सवार थे। जिनसे नाम पता पुछने पर अपना नाम (01) मोहन पांडुरंगी गुलघाणी पिता पांडुरंगी गुलघाणी उम्र 23 वर्ष सा. सावली पो. तरोदा थाना हिंघनघाट जिला वर्धा महाराष्ट्र तथा दूसरे व्यक्ति अपना नाम (02) करन सिध्दार्थ फुलमाणी पिता सिध्दार्थ फुलमाणी उम्र 24 वर्ष सा. सावली पो. तरोदा थाना हिंघनघाट जिला वर्धा, महाराष्ट्र का होना बताये।

 

जिनसे ओड़िशा आने का कारण व वाहन में क्या लोड है पूछे जाने पर टाल मटोल व गोलमोल जवाब देने लगे जवाबो में भिन्नता एवं असमानता पाये जाने पर संदेह प्रतीत हुआ है जिसके आधार पर वाहन की तलाशी ली गई। इनोवा कार के पीछे डिक्की में खाखी रंग के टेप से छोटे-बडे पैकट टेपिंग किया हुआ 80 पैकेट मिला। जिसे बाहर निकालकर खोलकर देखने पर अवैध मादक पदार्थ गांजा मिला। 80 पैकेटों में कुल 80 किलो ग्राम मादक पदार्थ गांजा मिला। संदेहीयों को मादक पदार्थ जैसा गांजा रखने एवं परिवहन करने के संबंध में नोटिक देकर वैध दस्तावेज/कागजात पेश करने कहा गया जो किसी प्रकार का दस्तावेज/कागजात नही होना बताये। वाहन पर अवैध गांजा परिवहन करते पाये जाने पर मौके पर आरोपीयों को गिरफ्तार कर 80 किलो ग्राम गांजा कीमती लगभग 2000000 रूपये व इनोवा कार कीमती लगभग 1000000 रूपये, 02 नग मोबाईल कीमती 10000 रुपये, नगदी रकम 2500 रूपये कुल कीमती लगभग 30,12,500 रूपये जप्त किया गया। आरोपी से गांजा के संबंध में पूछताछ करने पर उड़िसा से लाना और महाराष्ट्र में बिक्री करने ले जाना बताया। भारी मात्रा में गांजा परिवहन किये जाने पर आरोपी के विरूद्ध धारा 20(ख) एन0डी0पी0एस0 के तहत थाना सिंघोडा में कार्यवाही की जा रही है।

 

यह सम्पूर्ण कार्यवाही पुलिस अधीक्षक महासमुन्द धर्मेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन मे अति0 पुलिस अधीक्षक श्री आकाश राव एवं अनु0अधिकारी (पु) सरायपाली श्री अभिषेक केसरी के निर्देशन में थाना प्रभारी सिंघोडा उप निरीक्षक उमेश वर्मा, साइबर सेल प्रभारी नसीम उद्दीन खान आर. हेमंत नायक, संदीप भोई, सुशांत बेहरा, जैकी प्रधान, मनोहर साहू, रोहित सिदार, डिग्री मेहर, बिरेन्द्र कर, वीरेंन्द्र बाघ जीवरर्धन बरिहा के द्वारा की गई।

 

गिरफ्तार आरोपी -

 

01. मोहन पांडुरंगी गुलघाणी पिता पांडुरंगी गुलघाणी उम्र 23 वर्ष सा. सावली पो. तरोदा थाना हिंघनघाट जिला वर्धा महाराष्ट।

02. करन सिध्दार्थ फुलमाणी पिता सिध्दार्थ फुलमाणी उम्र 24 वर्ष सा. सावली पो. तरोदा थाना हिंघनघाट जिला वर्धा, महाराष्ट्र ।

 

 

01. अवैध मादक पदार्थ गांजा वजनी 80 किलो ग्राम कीमती 20,00,000 रूपयंे।

02. एक इनोवा कार क्रमांक MH 31 EQ 0550 कीमती 10,00,000 रूपये। 

03. 02 नग मोबाईल कीमती 10000 रुपये । 

04. नगदी रकम 2500/- रूपयें। 

 

कुल कीमती 30,12,500 रूपयें (तीस लाख बारह हजार पांच सौ रुपये)