Insurance Ombudsman : बड़ी खबर! अब 50 लाख रुपये तक के मामले से निपटने में होगी आसानी, वित्त मंत्रालय ने नियमो में किया बड़ा बदलाव, जाने पूरी जानकारी...

Insurance Ombudsman: Big news! Now it will be easier to deal with cases up to Rs 50 lakh, Finance Ministry has made a big change in the rules, know the complete information... Insurance Ombudsman : बड़ी खबर! अब 50 लाख रुपये तक के मामले से निपटने में होगी आसानी, वित्त मंत्रालय ने नियमो में किया बड़ा बदलाव, जाने पूरी जानकारी...

Insurance Ombudsman : बड़ी खबर! अब 50 लाख रुपये तक के मामले से निपटने में होगी आसानी, वित्त मंत्रालय ने नियमो में किया बड़ा बदलाव, जाने पूरी जानकारी...
Insurance Ombudsman : बड़ी खबर! अब 50 लाख रुपये तक के मामले से निपटने में होगी आसानी, वित्त मंत्रालय ने नियमो में किया बड़ा बदलाव, जाने पूरी जानकारी...

Insurance Ombudsman :

 

नया भारत डेस्क : बीमा लोकपाल के पास दावा निपटान से जुड़ी राशि सीमा को बढ़ा दिया गया है। देशभर में बीमा लोकपाल कार्यालय अब 50 लाख रुपये तक के दावों से जुड़ी शिकायतें निपटा सकेंगे। पहले इन कार्यालयों को 30 लाख रुपये तक राशि वाली शिकायतें लेने की ही इजाजत थी। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने इसके लिए नियमों में बदलाव किया है। बीमा क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां और बीमा लोकपाल कार्यालय से जुड़े अधिकारी लंबे समय से इस सीमा को बढ़ाने की मांग कर रहे थे। (Insurance Ombudsman)

जल्द हो सकेगा शिकायतों का निपटारा: बीमा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि इस बदलाव से अधिक रकम वाली शिकायतों का निपटारा जल्द हो सकेगा, जिससे बीमा धारकों को बड़ी राहत मिलेगी। अभी इसके लिए उन्हें उपभोक्ता अदालत जाना पड़ता है। इसमें शिकायतों के निपटारे में एक से दो साल का समय लग जाता था। (Insurance Ombudsman)

लोकपाल कार्यालय में शिकायतों का निपटारा तीन महीनों में हो जाता है। बीमा कंपनियों के लिए लोकपाल के फैसले का पालन 30 दिन के अंदर करना जरूरी है। ऐसा नहीं होने पर बीमाधारक इसकी जानकारी लोकपाल कार्यालय को दे सकता है। ऐसी स्थिति में बीमा कंपनियों ब्याज चुकाना पड़ सकता है। (Insurance Ombudsman)

उपभोक्ता अदालत विकल्प खुला रहेगा: विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कोई ग्राहक अधिक दावे वाले मामले में बीमा लोकपाल के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो उसके पास उपभोक्ता अदालत जाने का विकल्प खुला रहेगा।

90 दिन में निपटारा जरूरी: लोकपाल के पास शिकायत करने से पहले बीमाधारक को संबंधित कंपनी में लिखित शिकायत देनी होती है। इसके बाद उसे 30 दिन तक इंतजार करना होता है। अगर बीमा कंपनी की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है तब लोकपाल कार्यालय में शिकायत की जा सकती है। लोकपाल को शिकायत का निपटारा 90 दिन में करना जरूरी है। (Insurance Ombudsman)

ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं शिकायतें: बीमाधारक दावा खारिज होने पर अपने शहर के बीमा लोकपाल कार्यालय में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। शिकायत ऑनलाइन भी की जा सकती है। इसके लिए http://www.cioins.co.in/Complaint/Online पर जाना होगा। दावा खारिज होने के एक साल के अंदर शिकायत दर्ज कराना जरूरी है। (Insurance Ombudsman)

अधिक कवर वाली पॉलिसी खरीदने का रुझान बढ़ा: विशेषज्ञों का कहना है कि लोगों में अधिक राशि वाली बीमा पॉलिसी लेने का रुझान बढ़ा है। इनमें एक करोड़ रुपये से ज्यादा वाली टर्म इंश्योरेंस, स्वास्थ्य बीमा, आपात बीमा और दुर्घटना बीमा शामिल है। एक अध्ययन के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 में अधिक कमाई करने वाले लोगों ने 1.75 करोड़ रुपये की कवर पॉलिसी खरीदने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई। (Insurance Ombudsman)

92 प्रतिशत मामले निपटाए: आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान देशभर में स्थित सभी 17 बीमा लोकपाल कार्यालयों कुल 55,946 शिकायतें प्राप्त हुईं थीं। इनमें से 51,625 यानी 92.28 प्रतिशत का निपटारा कर दिया गया। दिल्ली केंद्र ने प्राप्त हुईं सभी 5,257 शिकायतों का निपटान किया। (Insurance Ombudsman)