Kisan Yojana Portal: कर्जदार किसानों के लिए खुशखबरी ! ब्याज पर इतनी छूट, अन्य खर्चो पर माफ़ी, सरकार ने किया ‘एकमुश्त निपटान योजना’ का एलान...

Kisan Yojana Portal: Good news for loanee farmers! Such a rebate on interest, waiver on other expenses, the government announced the 'one-time settlement scheme'... Kisan Yojana Portal: कर्जदार किसानों के लिए खुशखबरी ! ब्याज पर इतनी छूट, अन्य खर्चो पर माफ़ी, सरकार ने किया ‘एकमुश्त निपटान योजना’ का एलान.

Kisan Yojana Portal: कर्जदार किसानों के लिए खुशखबरी ! ब्याज पर इतनी छूट, अन्य खर्चो पर माफ़ी, सरकार ने किया ‘एकमुश्त निपटान योजना’ का एलान...
Kisan Yojana Portal: कर्जदार किसानों के लिए खुशखबरी ! ब्याज पर इतनी छूट, अन्य खर्चो पर माफ़ी, सरकार ने किया ‘एकमुश्त निपटान योजना’ का एलान...

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केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. इन योजनाओं का उद्देश्य सरकार की ओर से किसानों के हितों को ध्यान में रखना है. इसके साथ ही अब कर्जदार किसानों के लिए सरकार की ओर से एक बड़ा ऐलान किया गया है. कर्जदार किसानों या जिला कृषि और भूमि विकास बैंक के सदस्यों के लिए ‘ ‘एकमुश्त निपटान योजना’ की घोषणा की है. राज्य के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल (Banwari Lal) ने शुक्रवार को यहां कहा कि ऋण लेने वाले सदस्यों के लिए घोषित योजना के तहत बकाया ब्याज पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी. उन्होंने कहा कि यदि कर्ज लेने वाले किसान की मृत्यु हो गई है, तो उनके वारिसों को 31 मार्च 2022 तक मूलधन जमा करने पर यह छूट दी जाएगी.

उन्होंने कहा कि इसके लिए मृतक कर्जदारों के वारिसों को पूरी मूलधन राशि ऋण खाते में जमा करने पर अतिदेय ब्याज में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी. जुर्माना ब्याज और अन्य खर्चों को भी माफ किया जाएगा.

उन्होंने कहा, ‘‘बैंक के मृत कर्जदारों की कुल संख्या 17,863 है, जिनकी कुल बकाया राशि 445.29 करोड़ रुपये है. इसमें 174.38 करोड़ रुपये की मूल राशि और 241.45 करोड़ रुपये का ब्याज और 29.46 करोड़ रुपये का दंडात्मक ब्याज शामिल है.” (Kisan Yojana Portal)

इस सरकार की है योजना: 

बता दें कि ये योजना हरियाणा सरकार की ओर से जारी की गई है. हरियाणा ने कर्जदार किसानों के लिए एकमुश्त निपटान योजना की घोषणा की है. हरियाणा सरकार ने कर्जदार किसानों या जिला कृषि और भूमि विकास बैंक के सदस्यों के लिए एकमुश्त निपटान योजना की घोषणा की है. राज्य के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि लोन लेने वाले सदस्यों के लिए घोषित योजना के तहत बकाया ब्याज पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी. (Kisan Yojana Portal)

अन्य खर्च भी माफ:

इसके अलावा जुर्माना ब्याज और अन्य खर्चों को भी माफ किया जाएगा. उन्होंने कहा, ‘‘बैंक के मृत कर्जदारों की कुल संख्या 17,863 है, जिनकी कुल बकाया राशि 445.29 करोड़ रुपये है. इसमें 174.38 करोड़ रुपये की मूल राशि और 241.45 करोड़ रुपये का ब्याज और 29.46 करोड़ रुपये का दंडात्मक ब्याज शामिल है.’’ (Kisan Yojana Portal)

दी जाएगी छूट: 

उन्होंने कहा कि यदि कर्ज लेने वाले किसान की मृत्यु हो गई है, तो उनके वारिसों को 31 मार्च 2022 तक मूलधन जमा करने पर यह छूट दी जाएगी. उन्होंने कहा कि इसके लिए मृतक कर्जदारों के वारिसों को पूरी मूलधन राशि ऋण खाते में जमा करने पर अतिदेय ब्याज में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी. (Kisan Yojana Portal)