वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद: में शिवलिंग मिलने से कोर्ट ने इनकी सुरक्षा बढ़ाई लेकिन, ओवैसी फिर से बौखलाई मस्जिद है मस्जिद रहेगी.

Gyanvapi Mosque in Varanasi: The meeting of Shivling and the court

वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद: में शिवलिंग मिलने से कोर्ट ने इनकी सुरक्षा बढ़ाई लेकिन, ओवैसी फिर से बौखलाई मस्जिद है मस्जिद रहेगी.
वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद: में शिवलिंग मिलने से कोर्ट ने इनकी सुरक्षा बढ़ाई लेकिन, ओवैसी फिर से बौखलाई मस्जिद है मस्जिद रहेगी.

NBL, 16/05/2022, Lokeshwer Prasad Verma,. Gyanvapi Mosque in Varanasi: The meeting of Shivling and the court increased their security, but Owaisi Boukhalai Masjid is a mosque.

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque) का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि मस्जिद के वजू खाने से 12 फीट 8 इंच व्यास का शिवलिंग खोजा गया है, पढ़े विस्तार से... 

हिंदू पक्ष के दावे के बाद वाराणसी कोर्ट ने उस जगह को सील करने का आदेश जारी किया है, जहां शिवलिंग के प्रमाण मिले हैं. वाराणसी कोर्ट (Varanasi Court) के इस फैसले पर विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. कोर्ट के फैसले को 1991 के एक्ट का उल्लंघन बताते हुए AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने कहा कि उन्हें शक था कि ऐसा फैसला आ सकता है.AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ‘यह बाबरी मस्जिद के दिसंबर 1949 के चैप्टर का दोहराव है. यह आदेश ही मस्जिद के धार्मिक स्वरूप को बदल देता है. कोर्ट का फैसला 1991 के एक्ट का उल्लंघन है. मुझे आशंका थी और यह सच हो गया. ज्ञानवापी मस्जिद फैसले के दिन तक मस्जिद थी और रहेगी.’ दरअसल, मस्जिद में शिवलिंग होने के दावे को लेकर हिंदू पक्ष आज वाराणसी कोर्ट पहुंचा था, जहां उसने याचिका दाखिल कर अपील की कि ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid Survey) में जिस जगह पर शिवलिंग मिला है, उस जगह को सील कर दिया जाए.

मस्जिद में शिवलिंग का मिलना जरूरी प्रमाण... 

हिन्दू पक्ष की ओर से याचिका वकील विष्णु जैन ने दाखिल की थी. जिसके जवाब में कोर्ट ने आदेश दिया कि मस्जिद के जिस वजूखाने के पास शिवलिंग के प्रमाण मिले हैं. उस जगह को सील कर दिया जाए और इसकी निगरानी जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए की जाए. हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया कि ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग को सुरक्षित करने की मांग पर सुनवाई करते हुए सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर ने कहा कि कोर्ट कमीशन की कार्यवाही के दौरान मस्जिद परिसर में कथित तौर पर शिवलिंग का मिलना महत्वपूर्ण साक्ष्य है.

शिवलिंग वाली जगह नहीं जा सकेंगे लोग... 

अदालत ने जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी को उस हिस्से को सील करने का आदेश दिया, जहां शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है. यादव के मुताबिक, अदालत ने पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी और सीआरपीएफ कमांडेंट को सील किए जाने वाले स्थान को संरक्षित और सुरक्षित करने की जिम्मेदारी सौंपी है. उन्होंने बताया कि अदालत ने जिलाधिकारी को निर्देशित किया है कि जहां शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है, उस स्थान पर लोगों की एंट्री पर रोक लगा दें और मस्जिद में केवल 20 मुसलमानों को नामाज अदा करने की इजाजत दें।