Government Teacher Recruitment : शिक्षक अभ्यार्थियों के लिए बड़ी खबर! 3 लाख शिक्षकों की बड़ी बहाली, नई नियमावली के तहत होगी.... यहाँ देखें पूरी जानकारी...
Government Teacher Recruitment: Big news for teacher candidates! Major reinstatement of 3 lakh teachers will be done under the new rules.... See full details here... Government Teacher Recruitment : शिक्षक अभ्यार्थियों के लिए बड़ी खबर! 3 लाख शिक्षकों की बड़ी बहाली, नई नियमावली के तहत होगी.... यहाँ देखें पूरी जानकारी...




Government Teacher :
नया भारत डेस्क : शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार कैबिनेट की बैठक का आयोजन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार यानी आज किया गया इस बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंड़ों पर मोहर लगी है बैठक में उपमुख्मंत्री तेजस्वी यादव समेत कई बड़े नेता भी मौजूद रहें। एक मीडिया से बात करने के दौरान शिक्षा मंत्री ने नई नियमावली पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. इसे शिक्षा विभाग से सामान्य प्रशासन विभाग भेजा जा चुका है अब तक इसे सभी संबंधित विभागों से स्वीकृति मिल चुकी है। (Government Teacher)
इन सारे मुद्दों पर शिक्षा मंत्री3 प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा था कि, ”उन्होंने सातवें चरण के शिक्षक नियमावली पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, अब यह कैबिनेट में जाएगा, 2020 में शिक्षा विभाग में तीन लाख से अधिक नौकरियां प्रदान की जाएंगी, हम महागठबंधन सरकार द्वारा किए गए 10 लाख नौकरियों के वादे पर अडिग हैं और उसे पूरा करेंगे। (Government Teacher)
राज्य सरकार ने शिक्षक नियुक्ति को लेकर सभी नियोजन इकाई भंग कर दी है। किसी अन्य इकाई से शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी। बिहार सरकार का नई नियमावली होगी। आयोग परीक्षा लेगा। राज्य कर्मी कहलाएंगे। शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में सीटीईटी और एसटीईटी पास अभ्यर्थी शामिल होंगे। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशानिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त) नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है। (Government Teacher)
नई नियमावली के अनुसार नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। नियोजित शिक्षकों को उम्र सीमा में छूट दी गई है। 12वीं तक के लिए प्रतियोगिता परीक्षा होगी। आठवीं तक के लिए महिलाओं को 50 फीसदी का आरक्षण का लाभ मिलेगा। शिक्षा मंत्री प्रो चंद्रशेखर ने कहा है कि बिहार सरकार ने शिक्षक बहाली के लिए नई नियामावली का गठन कर दिया है। कैबिनेट से इसे मंजूरी दे दी है। (Government Teacher)
उन्होंने कहा कि सवा दो लाख शिक्षकों की बहाली की जाएगी। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में 40-45 हजार नियुक्तियां होगी। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को सरकारी सेवक का दर्जा दिया जा रहा है। शिक्षकों का वेतन आकर्षक होगा। अब उन्हें सरकारी कर्मी का दर्जा मिलेगा। नियोजित शिक्षकों को प्रतियोगिता परीक्षा में बैठना होगा। बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा का आयोजन करेगी। (Government Teacher)
क्या है नई नियमावली में…यह पुरानी से कितनी अलग है
आने वाली सातवें चरण की शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया केंद्रीय कृत और किसी आयोग से करवाई जाएगी। पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था और नगर निगम इकाई के जरिए नियोजन किया जाता रहा। अब तक के नियोजन में यह पता करना मुश्किल भरा काम था कि किसका चयन कहां हो चुका है। नई नियमावली के तहत जिस अभ्यर्थी का चयन एक जगह हो जाएगी तो बाकी जगह से उम्मीदवारी स्वतः रद्द हो जाएगी। (Government Teacher)
इसे ऐसे समझें कि सेंट्रलाइज आवेदन लिए जाएंगे जिसमें ऑप्शन मांगा जाएगा और आपने उसमें 1.पटना 2. आरा. 3. गया भरा। इसमें से आपका चयन अगर पटना में हो गया तो आरा और गया की उम्मीदवारी स्वतः रद्द हो जाएगी। 2020 की शिक्षक नियुक्ति नियमावली में विशेष शिक्षक और प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति के लिए कोई भी प्रावधान नहीं था। शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 में विशेष शिक्षक और प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति के लिए भी प्रावधान होगा। (Government Teacher)
पहले की शिक्षक नियुक्ति नियमावली में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति,जिला परिषद, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के स्तर पर गठित अलग-अलग नियुक्ति प्राधिकार और अनुशासनिक प्राधिकार का गठन किया गया था परंतु नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली में जिला स्तर पर एक ही स्थानीय निकाय नियुक्ति प्राधिकार व अनुशासनिक प्राधिकार होगा। (Government Teacher)
पुरानी शिक्षक नियुक्ति नियमावली में सभी नियोजन नियोजन इकाई के अध्यक्ष को नियोजन समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। अब जिला स्तरीय राजपत्रित पदाधिकारी को समिति का अध्यक्ष बनाने की संभावनाओं पर विचार हो रहा है। नई नियुक्ति नियमावली के लागू होते ही शिक्षकों का पद जिला स्तर का संवर्ग हो जाएगा। पुरानी नियमावली में विषयवार और नियोजन इकाईवार अलग-अलग संवर्ग था। (Government Teacher)
पुरानी नियुक्ति नियमावली में मेधा अंक की गणना नियोजन इकाई द्वारा मैट्रिक, इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर और प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के प्रतिशत एवं पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंकों के वेटेज के आधार पर निर्धारित किया जाता था। नई नियमावली में यह व्यवस्था बनी रहेगी और मेधा अंक के आधार पर आयोग द्वारा प्रशासी विभाग के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा। (Government Teacher)
सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि पहले नियुक्ति के लिए चयन की अनुशंसा नियोजन इकाई द्वारा की जाती थी लेकिन नई व्यवस्था के तहत नियुक्ति के जरिए चयन की अनुशंसा प्राधिकृत आयोग द्वारा की जाएगी। पुरानी शिक्षक नियुक्ति नियमावली के अंतर्गत नियोजन इकाईयों की संख्या 9222 थी। (Government Teacher)
नई नियमावली के में नियोजन इकाइयों की संख्या महज 38 रह जाएगी। बता दें बिहार में जिलों की संख्या 38 है। पुरानी नियुक्ति नियमावली से विभिन्न नियोजन इकाई में ट्रांसफर में दिक्कत हो रही थी। अब नई नियुक्ति नियमावली में जिला स्तरीय संवर्ग होगा। इससे बेहतर सेवा शर्त और शिक्षा विभाग का प्रभावी नियंत्रण होगा। (Government Teacher)