CG हाईकोर्ट ब्रेकिंग: फ़ूड इंस्पेक्टर भर्ती मामला हाईकोर्ट पहुँचा,भर्ती पर अंतिम मुहर फ़ैसले के बाद….हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब…जाने पूरा मामला…
High Court Breaking: Food Inspector Recruitment matter reached High Court, after final seal decision on recruitment




High Court Breaking: Food Inspector Recruitment matter reached High Court, after final seal decision on recruitment : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में निरीक्षक पद की भर्ती के परिणामों को अपने आगामी अंतिम फैसले से बाधित रखा है।
ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने 4 जनवरी 2022 को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में निरीक्षक के 84 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकाला था, जिसकी लिखित परीक्षा 20 फरवरी को हुई। बिलासपुर के अभ्यर्थी प्रवीण मिश्रा भी इस परीक्षा में शामिल हुए। मिश्रा को ओवर ऑल 29वां रैंक मिला। इस दौरान व्यापम ने मॉडल उत्तर जारी किया और दावा आपत्ति मंगाई।(Food Inspector Recruitment matter reached High Court,)
प्रवीण मिश्रा ने प्रश्नोत्तर क्रमांक 31, 85, 102, 118, 165, 172 और 176 पर आपत्ति जताई। व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने मिश्रा की आपत्ति को नजरअंदाज करते हुए अंतिम उत्तर जारी किया और गलत उत्तरों को सही ठहरा दिया। इससे क्षुब्ध होकर प्रवीण मिश्रा ने हाईकोर्ट अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी और नरेंद्र मेहर के माध्यम से रिट याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि सही उत्तर देने के बाद भी व्यवसायिक परीक्षा मंडल ने गलत उत्तरों का चयन किया। (Food Inspector Recruitment matter reached High Court,)
इसके अलावा 2 प्रश्नों के उत्तर सही होने के बावजूद उन्हें बिना किसी कारण के विलोपित कर दिया। याचिकाकर्ता ने प्रमाण के साथ सही उत्तर प्रस्तुत किए थे, पर बिना समिति का गठन किए ही गलत उत्तर का चयन कर लिया गया, जो असंवैधानिक है।(Food Inspector Recruitment matter reached High Court,)
याचिका पर जस्टिस पी सैम कोसी की बेंच में सुनवाई हुई। इसमें आदेश पारित किया गया है कि उक्त निरीक्षक पद की भर्ती इस याचिका में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। कोर्ट ने उत्तर वादियों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।(Food Inspector Recruitment matter reached High Court,)