Income Tax : FD पर बचाने है टैक्स! तो तुरंत जमा करें ये फॉर्म, नहीं तो... जल्दी करें ये काम, यहाँ देखें पूरी डिटेल...

Income Tax: Tax is to be saved on FD! So submit this form immediately, otherwise... do this work quickly, see full details here... Income Tax : FD पर बचाने है टैक्स! तो तुरंत जमा करें ये फॉर्म, नहीं तो... जल्दी करें ये काम, यहाँ देखें पूरी डिटेल...

Income Tax : FD पर बचाने है टैक्स! तो तुरंत जमा करें ये फॉर्म, नहीं तो... जल्दी करें ये काम, यहाँ देखें पूरी डिटेल...
Income Tax : FD पर बचाने है टैक्स! तो तुरंत जमा करें ये फॉर्म, नहीं तो... जल्दी करें ये काम, यहाँ देखें पूरी डिटेल...

Income Tax on Bank Fixed Deposit  : 

 

नया भारत डेस्क : टैक्स बचाने की चाहत रखने वालों के लिए यह बेहद जरूरी खबर है। अगर आपने बैंक में एफडी कराई है तो ब्याज मिलने से पहले ये फॉर्म भर कर टीडीएस कटने से बचा सकते हैं। इस फॉर्म के बारे में पता होने सभी एफडी धारकों के लिए बेहद जरूरी है। ऐसा करने से आपकी FD के ब्याज पर टैक्स नहीं कटेगा। अगर आपकी एफडी है तो Form 15G और Form 15H जमा करना जरूरी है। अगर आपने फॉर्म 15G और फॉर्म 15H बैंक जमा नहीं कराया तो आपका TDS कट सकता है। (Income Tax on Bank Fixed Deposit)

जमा करने से बच जाएगा टैक्स :

फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के ग्राहकों को हर साल फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में फॉर्म 15G या 15H जमा करना होता है। ये फॉर्म ब्याज पर TDS (स्रोत पर टैक्स कटौती) के पेमेंट से बचने के लिए किया जाता है। 60 साल से कम उम्र वालों के लिए फॉर्म 15G के तहत टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। जो 60 साल से ऊपर हैं, वे फॉर्म 15H का इस्तेमाल कर TDS में छूट का दावा कर सकते हैं। (Income Tax on Bank Fixed Deposit)

फॉर्म 15G क्या है?

60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति और HUF जिन्होंने फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश किया है। वह फॉर्म 15जी भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने से ब्याज पर टैक्स यानी TDS नहीं काटा जाएगा। 1961 के आयकर अधिनियम की धारा 197A का फॉर्म 15G मिलता है। इसके जरिये बैंक को आपकी सालाना आय के बारे में पता चलता है। इस फॉर्म के जरिये आप बैंक को अपनी ब्याज की आय से टीडीएस काटने से रोकने के लिए कह सकते हैं। (Income Tax on Bank Fixed Deposit)

फॉर्म 15एच क्या है? :

60 साल से अधिक उम्र के लोग यानी सीनियर सिटीजन Fixed Deposit के ब्याज पर TDS कटने से बचने के लिए फॉर्म 15H भरते हैं। इस फॉर्म को जमा करने के बाद आपको बिना किसी कर कटौती के आपकी जमा पैसा यानी ब्याज मिलता है। (Income Tax on Bank Fixed Deposit)

क्या फॉर्म 15जी/एच जमा करना अनिवार्य है?

फॉर्म 15 जी/एच जमा करने के लिए कोई नियम नहीं है। यदि आप किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में ब्याज में 40,000 रुपये से अधिक कमाते हैं, तो यह आपके काम आएगा। यदि आप हर साल फॉर्म 15G जमा करते हैं, तो आपको TDS नहीं देना होगा। (Income Tax on Bank Fixed Deposit)