Mutual Fund : म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वालों के लिए साल की सबसे बड़ी खबर- SEBI ने जारी किए नए नियम... सेबी ने नियमो में किये बदलाव .... 15 जुलाई से लागू होगा नया नियम...

Mutual Fund: The biggest news of the year for those investing in mutual funds - SEBI has issued new rules... SEBI has changed the rules .... New rules will be applicable from July 15... Mutual Fund : म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वालों के लिए साल की सबसे बड़ी खबर- SEBI ने जारी किए नए नियम... सेबी ने नियमो में किये बदलाव .... 15 जुलाई से लागू होगा नया नियम...

Mutual Fund : म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वालों के लिए साल की सबसे बड़ी खबर- SEBI ने जारी किए नए नियम... सेबी ने नियमो में किये बदलाव .... 15 जुलाई से लागू होगा नया नियम...
Mutual Fund : म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वालों के लिए साल की सबसे बड़ी खबर- SEBI ने जारी किए नए नियम... सेबी ने नियमो में किये बदलाव .... 15 जुलाई से लागू होगा नया नियम...

Mutual Fund New Rules : 

 

म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए बड़ी खबर है. सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने म्यूचुअल फंड के लिए साइबर सिक्योरिटी के नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है. नया फ्रेमवर्क 15 जुलाई से लागू होगा. सेबी ने एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMC) से कहा है कि वो साल में दो बार साइबर सिक्योरिटी ऑडिट्स करवाएं. नए नियम के तहत ये ऑडिट रिपोर्ट्स सीईओ और एमडी के हस्ताक्षर के साथ सबमिट करना होगा. इसके अलावा, सेबी ने फ्रेमवर्क को सुधारने की बात कही है.

स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी के पास ऑडिट रिपोर्ट जमा करानी होगी. साथ ही साथ बिजनेस ऑपरेशंस, सर्विसेज और डेटा मैनेजमेंट से जुड़ी सभी जानकारी आइडेंटिफाई कराना होगा. साफ तौर पर सेबी को सारी जानकारी देनी होगी. एएमसी को ये भी कहा गया है कि वो अपनी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और इससे जुड़े जो भी इनफॉर्मेंशन टूल्स हैं, उन सबको अपडेट रखें. साथ ही साथ साल में एक बार वॉलबेरिटी टेस्ट करवाएं जिससे निवेशकों के हितों का ध्यान रखा जा सके. (Mutual Fund New Rules)

निवेशकों के हित होंगे सुरक्षित :

साइबर सिक्योरिटी को सुरक्षित करने की इस कवायद से निवेशकों के हित सुरक्षित होंगे. दरअसल जानकारियों के गलत हाथों में पड़ने से निवेशकों के निवेश को लेकर जोखिम बढ़ जाता है. लगातार ऑडिट की वजह से ब्रोकर्स अपने सिस्टम के कमजोर पहलुओं को समझ सकेंगे और उन्हें समय रहते ठीक भी कर सकेंगे. (Mutual Fund New Rules)

मई में FPI के बदले ये नियम :

सेबी ने विदेशी निवेशकों के पंजीकरण प्रमाण पत्र और उनके नाम में बदलाव से संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) के परिचालन दिशा-निर्देशों में कुछ बदलाव किए हैं. सेबी के सर्रकुलर के मुताबिक, एफपीआई के रजिस्ट्रेशन के प्रमाण पत्र और उनके नाम में बदलाव से संबंधित ढांचे को संशोधित किया गया है.

इसके पहले जनवरी में सेबी ने एफपीआई पंजीकरण संख्या के सृजन के लिए नियम अधिसूचित किए थे. उसके बाद वित्त मंत्रालय ने मार्च में कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म (सीएएफ) में संशोधन किया. उसी को लागू करने के लिए सेबी ने परिचालन दिशानिर्देशों में यह संशोधन किया है.

आपको बता दें कि सेबी ने अप्रैल में सोने और सोने से संबंधित निवेश के ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में जोखिम का स्तर मानपने के लिए फ्रेमवर्क जारी किया था, जिनमें म्यूचुअल फंडपैसा लगाते हैं. इनके रिस्क स्कोर को देखकर ही म्यूचुअल फंड कंपनियां इनमें निवेश करती हैं. ऐसी कमोजिटीज में रिस्क वैल्युएशन करने के लिए तत्काल प्रभाव से रिस्क-ओ-मीटर लागू हो गया है. सेबी ने एक सर्कुलर में कहा कि म्यूचुअल फंड द्वारा ऐसे कमोडिटीज में निवेश को एक जोखिम स्कोर दिया जाएगा. यह इन कमोडिटीज की कीमत में रही सालाना उठापटक के आधार पर होगा, जिसकी गणना तिमाही आधार पर होगी. (Mutual Fund New Rules)