License Renewal : बड़ी खबर! अब नहीं लगाने पड़ेंगे RTO ऑफिस के चक्कर, घर बैठे मिनटों में करें अपना ये काम, यहाँ देखें पूरी डिटेल...

License Renewal: Big news! Now you will not have to go round the RTO office, do this work in minutes sitting at home, see the complete details here... License Renewal : बड़ी खबर! अब नहीं लगाने पड़ेंगे RTO ऑफिस के चक्कर, घर बैठे मिनटों में करें अपना ये काम, यहाँ देखें पूरी डिटेल...

License Renewal : बड़ी खबर! अब नहीं लगाने पड़ेंगे RTO ऑफिस के चक्कर, घर बैठे मिनटों में करें अपना ये काम, यहाँ देखें पूरी डिटेल...
License Renewal : बड़ी खबर! अब नहीं लगाने पड़ेंगे RTO ऑफिस के चक्कर, घर बैठे मिनटों में करें अपना ये काम, यहाँ देखें पूरी डिटेल...

License Renewal :

 

नया भारत डेस्क : अब ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण पता परिवर्तन या लाइसेंस संबंधी अन्य कामों के लिए अब परिवहऩ कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब आधार प्रमाणीकरण के साथ आवेदन करने पर सॉफ़्टवेयर के जरिए ये स्वतः अप्रूवल हो जायेगा। इसके बाद आवेदक के पास एसएमएस आ जाएगा और अगले दिन ड्राइविंग लाइसेंस को स्पीड पोस्ट से आवेदक के दिए गए पते पर भेज दिया जाएगा। (License Renewal)

परिवहन सचिव एस. प्रकाश ने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित 06 सेवाओं के लिए आरटीओ कार्यालय आने की अनिवार्यता ख़त्म हो गई हैं। आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से आम जनता घर बैठे या परिवहन सुविधा केंद्र के माध्यम से इन 06 सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। इनमें ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण कराना, ड्राइविंग लाइसेंस में पता परिवर्तन कराना, ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड ख़राब हो जाना, ड्राइविंग लाइसेंस को सरेंडर कराना शामिल है। (License Renewal)

परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा ने बताया कि परिवहन सुविधा केंद्रों के माध्यम से जनता को दी जा रही सुविधाओं में विस्तार किया जा रहा है। विधिक कार्यों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का एक्सट्रैक्ट प्राप्त करने, किसी क्लास ऑफ़ व्हीकल के ड्राइविंग लाइसेंस को सरेंडर करने के लिये परिवहन कार्यालय आने की अनिवार्यता ख़त्म कर दी गई है। अब ये सभी कार्य घर से या परिवहन सुविधा केंद्र से किए जा सकेंगे। बिना कार्यालय आये इन सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार प्रमाणीकरण करना होगा। (License Renewal)

परिवहन आयुक्त ने बताया कि आधार एथेंटेकेशन के द्वारा आवेदन कर ऑटो अप्रूवल की सुविधा का लाभ उठाने के लिये आवेदक के पास आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। आधार की जानकारी को ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक करने के लिए आधार प्रमाणीकरण करना होगा जो आवेदक स्वयं ओटीपी के माध्यम से कर सकता है या किसी भी निकट परिवहन सुविधा केंद्र में जाकर बायोमेट्रिक देकर भी कर सकता है। आधार ऑथेंटिकेशन के तहत आवेदन करने से आवेदक को दस्तावेज अपलोड करने की भी आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि आधार से समस्त जानकारी प्राप्त हो जाएगी। (License Renewal)