Income Tax : टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खबर! इन्हें देना होगा 200 प्रतिशत जुर्माना, जेल जाने की भी आ सकती है नौबत, जान ले...
Income Tax: Big news for taxpayers! They will have to pay 200 percent fine, there may be a possibility of going to jail, take life... Income Tax : टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खबर! इन्हें देना होगा 200 प्रतिशत जुर्माना, जेल जाने की भी आ सकती है नौबत, जान ले...




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नया भारत डेस्क : बीते 31 मार्च को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR-U) सब्मिट करने की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। अगर आप अब तक अपडेटेड रिटर्न सब्मिट नहीं कर सके हैं तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है। ऐसे टैक्सपेयर्स पर आयकर विभाग (Income tax department) 200 प्रतिशत तक जुर्माना लगा सकता है। इसके अलावा रिटर्न में किसी तरह की गड़बड़ी पर जेल जाने की भी नौबत आ सकती है। (Income Tax)
अपडेटेड रिटर्न किसके लिए
आपने पहले इनकम टैक्स रिटर्न (income tax return) फाइल की है और उसमें किसी तरह की गलती थी या कोई गलत आय या आय कम बताई गई थी, तो इसे अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) के जरिए ठीक किया जा सकता था। 31 मार्च 2024 तक टैक्सपेयर्स के लिए 50% तक जुर्माना देकर इन त्रुटियों को ठीक करने का आखिरी मौका था। (Income Tax)
क्या कहते हैं एक्सपर्ट
एक रिपोर्ट में सीए फर्म वेद जैन एंड एसोसिएट्स के पार्टनर अंकित जैन ने कहा- ITR-U की समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद टैक्सपेयर्स के पास कोई और सुधार करने का विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। ऐसे में कार्रवाई की गुंजाइश बनी हुई है। अंकित जैन कहते हैं- टैक्स कानूनों के तहत किसी व्यक्ति को रिटर्न दाखिल करने में विफलता, आय छुपाने, गलत बयान देने जैसे जानबूझकर किए गए कृत्यों के लिए कारावास की सजा दी जा सकती है। इसलिए, एक व्यक्ति जिसने अपना ITR दाखिल किया है लेकिन ITR-U सब्मिट नहीं किया है उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ITR-U दाखिल करना अनिवार्य नहीं है। (Income Tax)
जेल जाने की आ सकती है नौबत
हालांकि, यदि कोई ITR में जानबूझकर कम आय की जानकारी देता है तो टैक्स अधिकारी इसके लिए कारावास की मांग कर सकते हैं। हाल ही में एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया जहां एक महिला को आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल नहीं करने के कारण कारावास की सजा सुनाई गई थी। महिला आईटीआर दाखिल करने के लिए उत्तरदायी थी लेकिन वह ऐसा करने में विफल रही। (Income Tax)
कुर्की भी करने का अधिकार
हैदराबाद स्थित लॉ फर्म एकॉर्ड ज्यूरिस एलएलपी के पार्टनर अलाय रजवी के अनुसार, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करदाता को ITR रिटर्न नहीं करने या आय की गलत/कम रिपोर्टिंग सहित अन्य मुद्दों के लिए नोटिस जारी कर सकता है। रजवी कहते हैं कि इस पर कार्रवाई करने में विफल रहने पर टैक्स डिपार्टमेंट उन संपत्तियों की कुर्की का नोटिस जारी कर सकता है जो व्यक्ति के नाम पर हैं। डिपार्टमेंट पैसे की वसूली करने में असमर्थ है तो आयकर विभाग की ओर से गिरफ्तारी का अनुरोध किया जा सकता है। (Income Tax)