उद्यानिकी फसलों का बीमा 15 दिसंबर तक, पांच प्रतिशत देना होगा प्रीमियम....

Insurance of horticulture crops till December 15 five percent premium will have to be paid

उद्यानिकी फसलों का बीमा 15 दिसंबर तक, पांच प्रतिशत देना होगा प्रीमियम....
उद्यानिकी फसलों का बीमा 15 दिसंबर तक, पांच प्रतिशत देना होगा प्रीमियम....

कोरबा 02 दिसंबर 2022/ रबी वर्ष 2022-23 के अंतर्गत उद्यानिकी फसलों टमाटर, फूलगोभी, पत्तागोभी, बैगन, प्याज और आलू के लिए जिले के किसान फसल बीमा करा सकते हैं। बीमा कराने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2022 निर्धारित की गई है। पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत प्रतिकूल मौसम से उद्यानिकी फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई किसानों को हो सकेगी। किसानों को फसलों के बीमा के लिए निर्धारित ऋणमान का पांच प्रतिशत प्रीमियम के रूप में देना होगा। शेष प्रीमियम की राशि 50-50 प्रतिशत राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाएगा। पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत जिले के किसान बीमा का लाभ लेने के लिए अपने नजदीकी लोक सेवा केंद्र, बैंक शाखा, सहकारी समिति, बीमा कंपनी बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि या शासकीय उद्यान रोपणी से संपर्क कर अपने उद्यानिकी फसलों का बीमा करवा सकते हैं।

 

सहायक संचालक उद्यानिकी ने बताया कि उद्यानिकी फसलों के बीमा का लाभ लेने के इच्छुक भूधारक एवं बटाईदार किसानों को घोषणा पत्र के साथ फसल बोआई प्रमाण पत्र या फसल बोने के आशय का घोषणा पत्र सहित अन्य जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। ऐसे ऋणी किसान जो बीमा योजना का लाभ नहीं लेना चाहते हैं, उन्हें भारत सरकार द्वारा निर्धारित फार्म भरकर स्वयं के द्वारा हस्ताक्षर किया गया घोषणा पत्र, बीमा आवेदन की अंतिम तिथि के सात दिन पहले संबंधित वित्तीय संस्थान में जमा करना होगा। निर्धारित समय में हस्ताक्षर सहित घोषणा पत्र जमा नहीं करने पर संबंधित बैंक द्वारा स्वीकृत या नवीनीकृत अल्पकालीन कृषि ऋण को संबंधित मौसम के लिए अनिवार्य रूप से बीमाकृत किया जाएगा। जिले के किसान रबी वर्ष 2022-23 के उद्यानिकी फसलों के लिए निर्धारित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिले के किसान कोरबा विकासखंड के शासकीय उद्यान रोपणी पताढ़ी, करतला विकासखंड के शासकीय उद्यान रोपणी पटियापाली, कटघोरा विकासखंड के शासकीय उद्यान रोपणी पंडरीपानी, विकासखंड पोड़ी उपरोड़ा के शासकीय उद्यान रोपणी नगोई तथा विकासखंड पाली के शासकीय उद्यान रोपणी पोड़ी लाफा में संपर्क कर सकते हैं।

 

दावा भुगतान- किसानो को विभिन्न मौसम जोखिम जैसे कम तापमान, अधिक तापमान, अल्प-अधिवर्षा, बेमौसम बारिश, किट व व्याधी प्रकोप के अनुकुल मौसम, वायुगति से फसलों को होने वाले क्षति से फसल बीमा का लाभ नियमानुसार प्राप्त होगा। रबी मौसम के टमाटर, बैंगन, फुल गोभी, पत्ता गोभी, प्याज और आलू फसल के लिए ओलावृष्टि, हवाओं की स्थिति में किसानो को इसकी सूचना सीधे बीमा कंपनी के टोलफ्री नम्बर 18002095959 पर या लिखित रूप में 72 घंटे के भीतर संबंधित बैंक, स्थानीय राजस्व, उद्यानिकी-कृषि अधिकारी अथवा जिला उद्यान अधिकारी को बीमित फसल के ब्यौरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति के कारण सहित सूचित करना होगा।