National Saving Certificate: क्या NSC पर कटेगा टीडीएस, जानिए क्या है इनकम टैक्स का रूल...

National Saving Certificate: Will TDS be deducted on NSC, know what is the income tax rule... National Saving Certificate: क्या NSC पर कटेगा टीडीएस, जानिए क्या है इनकम टैक्स का रूल...

National Saving Certificate: क्या NSC पर कटेगा टीडीएस, जानिए क्या है इनकम टैक्स का रूल...
National Saving Certificate: क्या NSC पर कटेगा टीडीएस, जानिए क्या है इनकम टैक्स का रूल...

National Saving Certificate:

 

राष्ट्रीय बचत पत्र एक सेविंग निवेश का साधन है जिसे किसी भी डाक घर से खरीदा जा सकता है. NSC एक प्रमाण पत्र है जिसे खरीद कर उसमें निवेश किया जाता है. यह योजना भारत सरकार की ओर से चलाई जाती है. इसलिए पैसे डूबने का खतरा नहीं होता और निर्धारित रिटर्न मिलने की गारंटी होती है. NSC की ब्याज दर वित्त मंत्रालय के द्वारा हर तिमाही तय की जाती है. सरकार इस दर का ऐलान करती है जिसे पोस्ट ऑफिस लागू करता है. अभी NSC की ब्याज दर (NSC Interest Rate) 6.8 परसेंट चल रही है. NSC खाते में सालाना आधार पर ब्याज का पैसा जमा किया जाता है. पहले 5 साल और 10 साल का NSC होता था. लेकिन अब 5 साल का NSC ही चलता है, 10 साल का नहीं. (National Saving Certificate)

NSC में कम से कम 1000 रुपये या 100 रुपये के गुणक में रकम जमा कर सकते हैं. अधिकतम रकम जमा करने की सीमा नहीं है. सबसे खास बात इस पर मिलने वाली टैक्स छूट है. इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 80C के तहत NSC में निवेश की गई रकम या मूलधन पर टैक्स में 1.5 रुपये तक की छूट पा सकते हैं. NSC का ब्याज सालाना जमा किया जाता है. ब्याज का भुगतान बिना टीडीएस काटे किया जाता है. यानी कि NSC के ब्याज पर कोई टीडीएस नहीं कटता और ब्याज का पैसा मैच्योरिटी के समय किया जाता है. (National Saving Certificate)

NSC में जो भी पैसा निवेश किया जाता है उसका पैसा 5 साल बाद ब्याज के साथ जोड़ कर मिलता है. हालांकि टैक्स रिटर्न भरते समय इस बात का ध्यान रखना होता है कि आईटीआर में हर साल एक्रूड इंटरेस्ट इनकम के तौर पर दिखाना होता है. सीबीडीटी का नियम कहता है कि हर साल के आईटीआर में NSC के ब्याज की कमाई को दिखाना जरूरी होता है. मान लें आपने NSC में 1 लाख रुपये निवेश किया है और 6.8 परसेंट के हिसाब से ब्याज मिल रहा है, तो हर साल 6800 रुपये की कमाई को आईटीआर में दिखाना जरूरी होगा. (National Saving Certificate)

नहीं कटता TDS

NSC पर कोई टीडीएस नहीं कटता और NSC के एक्रूड इंटरेस्ट पर 80C में टैक्स डिडक्शन का लाभ मिलता है. पहले 4 साल तक NSC से मिले ब्याज को फिर से निवेश कर दिया जाता है, इसलिए टैक्स में छूट दी जाती है. हालांकि NSC के 5 साल पूरे होने पर उसे फिर से निवेश नहीं कर सकते, इसलिए ब्याज से हुई कमाई पर टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगता है. NSC को ऑनलाइन नहीं खरीद सकते. आपको इसे किसी डाकघर से ही खरीदना होता है. डाक घर 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये और 10,000 रुपये का NSC जारी करता है. (National Saving Certificate)