Money Transferred to Wrong Account: फोन पे, गूगल पे, एवं पेटीएम से गलत खाते में पैसा चले जाने पर ऐसे करे अप्लाई, वापस हो जायगा पैसा.

Money Transferred to Wrong Account: If money goes to the wrong account from PhonePe, Google Pay, and Paytm, apply like this, the money will be returned. Money Transferred to Wrong Account: फोन पे, गूगल पे, एवं पेटीएम से गलत खाते में पैसा चले जाने पर ऐसे करे अप्लाई, वापस हो जायगा पैसा.

Money Transferred to Wrong Account: फोन पे, गूगल पे, एवं पेटीएम से गलत खाते में पैसा चले जाने पर ऐसे करे अप्लाई, वापस हो जायगा पैसा.
Money Transferred to Wrong Account: फोन पे, गूगल पे, एवं पेटीएम से गलत खाते में पैसा चले जाने पर ऐसे करे अप्लाई, वापस हो जायगा पैसा.

Money Transferred to Wrong Account:

 

बढ़ते समय के साथ देशभर में फोन पे, गूगल पे, एवं पेटीएम जैसे यूपीआई पेमेंट ऐप का इस्तेमाल भी बढ़ता जा रहा है. बढ़ते इस्तेमाल के दौरान गलतियां हुई बढ़ती जा रही है. ऐसे में कई बार लोग गलती हो या जल्दबाजी में पैसा किसी दूसरी अथवा गलत खाते में ट्रांसफर कर देते हैं. अगर आप से भी यह गलती हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए ? आज की पोस्ट में हम आपको यह बताते हैं. (Money Transferred to Wrong Account)

मैसेज और ईमेल जरूर करें चेक: 

आप कहीं भी पैसे ट्रांसफर (Money Transfer) करते हैं तो आपके अकाउंट से पैसे कटने का मैसेज और ईमेल आता है. पैसे ट्रांसफर करने के बाद मैसेज और ईमेल को जरूर चेक करें. इससे आपको तत्काल पता चल सकता है कि कहीं पैसे गलत अकाउंट में तो नहीं चले गए. अगर आपने गलती से कहीं और पैसा भेज दिया है, तो बिना देरी किए अपने बैंक को इसकी सूचना दें.

इसके लिए बैंक के कस्टमर केयर को फोन किया जा सकता है. बैंक आपसे इस बारे में सारी जानकारी ईमेल पर मांग सकता है. ईमेल में सारे सबूत अटैच करते हुए सारी जानकारियां मसलन ट्रांजेक्शन नंबर, अमाउंट, किस अकाउंट से पैसे कटे, गलती से किस अकाउंट में पैसे चले गए, ट्रांजेक्शन की तारीख और समय आदि बताएं. (Money Transferred to Wrong Account)

ऐसी गलती पर खुद वापस आ जाते हैं पैसे: 

कई बार ऐसा होता है कि आईएफएससी नंबर (IFSC Number) गलत डल जाता है या जो बैंक अकाउंट आप डालते हैं, वह एक्जिस्ट नहीं करता है. ऐसे मामलों में भी आपके अकाउंट से पैसे कट सकते हैं. हालांकि ऐसे मामलों में अगर आपके अकाउंट से पैसे कटे हैं तो रकम खुद ही वापस क्रेडिट हो जाता है. अगर पैसा खुद वापस नहीं आता है तो अपने बैंक ब्रांच में जाकर मैनेजर से शिकायत करें. अगर मामला एक ही ब्रांच का हुआ तो पैसे जल्दी वापस आ जाएंगे. (Money Transferred to Wrong Account)

ब्रांच में जाकर करें शिकायत: 

जिस अकाउंट में पैसे गए हैं, अगर वह किसी दूसरे बैंक या ब्रांच का हुआ, तो पैसे वापस आने में देरी हो सकती है. ऐसे मामलों में पैसा रिफंड होने में दो महीने तक का समय लग सकता है. आपको अपने बैंक से यह जानकारी मिल जाएगी कि किस बैंक ब्रांच ने ट्रांजेक्शन को प्रोसेस किया है. आप सीधे उसी बैंक ब्रांच से संपर्क करें. संबंधित बैंक ब्रांच उस व्यक्ति से संपर्क करेगा और पैसे लौटाने की सहमति मांगेगा, जिसके अकाउंट में गलती से पैसे चले गए हैं. (Money Transferred to Wrong Account)

ये हैं कानूनी उपाय:

जिस व्यक्ति के अकाउंट में पैसे गए हैं, अगर वह लौटाने से इनकार करे तो मामला पेचीदा हो सकता है. ऐसी स्थिति में आपको कोर्ट का सहारा लेना पड़ सकता है. आपको कोर्ट से नोटिस भिजवाकर कानूनी कार्रवाई शुरू करने की जरूरत पड़ सकती है. रिजर्व बैंक का नियम कहता है कि इसके लिए बैंक दोषी नहीं हैं. चूंकि आप खुद ही सारे डिटेल्स भरते हैं, इस कारण सारी जवाबदेही भी आपकी हो जाती है.

आरबीआई का यह नियम मददगार:

आरबीआई ने ऐसी स्थिति के लिए एक जरूरी उपाय किया है. आप कहीं पेमेंट करते हैं या किसी को पैसे भेजते हैं, तो अकाउंट से पैसे कटने के मैसेज में यह पूछा जाना जरूरी है कि कहीं आपने गलती से यह ट्रांजेक्शन तो नहीं किया है. उस मैसेज में कोई नंबर या ईमेल प्रोवाइड कराना भी जरूरी है. अगर पैसा गलती से ट्रांसफर हुआ है या गलत खाते में चला गया है तो तत्काल उस नंबर या ईमेल पर शिकायत करें. यह गलती से कटे पैसे वापस पाने का सबसे आसान तरीका है. इस प्रोसेस में समय भी कम लगता है. (Money Transferred to Wrong Account)