Indian Traffic Rules 2023: चप्पल पहनकर कार चलाने पर चालान कटता है या नहीं, कार के शीशे गंदे होने पर भी जुर्माना होता है? जान लें सरकार के नये नियम...
Indian Traffic Rules 2023: Whether challan is deducted for driving a car wearing slippers or not, fine is imposed even if the glass of the car is dirty? Know the new rules of the government... Indian Traffic Rules 2023: चप्पल पहनकर कार चलाने पर चालान कटता है या नहीं, कार के शीशे गंदे होने पर भी जुर्माना होता है? जान लें सरकार के नये नियम...




Indian Traffic Rules 2023 :
नया भारत डेस्क : मोटर वाहन अधिनियम में कई ऐसे नियम हैं जो हमें पता ही नहीं होते. तो कई ऐसे भी हैं, जो गैरकानूनी नहीं हैं लेकिन इनके बावजूद भी चालान काटे जाते हैं. ऐसे ही सोशल मीडिया में हाफ शर्ट और लुंगी, चप्पल पहनकर गाडी चलाने को लेकर बाते चल रही हैं. साथ ही सोशल मीडिया में यह भी दावा किया जा रहा है कि अगर कार का विंडशील्ड गन्दा है तो भी इस पर फाइन हो सकता है. (Indian Traffic Rules 2023)
हाल ही में सोशल मीडिया में आधी बांह वाले हाफ शर्ट-टीशर्ट, चप्पल और लुंगी पहनकर गाडी चलाने में जुर्माने लगाए जाने की ख़बरें खूब वायरल हो रही हैं. इतना ही नहीं, कार का शीशा गंदा होने से लेकर एक्स्ट्रा बल्ब लगाए जाने में भी जुर्माने की बात कही जा रही है. (Indian Traffic Rules 2023)
ये है सही नियम
अगर आप भी मोटर व्हीकल अधिनियमों के कई नियमों से अनभिज्ञ हैं तो यह आपके लिए भी जानना जरुरी है. संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत भारत में ड्राइविंग के दौरान हाफ शर्ट, टीशर्ट और लुंगी पहनकर गाड़ी चलाना गैरकानूनी नहीं है. इसके अलावा अगर आपकी गाड़ी का कांच (विंडशील्ड) गंदा है या आपने गाड़ी की रौशनी बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा बल्ब लगवाए हैं तो ये भी जुर्माने की श्रेणी में नहीं आता है. (Indian Traffic Rules 2023)
सीधे शब्दों में कहें तो आप हाफ शर्ट-टीशर्ट और लुंगी पहनकर आराम से गाड़ी चला सकते हैं, इसके लिए आपको कोई जुर्माना या चालान नहीं भरना होगा. यदि ट्रैफिक पुलिस या थाना की पुलिस आपको इस बात पर जुर्माने के लिए बाध्य करती है तो आप उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं. (Indian Traffic Rules 2023)
वाहन से जबरन चाभी नहीं निकाल सकती पुलिस
आपने अक्सर देखा होगा कि पुलिस चेकिंग के नाम पर वाहनों से सबसे पहले चाभी निकालती है या टायर पंचर करती है. यह दोनों ही अधिकार पुलिस के पास नहीं है, पुलिस ऐसा बिलकुल भी नहीं कर सकती है. ऐसा करना भी कानूनी तौर पर जुर्म की श्रेणी में आता है. मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ट्रैफिक पुलिस के पास वाहन सीज करने का अधिकार नहीं है. ट्रैफिक नियम तोड़ने पर वाहनों का चालान करने का अधिकार ASI से नीचे रैंक के पुलिसकर्मियों को नहीं होता है. मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अनुसार स्पॉट फाइन सिर्फ ASI, SI या इंस्पेक्टर ही कर सकते हैं. (Indian Traffic Rules 2023)
हवाई चप्पल पर रोक
2019 के नियमों में हाफ शर्ट-टीशर्ट, चप्पल और लुंगी पर भले ही रोक न रही हो, लेकिन 2021 से नियमों में बदलाव करते हुए हवाई चप्पल, फ्लिप-फ्लॉप और सैंडल पहनकर गाड़ी चलाना गैर-कानूनी करार दिया गया है. इसकी भी बड़ी वजह है. गाड़ी चलाते समय हवाई चप्पल, सैंडल और फ्लिप-फ्लॉप पहनने से पैर फिसलने की संभावना रहती है, जिससे आप सड़क दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं. ऐसा करने पर 1000 रुपए तक का फाइन हो सकता है. इसलिए आप जूते पहनकर ही गाड़ी चलाएं. (Indian Traffic Rules 2023)