CG मेडिकल शिक्षक प्रमोशन BIG NEWS: राज्य सरकार ने जारी किया आदेश.... 9 मेडिकल शिक्षक पदोन्नत.... मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसरों का प्रमोशन के साथ हुआ तबादला.... देखिए लिस्ट किनके-किनके नाम शामिल......

CG मेडिकल शिक्षक प्रमोशन BIG NEWS: राज्य सरकार ने जारी किया आदेश.... 9 मेडिकल शिक्षक पदोन्नत.... मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसरों का प्रमोशन के साथ हुआ तबादला.... देखिए लिस्ट किनके-किनके नाम शामिल......

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रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने पदोन्नति आदेश जारी किया है। 9 सहायक प्राध्यापकों को सह प्राध्यापक के पद पर पदोन्नत किया गया है। 9 सहायक प्राध्यापकों को पदोन्नति उपरांत पदस्थापना दी गई है। पदोन्नति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में पदोन्नति स्वयमेव निरस्त मानी जावेगी एवं आगामी 01 वर्ष के लिए पदोन्नति से अयोग्य (Debar) कर दिया जाएगा। पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर की गई, पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में मा. उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ में दायर याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. (पी.आई.एल.) नं. 91/2019 एवं डब्ल्यू.पी. (एस.) नं. 9778 / 2019 में पारित अंतिम निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

जारी आदेश में कहा गया है की शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत सहायक प्राध्यापकों (संबंधित विषय) को सह प्राध्यापक (संबंधित विषय) के पद पर पदोन्नत किया गया है। उक्त आदेश में 9 सहायक प्राध्यापकों की पदोन्नति उपरांत पदस्थापना में संशोधन करते हुए उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में दर्शाये गये स्थान पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया गया है। उक्त पदोन्नति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में पदोन्नति स्वयमेव निरस्त मानी जावेगी एवं आगामी 01 वर्ष के लिए पदोन्नति से अयोग्य (Debar) कर दिया जाएगा। उक्त पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर की गई, पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में मा. उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ में दायर याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. (पी.आई.एल.) नं. 91/2019 एवं डब्ल्यू.पी. (एस.) नं. 9778 / 2019 में पारित अंतिम निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

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