ITR e-filing : आयकर विभाग की वेबसाइट में फिर से आई गड़बड़ी, नहीं काम कर रहा ये फीचर...

ITR e-filing: There is again a glitch in the Income Tax Department's website, this feature is not working... ITR e-filing : आयकर विभाग की वेबसाइट में फिर से आई गड़बड़ी, नहीं काम कर रहा ये फीचर...

ITR e-filing : आयकर विभाग की वेबसाइट में फिर से आई गड़बड़ी, नहीं काम कर रहा ये फीचर...
ITR e-filing : आयकर विभाग की वेबसाइट में फिर से आई गड़बड़ी, नहीं काम कर रहा ये फीचर...

ITR e-filing Website :

 

आयकर विभाग ने ट्वीट में कहा, आईटी कंपनी इंफोसिस (Infosys) को इस पर गौर करने का निर्देश दिया गया है. इंफोसिस ने पुष्टि की है कि वे इस मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर हल कर रहे हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) की वेबसाइट में एक बार फिर से गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही हैं. आयकर विभाग की वेबसाइट में सर्च फीचर काम नहीं कर रहा है. आईटी डिपार्टमेंट ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है. आयकर विभाग ने ट्वीट में कहा कि सर्च फंक्शन से संबंधित समस्या हमारे संज्ञान में आई है. आयकर विभाग ने मामले को सीज कर लिया है. देश की दूसरी बड़ी आईटी कंपनी इंफोसिस (Infosys) को इस पर गौर करने का निर्देश दिया गया है. इंफोसिस ने पुष्टि की है कि वे इस मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर हल कर रहे हैं.इंफोसिस द्वारा विकसित और नए इनकम टैक्स पोर्टल को 7 जून 2021 को लॉन्च किया गया था. शुरुआत से ही पोर्टल को लेकर दिक्कतें आ रही हैं.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 जनवरी 2019 को इनकम टैक्स वेबसाइट प्रोजेक्ट के लिए 4,241.97 करोड़ की मंजूरी दी थी. यह खर्च अगले 8.5 वर्षों में किया जाएगा. इसमें मैनेज्ड सर्विस प्रोवाइडर (MSP), जीएसटी, रेंट, पोस्टेज और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का खर्च शामिल किया गया है. (ITR e-filing Website)

ITR भरने की अंतिम तारीख :

असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2022 है. यह इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी और बीओआई के लिए आखिरी तारीख है. बिजनेसेज, जिनको ऑडिट की जरूरत है उनके लिए रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2022 है. (ITR e-filing Website)

नया ITR फॉर्म नोटिफाई :

आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2021-222 के लिए नए आईटीआर फॉर्म (ITR Form) अधिसूचित कर दिया है. इसमें टैक्सपेयर्स से ओवरसीज रिटायरमेंट बेनिफिट खातों से होने वाली आय की जानकारी मांगी गई है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 1-6 को अधिसूचित कर दिया है. (ITR e-filing Website)

कौन सा फॉर्म आपके लिए है :

ITR Form 1 50 लाख रुपये तक की आय वाले वे व्यक्ति भर सकते हैं जो वेतन, एक मकान / अन्य स्रोतों (ब्याज आदि) से आय प्राप्त करते हैं. ITR-1 फॉर्म को मोटे तौर पर पिछले साल की तरह ही रखा गया है. फॉर्म में नेट सैलरी में ओवरसीज रिटायरमेंट बेनिफिट खातों से होने वाली आय जोड़ा गया है. (ITR e-filing Website)

ITR Form 2-यह उनके लिए है जो वेतनभोगी हैं और अन्य स्रोत से आय रखते हैं, लेकिन व्यवसाय से नहीं. दूसरे शब्दों में बिजनेस इनकम कैटेगरी के अलावा अन्य टैक्सपेयर्स यह आईटीआर 2 दाखिल कर सकते हैं. सैलरी या पेंशन पाने वाले लोग, हाउस प्रॉपर्टी से कमाने वाले, शॉर्ट और लॉन्ग कैपिटल गेन्स वाले लोग, घुड़सवारी पर सट्टा लगाने वाले, लॉटरी या लीगल गैंबलिंक से कमाई करने वाले, किसी कंपनी में डायरेक्टर हों, अनलिस्टेड कंपनी में निवेश करने वाले, कमाई में जब पत्नी और बच्चों की इनकम जुड़ जाए, इस तरह की इनकम वाले लोग आईटीआर फॉर्म-2 भर सकते हैं.

ITR Form 3-वे व्यक्ति भर सकते हैं जिन्हें कंपनियों/पेशे से लाभ के रूप में आय प्राप्त होती है. जिन लोगों का अपना बिजनेस या पेशा हो और उन्हें नफा-नुकसान हो रहा हो, कंपनी के डायरेक्टर हों, किसी कंपनी में पार्टनर हों, अनिलिस्टेड शेयर में निवेश किया हो, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी आदि से कमाई होती हो तो आईटीआर फॉर्म -3 भर सकते हैं. (ITR e-filing Website)