ITR Filing Last Date : अब तक नहीं भर पाए अपना आयकर रिटर्न? तो जानिए अब क्या है... इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख, जानिए यहां

ITR Filing Last Date: Not able to file your income tax return yet? So know what is now... the last date for filing income tax return, know here ITR Filing Last Date : अब तक नहीं भर पाए अपना आयकर रिटर्न? तो जानिए अब क्या है... इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख, जानिए यहां

ITR Filing Last Date : अब तक नहीं भर पाए अपना आयकर रिटर्न? तो जानिए अब क्या है... इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख, जानिए यहां
ITR Filing Last Date : अब तक नहीं भर पाए अपना आयकर रिटर्न? तो जानिए अब क्या है... इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख, जानिए यहां

ITR Filing Last Date :

 

यह जरूरी है कि आप समय पर अपना आयकर रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल कर दें, जिससे पेनल्टी से बचा जा सके। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए लास्ट डेट (ITR Filing Last Date) तक इंतजार करना सही तरीका नहीं है। हो सकता है कि आप आखिरी तारीख पर किसी दूसरे महत्वपूर्ण काम में फंस जाएं या किसी तकनीकी गड़बड़ी के कारण रिटर्न फाइल ना हो सके। सबसे बेहतर है कि रिटर्न फाइल करने की विंडो खुलते ही प्रक्रिया शुरू कर दें और समय से पहले अपना काम निपटा लें। अगर आप समय सीमा बीत जाने के बाद आईटीआर भरते हैं, तो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234A के तहत इंट्रेस्ट पेनल्टी (Interest Penalty) लग सकती है। (ITR Filing Last Date)

विभिन्न करदाताओं के लिए अलग-अलग समयसीमा

आईटीआर फाइल करने की समयसीमा विभिन्न करदाताओं के लिए अलग-अलग होती है। वर्तमान आयकर कानूनों के अनुसार, इंडिविजुअल व हिंदू अविभाजित परिवारों (HUFs) के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई (जब तक कि सरकार द्वारा तारीख नहीं बढ़ाई जाती) है। 31 जुलाई आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख उन टैक्सपेयर्स पर लागू होती है । (ITR Filing Last Date)

विभिन्न श्रेणियों के करदाताओं के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख निम्म है

करदाता का प्रकार आखिरी तारीख
इंडिविजुअल्स/असेसी, जिनके खातों का ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है (इंडिविजुअल, एचयूएफ, व्यक्तियों का संघ, व्यक्तियों का निकाय आदि) 31 जुलाई
वे करदाता जिनके खातों का ऑडिट किया जाना आवश्यक है: 31 अक्टूबर
ऐसा करदाता जिसे धारा 92ई के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है 30 नवंबर


क्या है फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर में अंतर

करदाताओं को आईटीआर फाइलिंग के लिए संबंधित वित्त वर्ष और आकलन वर्ष के अंतर को समझ लेना चाहिए। वित्त वर्ष, वह वर्ष है, जिसमें करदाता द्वारा आय अर्जित की जाती है। आकलन वर्ष या निर्धारण वर्ष या असेसमेंट ईयर (AY) उस वित्त वर्ष के बाद के वर्ष के लिए है, जिसमें आपके द्वारा अर्जित आय का असेसमेंट किया जाता है। AY वह वर्ष है, जिसमें आप पिछले वित्तीय वर्ष के लिए अपना ITR दाखिल करते हैं। उदाहरण के लिए, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए, असेसमेंट ईयर 2022-23 है। इस साल आप वित्त वर्ष 2021-22 या निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए आईटीआर दाखिल करेंगे।

टैक्सबडी डॉट कॉम के संस्थापक और पूर्व-आईआरएस अधिकारी सुजीत बांगर ने कहा, "वर्तमान में सरकार ने आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा के विस्तार की घोषणा नहीं की है। इसलिए, वित्त वर्ष 2021-22 (AY 2022-23) के लिए आईटीआर 31 जुलाई, 31 अक्टूबर या 30 नवंबर, 2022 को या उससे पहले, जैसा लागू हो, दाखिल किया जाना चाहिए।" (ITR Filing Last Date)

समयसीमा से चूके तो क्या होगा?

वर्तमान आयकर कानून इंडिविजुअल्स को समय सीमा समाप्त होने के बाद भी आईटीआर दाखिल करने की अनुमति देते हैं। समय सीमा के बाद दाखिल किए गए ITR को विलंबित ITR कहा जाता है। विलंबित आईटीआर दाखिल करने पर पेनल्टी लगती है। इंडिविजुअल्स के लिए नियम यह है कि अगर आईटीआर 31 जुलाई के बाद फाइल की गई है, तो 5,000 रुपये की लेट फाइलिंग फीस लगेगी। यह लेट फाइलिंग फीस धारा 234F के तहत ली जाएगी। (ITR Filing Last Date)