Pan-Aadhaar Link: पैन कार्ड से जुड़ा है ये जरुरी नियम; रद्दी होने वाला है आपका पैन कार्ड! अगर नहीं किया ये काम तो होगी परेशानी....

Pan-Aadhaar Link: This important rule is related to PAN card; Your PAN card is going to be junk! If you don't do this work then there will be trouble. Pan-Aadhaar Link: पैन कार्ड से जुड़ा है ये जरुरी नियम; रद्दी होने वाला है आपका पैन कार्ड! अगर नहीं किया ये काम तो होगी परेशानी....

Pan-Aadhaar Link: पैन कार्ड से जुड़ा है ये जरुरी नियम; रद्दी होने वाला है आपका पैन कार्ड! अगर नहीं किया ये काम तो होगी परेशानी....
Pan-Aadhaar Link: पैन कार्ड से जुड़ा है ये जरुरी नियम; रद्दी होने वाला है आपका पैन कार्ड! अगर नहीं किया ये काम तो होगी परेशानी....

Pan-Aadhaar Link :

 

नया भारत डेस्क : पैन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी खबर है. आयकर विभाग ने ट्वीट कर पैन कार्ड होल्‍डर्स को एक बार फिर से अलर्ट किया है. पैन कार्ड को आधार से लिंक (Pan-Aadhaar Link) कराने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2023 है. इस तारीख के बाद ऐसे पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएंगे, जो आधार से लिंक नहीं होंगे. इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर किसी ने 31 मार्च 2023 तक अपने आधार और पैन को आपस में लिंक नहीं कराया तो, उसका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जएगा. हर बार पैन को आधार से लिंक करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया जाता था, लेकिन इनकम टैक्स विभाग इस बार डेडलाइन आगे बढ़ाने के मूड में नहीं. इसलिए अगर आपने अभी तक ये काम नहीं किया है, तो इसे पूरा कर लीजिए. (Pan-Aadhaar Link)

कितना लगेगा फाइन?

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 30 जून के बाद से पैन से आधार को लिंक करने के लिए 1000 रुपये का लेट फाइन (Late Fine) तय किया है. बिना लेट फाइन दिए कोई भी अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करा पाएगा. 31 मार्च 2023 तक पैन को आधार से लिंक कराया जा सकता है.

इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार, पैन को आधार से लिंक कराना जरूरी है. ऐसा नहीं होने पर इनकम टैक्स विभाग कार्रवाई कर सकता है. इसके अलावा नया पैन कार्ड भी बनवाने पर भी बैन लग जाएगा. (Pan-Aadhaar Link)

हालांकि, इस एक्ट के मुताबिक कुछ लोगों को छूट भी दी गई है. असम, जम्मू एंड कश्मीर और मेघालय में रहने वाले नागरिकों को पैन को आधार से लिंक कराना जरूरी नहीं है. इसके अलावा जिसकी उम्र 80 साल से अधिक है, उसे भी ऐसा करना जरूरी नहीं है.

लग सकता है जुर्माना

पैन कार्ड डीएक्टिवेट होने के बाद पैनकार्ड होल्डर म्यूचुअल फंड, स्टॉक और बैंक अकाउंट खुलवाने जैसे काम नहीं कर पाएंगे. इसके अलावा अगर आप बंद हो चुके अपने पैन कार्ड को कहीं भी डॉक्यूमेंट की तरह इस्तेमाल करेंगे, तो आप पर जुर्माना भी लग सकता है. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत आपको 10 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. (Pan-Aadhaar Link)

बिना जुर्माना भरे नहीं कर पाएंगे पैन-आधार लिंक

अगर आप पैन को आधार से लिंक कराना चाहते हैं, तो अब बिना जुर्माना भरे ये काम नहीं हो पाएगा. आपको जुर्माना भरकर पैन को आधार से लिंक करने के लिए इस पोर्टल https://onlineservices.tin.egov-nsdl.com/etaxnew/tdsnontds.jsp Protean पर जाना होगा.

यहां पैन-आधार लिकिंग रिक्वेस्ट के लिए CHALLAN NO/ITNS 280 पर क्लिक करने के बाद Tax Applicable को चुनें. फी पेमेंट माइनर हेड और मेजर हेड के तहत सिंगल चालान में करनी है. इसके बाद नेटबैंकिंग या डेबिट कार्ड से पेमेंट का तरीका चुनें. फिर अपना पैन नंबर डालें और असेसमेंट ईयर चुनें फिर एड्रेस भरें. आखिरी में कैप्चा भरें और Proceed पर क्लिक कर दें. (Pan-Aadhaar Link)

पैन को आधार से कैसे लिंक करें?

इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें.
क्विक लिंक्स सेक्शन में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें.
आपके स्क्रीन पर एक नई विंडो खुलेगी.
यहां अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भर दें.
‘I validate my Aadhaar details’ के विकल्प को चुनें.
आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा. उसे भर दें और फिर ‘Validate’ पर क्लिक करें.
जुर्माना भरने के बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा. (Pan-Aadhaar Link)