अगर कोई मोटर साइकिल, कार या कोई अन्य वाहन प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करता है तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उस पर 12 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

If a motor cycle, car or any other vehicle uses the pressure horn,

अगर कोई मोटर साइकिल, कार या कोई अन्य वाहन प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करता है तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उस पर 12 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
अगर कोई मोटर साइकिल, कार या कोई अन्य वाहन प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करता है तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उस पर 12 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

NBL, 07/06/2022, Lokeshwer Prasad Verma,. If a motor cycle, car or any other vehicle uses the pressure horn, then under the Motor Vehicle Act, he can be fined up to 12 thousand rupees.

नई दिल्ली. अब हॉर्न बजाना भी आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है. इसके लिए मोटर वाहन एक्ट में किए गए प्रावधान के तहत आप पर 12,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, पढ़े विस्तार से.. 

मोटरसाइकल, कार या कोई भी अन्य वाहन अगर प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करता है तो मोटर वाहन ऐक्ट के तहत उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है.

मोटर वाहन ऐक्ट के नियम 39/192 के अनुसार, प्रेशर हॉर्न के इस्तेमाल पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगता है. वहीं, अगर आपने यह हॉर्न प्रतिबंधित या साइलेंस जोन में बजाया तो और 2,000 रुपये का जुर्माना आप पर ठोका जा सकता है. इसलिए इतने भारी जुर्माने से बचने के लिए समझदारी के साथ हॉर्न का इस्तेमाल करें.

हेलमेट पहनने पर चालान... 

अभी तक बाइक या स्कूटर/स्कूटी चालक हेलमेट को किसी भी तरह बस सिर में लगाकर खुद को चालान से सुरक्षित समझते थे लेकिन अब अगर उनके हेलमेट की स्ट्रिप खुली पाई गई तो उन पर जुर्माना लगा दिया जाएगा. इस उल्लंघन के तहत चालक पर 1,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है. ऐसा मोटर वाहन ऐक्ट के 194डी के किया जाएगा. इसके अलावा अगर हेलमेट बीएसआई मार्क्ड नहीं है तो भी आप पर 194डी के तहत ही 1,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है. यानी हेलमेट पहनने के बावजूद अगर ये कमियां उसमें नजर आईं तो भी आप पर जुर्माना लगाया जाएगा.

कैसे पता करें चालान के बारे में... 

आप https://echallan.parivahan.gov.in पर जाएं. यहां आपको चेक चालान स्टेटस का विकल्प चुनना होगा. इसके बाद आपको चालान नंबर, वाहन नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर का विकल्प मिलेगा. वाहन नंबर का विकल्प चुनने के बाद मांगी गई जरूरी जानकारी को भरें. इसके बाद गेट डिटेल पर क्लिक करें. आपके चालान का स्टेटस आपके सामने होगा.

ऑनलाइन भी भर सकते हैं चालान... 

चालान ऑनलाइन भरने के लिए आपको पहले https://echallan.parivahan.gov.in/ पर जाना होगा. उसके बाद चालान से जुड़ी जरूरी जानकारी और वहां दिए गए कैप्चा को भरें. इसके बाद गेट डिटेल पर क्लिक करें. आप एक नए पेज पर जाएंगे जहां आपको आपके चालान से जुड़ी सारी जानकारी मिल जाएगी. चालान के साथ ही आपको ऑनलाइन भुगतान का विकल्प दिखाई देगा. उस पर क्लिक करें. इसके बाद भुगतान से संबंधी सारी जानकारी भरें. उसे सत्यापित करें और आपका चालान भर जाएगा।